UPSC MainsGeneral Studies Paper IIndian Societyअभ्यास प्रश्न

विवाह: संस्कार या सामाजिक अनुबंध

क्या विवाह एक संस्कार है, कि सामाजिक अनुबंध के लिहाज से संस्कार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है?

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उत्तर कैसे लिखें

विवाह की पारंपरिक अवधारणा (धार्मिक संस्कार) को स्पष्ट करते हुए उत्तर आरंभ करें। इसके बाद वैधानिक, न्यायिक और समाजशास्त्रीय आधारों पर इसके सामाजिक-कानूनी अनुबंध के रूप में विकसित हो रहे स्वरूप का विश्लेषण करें और अंत में दोनों के सह-अस्तित्व व संतुलन पर निष्कर्ष दें।

आदर्श उत्तर

378 शब्द

भूमिका

भारतीय समाज में विवाह पारंपरिक रूप से एक पवित्र 'संस्कार' रहा है, जिसके मूलभूत उद्देश्य धर्म, प्रजा और रति माने गए हैं। तथापि, समकालीन समय में वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण और कानूनी सुधारों के प्रभाव से विवाह अब केवल धार्मिक बंधन न रहकर एक 'सामाजिक-कानूनी अनुबंध' (Social Contract) के रूप में भी रूपांतरित हो रहा है।

1. संस्कार के रूप में विवाह की निरंतरता

पारंपरिक और न्यायिक दोनों ही दृष्टियों से भारत में विवाह की संस्कारिक प्रकृति अभी भी अक्षुण्ण बनी हुई है:

  • न्यायिक पुष्टि: 'डॉली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल' मामले (2024) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है, न कि कोई वाणिज्यिक लेन-देन। हिंदू विवाह अधिनियम (HMA), 1955 की धारा 7 के तहत विवाह की वैधता के लिए आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान (जैसे सप्तपदी) अनिवार्य हैं।
  • वैवाहिक गठबंधन (Affinal Alliance): समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विवाह रक्त संबंध नहीं, बल्कि एक प्रगाढ़ 'वैवाहिक गठबंधन' है जो दो परिवारों और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच निरंतरता और सामाजिक सुदृढ़ता स्थापित करता है।

2. सामाजिक-कानूनी अनुबंध की ओर बदलाव के प्रमाण

बदलते सामाजिक परिवेश और विधिक ढाँचे के कारण विवाह की अनुबंधीय प्रकृति सुदृढ़ हुई है:

  • वि-कर्मकांडीकरण (De-ritualization): समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह के अनुसार, आधुनिक विवाहों में पारंपरिक धार्मिक कर्मकांडों की गंभीरता घट रही है, जबकि दिखावटी उपभोग (Conspicuous Consumption) और बाह्य सामाजिक प्रदर्शन में वृद्धि हुई है।
  • व्यक्तिगत स्वायत्तता (Individual Autonomy): विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954 के प्रावधानों के अंतर्गत विवाह पारिवारिक स्वीकृति के बजाय व्यक्तिगत पसंद और समानतावादी मूल्यों (Egalitarian Model) पर आधारित एक नागरिक अनुबंध बन चुका है।
  • जनसांख्यिकीय और संरचनात्मक बदलाव: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, महिलाओं की पहली शादी की औसत आयु बढ़कर 19.2 वर्ष हो गई है। इसके साथ ही विवाह-विच्छेद (तलाक) की बढ़ती दरें इसकी पारंपरिक अपरिवर्तनीयता (Indissolubility) को चुनौती देती हैं।
  • वैकल्पिक संबंधों की विधिक स्वीकृति: 'इंद्रा शर्मा बनाम वी.के.वी. शर्मा' मामले (2013) में लिव-इन संबंधों को कानूनी संरक्षण दिया जाना और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC, 2024) में लिव-इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण, विवाह संस्था के संविधात्मक व कानूनी पुनर्गठन को रेखांकित करते हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, भारतीय समाज में विवाह संस्था समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि यह पारंपरिक संस्कार की आध्यात्मिक व सामाजिक शुचिता तथा आधुनिक अनुबंध की व्यक्तिगत स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए एक प्रगतिशील संक्रमण के दौर से गुजर रही है।

याद रखने योग्य तथ्य

case study
डॉली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल (2024)

सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू विवाह अधिनियम (1955) के तहत हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है, जिसे वैध मानने के लिए धारा 7 के तहत सप्तपदी जैसे पारंपरिक अनुष्ठानों का संपन्न होना अनिवार्य है।

statistic

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, भारत में महिलाओं की पहली शादी की मध्यिका आयु बढ़कर 19.2 वर्ष दर्ज की गई है।

— NFHS-5
scheme
विशेष विवाह अधिनियम, 1954

यह कानून किसी भी धार्मिक कर्मकांड के बिना दो वयस्कों को नागरिक अनुबंध के आधार पर अंतर-धार्मिक या अंतर-जातीय विवाह पंजीकृत करने का अधिकार प्रदान करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या भारतीय विधि में विवाह को पूर्णतः अनुबंध माना गया है?

नहीं, भारतीय विधि में विवाह की प्रकृति मिश्रित है। जहाँ विशेष विवाह अधिनियम इसे पूर्ण नागरिक अनुबंध मानता है, वहीं हिंदू विवाह अधिनियम और न्यायिक निर्णय इसमें धार्मिक अनुष्ठानों एवं संस्कारिक स्वरूप को अनिवार्य मानते हैं।