UPSC MainsGeneral Studies Paper IIIndian Polityअभ्यास प्रश्न

प्रधानमंत्री पद का महत्व और सत्ता केंद्रीकरण की चिंताएं

'प्रधानमंत्री का पद अत्यंत शक्तिशाली होने के साथ-साथ सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण की चिंताएं भी उत्पन्न करता है।' इस कथन के आलोक में प्रधानमंत्री पद के महत्व, इससे जुड़ी चिंताओं तथा संवैधानिक सुरक्षा उपायों की विवेचना कीजिए।

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उत्तर कैसे लिखें

सर्वप्रथम प्रधानमंत्री की वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख के रूप में भूमिका को संक्षेप में स्पष्ट करें। इसके उपरांत प्रधानमंत्री पद के महत्व, सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण से जुड़ी प्रमुख चिंताओं और संविधान में उपलब्ध सुरक्षा उपायों का बिंदुवार विश्लेषण करें। अंत में संस्थागत संतुलन एवं सहकारी संघवाद पर आधारित संतुलित निष्कर्ष दें।

आदर्श उत्तर

515 शब्द

भूमिका

भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका (De facto executive) के प्रमुख होते हैं। संविधान सभा में डॉ. बी. आर. आम्बेडकर ने रेखांकित किया था कि यदि हमारे संविधान के तहत किसी पद की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जा सकती है, तो वह भारत के प्रधानमंत्री का पद है। वे देश के शासन, नीति-निर्माण और प्रशासन के केंद्रीय स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं।

प्रधानमंत्री पद का महत्व

संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री केवल शासन के प्रमुख नहीं, बल्कि संपूर्ण राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था के नियामक होते हैं:

  • नीति-निर्धारण एवं मंत्रिपरिषद का नेतृत्व: अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने वाली मंत्रिपरिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार, वे उस सूर्य के समान हैं जिसके इर्द-गिर्द अन्य मंत्री परिक्रमा करते हैं।
  • राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य सेतु: अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे संघ के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को संप्रेषित करें।
  • राष्ट्रीय नेतृत्व एवं कूटनीतिक धुरी: राष्ट्रीय आपदाओं, नीति आयोग, कैबिनेट समितियों और सामरिक नीति के माध्यम से प्रधानमंत्री संकट प्रबंधन तथा विदेश नीति का सर्वोच्च दिशा-निर्देशन करते हैं।

सत्ता के केंद्रीकरण से जुड़ी प्रमुख चिंताएं

विशाल विधायी बहुमत और मजबूत राजनीतिक कद के चलते अक्सर सत्ता के अति-केंद्रीकरण को लेकर प्रश्न उठते हैं:

  • प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का अत्यधिक वर्चस्व: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की अति-सक्रियता और नीतिगत निर्णयों के केंद्रीकरण से पारंपरिक कैबिनेट प्रणाली की सामूहिक भूमिका तथा मंत्रालयों की स्वायत्तता प्रभावित होती है।
  • संसदीय प्रक्रियाओं का क्षरण: मजबूत दलीय बहुमत के दौर में 'प्रधानमंत्रीय सरकार' की प्रवृत्ति उभरती है, जिसमें विस्तृत विधायी विमर्श के स्थान पर अध्यादेशों (अनुच्छेद 123) का त्वरित प्रयोग और दलबदल विरोधी कानून के कारण सांसदों की स्वतंत्र समीक्षा सीमित हो जाती है।
  • सहकारी संघवाद पर दबाव: केंद्रीय योजनाओं, राजकोषीय प्राथमिकताओं तथा विवेकाधीन शक्तियों के केंद्रीकरण से कई बार राज्यों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता संकुचित होने की आशंका बनी रहती है।

संवैधानिक एवं संस्थागत सुरक्षा उपाय

भारतीय संविधान ने शक्ति के दुरुपयोग को रोकने तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की हैं:

  • सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत: अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और बजट अस्वीकृति जैसे संसदीय उपकरण सरकार पर नियंत्रण रखते हैं।
  • राष्ट्रपति की पुनर्विचार शक्ति: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में परंतु जोड़कर राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वे मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।
  • संसदीय समितियां: लोक लेखा समिति (PAC), प्राकलन समिति और विभागीय स्थायी समितियां कार्यपालिका की नीतियों और व्यय की गहन संवीक्षा करती हैं।
  • स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा: उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मूल संरचना का सिद्धांत (केशवानंद भारती वाद) तथा एस. आर. बोम्मई वाद (1994) में दिए गए दिशा-निर्देश कार्यपालिका के मनमाने फैसलों पर प्रभावी संवैधानिक अंकुश लगाते हैं।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री पद की लोकतांत्रिक गरिमा व्यक्तिगत शक्ति के संचय में नहीं, अपितु संस्थागत उत्तरदायित्व और सहकारी संघवाद के सुदृढ़ीकरण में निहित है। एक जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि मजबूत नेतृत्व के साथ-साथ संसदीय जवाबदेही और कैबिनेट के सामूहिक निर्णय-निर्माण की परंपरा निरंतर अक्षुण्ण बनी रहे।

याद रखने योग्य तथ्य

quote
“यदि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है, तो वह भारत के प्रधानमंत्री हैं, न कि संघ के राष्ट्रपति।”
— डॉ. बी. आर. आम्बेडकर
definition
सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility)

अनुच्छेद 75(3) के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है; किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित होना पूरी सरकार का पतन सुनिश्चित करता है।

case study
एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है, जिससे संघ द्वारा राज्यों पर मनमानी केंद्रीय शक्ति के प्रयोग पर रोक लगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का प्रभाव कैबिनेट प्रणाली को कमजोर करता है?

जब नीतिगत निर्णयों और समन्वय का केंद्र बिंदु कैबिनेट सचिवालय के बजाय PMO बन जाता है, तो विभागीय स्वायत्तता सीमित हो सकती है और कैबिनेट की सामूहिक चर्चा औपचारिक बनकर रह सकती है।