उत्तर प्रदेश फर्जी दवा कार्रवाई और प्रवर्तन कदम
स्रोत:aninews ↗

क्यों मायने रखता है
यह कार्रवाई सार्वजनिक स्वास्थ्य पर यूपी सरकार के फोकस और नव-अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, विशेष रूप से संगठित अपराध पर इसके प्रावधानों के व्यावहारिक अनुप्रयोग को रेखांकित करती है। राज्य के प्रशासनिक उपायों और समकालीन कानूनी ढांचों का अध्ययन करने वाले UPPSC अभ्यर्थियों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
नकली दवाओं के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार की 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति के तहत, UP FSDA और गाजियाबाद क्राइम ब्रांच के एक संयुक्त अभियान में देहरादून में एक अवैध दवा निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया गया। इस प्रवर्तन कार्रवाई के परिणामस्वरूप दो गिरफ्तारियां हुईं और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 111 (संगठित अपराध) के तहत एक मामला दर्ज किया गया, जो उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून प्रवर्तन के प्रति एक मजबूत दृष्टिकोण को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- यूपी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) और गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने देहरादून में एक अवैध दवा निर्माण कारखाने पर छापेमारी की।
- यह अभियान योगी आदित्यनाथ सरकार की नकली दवाओं के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत शुरू किया गया था।
- जांच की शुरुआत लखनऊ के अमीनाबाद में हुई एक छापेमारी के बाद हुई, जिससे नकली दवाओं की एक बड़ी आपूर्ति श्रृंखला का पर्दाफाश हुआ।
- हाल ही में लागू की गई भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 111 (संगठित अपराध) के तहत एक मामला दर्ज किया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023
भारत की नई व्यापक आपराधिक संहिता जो IPC का स्थान लेती है। विशेष रूप से, इसकी धारा 111 संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित और दंडित करती है, जिसमें अवैध सामानों और नकली दवाओं की तस्करी शामिल है, तथा आपराधिक सिंडिकेट्स को ध्वस्त करने के लिए कठोर दंड का प्रावधान करती है।
UPSC context
GS Papers 2 & 3 (शासन व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा)। भारत के आधुनिक आपराधिक न्याय ढांचे और संगठित अपराध से निपटने वाले नए कानूनों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA)
एक राज्य-स्तरीय नियामक निकाय (जैसे, उत्तर प्रदेश में) जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम (Drugs and Cosmetics Act) जैसे कानूनों के तहत दवा सुरक्षा और खाद्य मानकों को लागू करने, तथा नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर 2 (स्वास्थ्य, नियामक निकाय)। विकेंद्रीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन और फार्मास्युटिकल गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ज़ीरो टॉलरेंस नीति
प्राधिकारियों द्वारा अपनाया गया एक सख्त कानून प्रवर्तन दृष्टिकोण, जो बिना किसी उदारता के विशिष्ट अपराधों (जैसे नकली दवा सिंडिकेट) के लिए गंभीर और तत्काल कानूनी परिणामों को अनिवार्य करता है, जिसका उद्देश्य निवारक प्रभाव (deterrence) को अधिकतम करना और सार्वजनिक कल्याण की रक्षा करना है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 4 (शासन व्यवस्था, नीतिशास्त्र)। यह कठोर प्रशासनिक प्रवर्तन मॉडलों बनाम लोक नीति के परिणामों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
CDSCO भारत में दवा निर्माण लाइसेंस प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एकमात्र प्राधिकरण है।
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत, राज्य औषधि प्राधिकरण विनिर्माण और वितरण लाइसेंस जारी करते हैं, जबकि CDSCO केवल नई दवाओं और आयात को मंजूरी देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्र और राज्यों के बीच दवा नियामक शक्तियां किस प्रकार विभाजित हैं?
- केंद्रीय (CDSCO): नई दवाओं को मंजूरी देता है, क्लिनिकल परीक्षणों की निगरानी करता है, आयातित दवाओं को विनियमित करता है, और राज्य-स्तरीय नियामक निकायों के साथ समन्वय करता है।
- राज्य प्राधिकरण: विनिर्माण, बिक्री और वितरण के लिए लाइसेंस जारी करना; राज्य के भीतर नकली दवा इकाइयों के खिलाफ निरीक्षण करना और कार्रवाई करना।
भारत में संगठित अपराध के लिए नया कानूनी ढांचा क्या है?
- BNS की धारा 111: भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, धारा 111 के तहत 'संगठित अपराध' को केंद्रीय रूप से संहिताबद्ध करती है, जो कि पूर्ववर्ती IPC 1860 में अनुपस्थित एक प्रावधान था।
- विस्तारित दायरा: आधुनिकीकृत परिभाषा स्पष्ट रूप से आर्थिक अपराधों, साइबर अपराधों, जमीन हड़पने और मानव तस्करी को निरंतर जारी रहने वाली अवैध गतिविधियों के रूप में शामिल करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
नकली दवाएं + वैश्विक फार्मा व्यापार
नकली दवाओं का नियमन भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू अवैध विनिर्माण "विकासशील दुनिया की फार्मेसी" के रूप में भारत के रणनीतिक सॉफ्ट-पावर दर्जे को खतरे में न डाले।
आपराधिक कानून + संघवाद
BNS 2023 में संगठित अपराध का केंद्रीय संहितीकरण कानून प्रवर्तन के उस अंतराल को पाटता है, जिसे पहले महाराष्ट्र के MCOCA और उत्तर प्रदेश के UPCOCA जैसे राज्य-विशिष्ट कानूनों द्वारा टुकड़ों में पूरा किया जाता था।
BNS 2023 और IPC 1860 के बीच तुलना करने वाले एक प्रीलिम्स प्रश्न की अत्यधिक संभावना है, जो 'संगठित अपराध' (Organised Crime) के नए केंद्रीय संहिताकरण पर केंद्रित हो।
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