UPSC MainsGeneral Studies Paper IIndian Polityअभ्यास प्रश्न

प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं संवैधानिक संस्थाओं पर प्रभाव

प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति का अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है?

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उत्तर कैसे लिखें

सर्वप्रथम भारतीय संविधान के तहत वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति और संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद कैबिनेट प्रणाली बनाम प्रधानमंत्रीय शासन के संदर्भ में प्रधानमंत्री की शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अंत में विधायिका, न्यायपालिका, स्वायत्त निकायों एवं संघवाद पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हुए संतुलनकारी निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

आदर्श उत्तर

467 शब्द

भूमिका

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के तहत प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख हैं। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रमुख हैं, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं।

प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण

संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री शासन तंत्र की धुरी के रूप में कार्य करते हैं, किंतु शक्तियों के अत्यधिक संकेंद्रण ने नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं:

  • नीतिगत नेतृत्व बनाम PMO का वर्चस्व: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) और नीति आयोग जैसी शीर्ष संस्थाओं के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आलोचकों के अनुसार, सामूहिक उत्तरदायित्व वाली पारंपरिक 'कैबिनेट प्रणाली' के स्थान पर 'प्रधानमंत्रीय शासन' (Prime Ministerial form of government) का प्रभाव बढ़ा है, जहाँ अधिकांश प्रमुख नीतिगत निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा संचालित होते हैं।
  • समन्वय बनाम शक्तियों का केंद्रीकरण: अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की मुख्य कड़ी हैं। हालाँकि, अत्यधिक केंद्रीकरण से व्यक्तिगत मंत्रियों की स्वायत्तता सीमित होती है और नियंत्रण एवं संतुलन (Checks and Balances) का सिद्धांत प्रभावित होता है।

संवैधानिक एवं अन्य संस्थाओं पर बढ़ती शक्ति का प्रभाव

कार्यपालिका के अत्यधिक शक्तिशाली होने से शासन के अन्य अंगों और स्वतंत्र संस्थाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है:

  • संसदीय निगरानी का क्षरण: स्पष्ट और मजबूत बहुमत होने की स्थिति में संसद द्वारा कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने की क्षमता कमजोर पड़ती है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) के अनुसार, 17वीं लोकसभा में केवल 16% विधेयकों को विस्तृत समीक्षा हेतु संसदीय स्थायी समितियों के पास भेजा गया। इसके अतिरिक्त, अध्यादेशों (अनुच्छेद 123) का अत्यधिक उपयोग तथा गिलोटीन के माध्यम से बिना पर्याप्त चर्चा के बजट व विधेयकों का पारित होना विधायी उत्तरदायित्व को कम करता है।
  • स्वायत्त संस्थाओं की स्वतंत्रता पर दबाव: अत्यधिक केंद्रित कार्यपालिका से निर्वाचन आयोग (ECI), सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली और स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ता है। नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका को भी समय-समय पर दिशा-निर्देश देने पड़े हैं।
  • न्यायपालिका के साथ संस्थागत तनाव: सशक्त कार्यपालिका के दौर में कॉलेजियम प्रणाली, न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा न्यायिक समीक्षा के दायरे को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच मतभेद व संस्थागत टकराव उभरते हैं।
  • संघीय संतुलन पर प्रभाव: एस. आर. बोम्मई वाद (1994) में संघवाद को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। केंद्र में सत्ता के अत्यधिक संकेंद्रण से राज्यपाल के पद की भूमिका, केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र तथा समवर्ती सूची के विषयों पर राज्यों से अपर्याप्त विमर्श के कारण केंद्र-राज्य तनाव बढ़ता है।

निष्कर्ष

त्वरित नीतिगत निर्णयों और राजनीतिक स्थिरता के लिए एक सशक्त प्रधानमंत्री का नेतृत्व महत्वपूर्ण है। तथापि, डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार संसदीय व्यवस्था में स्थिरता के साथ-साथ निरंतर उत्तरदायित्व भी अनिवार्य है; अतः प्रधानमंत्री की शक्तियों और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता के मध्य लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

याद रखने योग्य तथ्य

case study
शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974)

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल औपचारिक प्रमुख हैं तथा वे वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं।

statistic

17वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान केवल 16% विधेयकों को विस्तृत संवीक्षा के लिए स्थायी संसदीय समितियों के पास भेजा गया।

— PRS Legislative Research
case study
एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)

सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की पीठ ने संघवाद को संविधान का 'मूल ढांचा' घोषित किया और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति की न्यायिक समीक्षा को अनिवार्य बनाया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कैबिनेट प्रणाली और 'प्रधानमंत्रीय शासन' में क्या अंतर है?

कैबिनेट प्रणाली में निर्णय सामूहिक उत्तरदायित्व और मंत्रिमंडल के सामूहिक विमर्श पर आधारित होते हैं, जबकि प्रधानमंत्रीय शासन में नीति-निर्माण और निर्णय प्रक्रिया मुख्य रूप से प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय (PMO) के इर्द-गिर्द केंद्रित हो जाती है।