सही
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उत्तर: (A) राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा
व्याख्या
भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, संघ की संसद में राष्ट्रपति और दो सदन शामिल हैं, जिन्हें क्रमशः राज्यसभा (Council of States) और लोकसभा (House of the People) कहा जाता है। यद्यपि राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी वे विधायी प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग हैं क्योंकि दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त किए बिना कानून नहीं बन सकता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाने (आहूत करने), सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने जैसे महत्वपूर्ण संसदीय कार्य करते हैं।