ग्लोबल साउथ से राजनीतिक विपक्ष के लिए लोकतांत्रिक सबक
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख राजनीतिक विपक्ष की भूमिका, चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियों और भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर GS Paper 2 में परिष्कृत एवं बहुआयामी उत्तर लिखने के लिए अत्यंत मूल्यवान है। इसमें ग्लोबल साउथ के तुलनात्मक मॉडलों के साथ-साथ अत्यधिक विश्लेषणात्मक और शैक्षणिक रूपरेखाएं (जैसे लोकतांत्रिक सह-अस्तित्व पर Przeworski के सिद्धांत और चुनावी निष्पक्षता के 11 आयामों पर Pippa Norris का सिद्धांत) प्रदान की गई हैं।
सारांश
योगेंद्र यादव गिरती चुनावी शुचिता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारतीय राजनीतिक विपक्ष के सामने मौजूद इस गंभीर असमंजस पर चर्चा करते हैं कि वे चुनावों में भाग लें या उनका बहिष्कार करें। पिप्पा नॉरिस द्वारा निर्धारित शुचिता के 11 मानकों में से कई पर भारत के चुनावी स्तर में आई गिरावट को स्वीकार करते हुए भी, वे तर्क देते हैं कि बहिष्कार एक प्रतिकूल रणनीति है। एडम प्रज़ेवोर्स्की जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतकारों और ग्लोबल साउथ के अधिनायकवादी शासनों (जैसे बेलारूस और हंगरी) के तुलनात्मक अध्ययनों का हवाला देते हुए, यादव यह दर्शाते हैं कि त्रुटिपूर्ण चुनावों में भाग लेना महत्वपूर्ण संगठनात्मक स्थान प्रदान करता है, लोकतांत्रिक नागरिकों को प्रशिक्षित करता है, राज्य की धोखाधड़ी को उजागर करता है और जन-वैधता का दबाव बनाए रखता है जब तक कि कोई वास्तविक जन राजनीतिक लहर लोकतांत्रिक गिरावट को पलट न दे।
मुख्य बिंदु
- चुनावों का औचित्य: एडम प्रज़ेवोर्स्की (Adam Przeworski) की पुस्तक 'Why Bother with Elections?' का संदर्भ लेते हुए, अत्यधिक विभाजित समाजों में चुनाव मुख्य रूप से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और गृहयुद्ध में फंसे बिना सत्ता के हस्तांतरण को सक्षम करने का कार्य करते हैं।
- चुनावी अखंडता ढांचा (Electoral Integrity Framework): पिप्पा नॉरिस, रिचर्ड डब्ल्यू. फ्रैंक और फेरान मार्टिनेज आई कोमा का 11-आयामी चक्र चुनावों की निष्पक्षता का आकलन करता है। ऐतिहासिक रूप से चुनाव अभियान के वित्तपोषण (campaign finance) के मामले में चुनौतीपूर्ण रहे भारत के हालिया चुनावी पारिस्थितिकी तंत्र (electoral ecosystem) के बारे में यह तर्क दिया गया है कि इसमें तटस्थ चुनावी अधिकारियों, पारदर्शी प्रक्रियाओं, निष्पक्ष मीडिया पहुंच और निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं जैसे आयामों में गिरावट देखी गई है।
- चुनावों का बहिष्कार क्यों विफल रहता है: नैतिक रूप से, राजनीतिक विपक्ष को बहिष्कार करने से पहले गड़बड़ियों के संबंध में व्यापक जन सहमति और जागरूकता का निर्माण करना चाहिए। रणनीतिक रूप से, वैश्विक डेटा दर्शाता है कि चुनाव बहिष्कार तब तक अप्रभावी रहते हैं जब तक कि वे मतदान प्रतिशत (turnout) को भारी रूप से कम न कर दें; इसके बजाय, चुनाव लड़ने से कैडरों की भर्ती करने, नागरिकों को लामबंद करने और राजनीतिक पूंजी बनाने के लिए महत्वपूर्ण 'संगठनात्मक स्थान' (organizational spaces) सुरक्षित रहते हैं।
- ग्लोबल साउथ / तुलनात्मक राजनीति के सबक: बेलारूस (2020) और हंगरी जैसे अत्यधिक प्रतिबंधित माहौल में भी, त्रुटिपूर्ण चुनावों में विपक्ष की भागीदारी मतदाता भावना का विश्वसनीय प्रमाण उत्पन्न करने, लोकतांत्रिक नागरिकों को प्रशिक्षित करने और शासन की वैधता को कम करने में सफल रही।
- लोकप्रिय वैधता की बाधा: आधुनिक चुनावी निरंकुशताएं संरचनात्मक रूप से सीमित होती हैं क्योंकि उन्हें अभी भी लोकप्रिय वैधता के मुखौटे की आवश्यकता होती है। जनता के आक्रोश का एक शक्तिशाली जन-उभार (जिसका ऐतिहासिक उदाहरण आपातकाल के बाद भारत का 1977 का चुनाव है) अंततः चुनावी हेरफेर को दरकिनार और परास्त कर सकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत निर्वाचन आयोग
भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्थायी, स्वायत्त संवैधानिक निकाय, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष राष्ट्रीय और राज्य विधायी चुनावों के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper II: संवैधानिक निकाय। यह संस्थागत स्वायत्तता, चुनावी शासन, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं शक्तियों की समझ का परीक्षण करता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
प्रमुख कानून (वर्ष 1950 और 1951 में अधिनियमित) जो भारत में चुनावों के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं, जिसमें सीटों का आवंटन, परिसीमन, मतदाताओं की योग्यता, चुनाव संचालन और उम्मीदवारों की अयोग्यता का विस्तृत विवरण शामिल है।
UPSC context
GS Paper II: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। यह उम्मीदवारों, दलों और चुनावी आचरण को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों की समझ का परीक्षण करता है।
परिसीमन अधिनियम
संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत अधिनियमित संसदीय कानून, जो जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की क्षेत्रीय सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए एक परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) के गठन को अनिवार्य करता है।
UPSC context
GS Paper II: चुनाव और संवैधानिक निकाय। यह संघीय सीटों के आवंटन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और चुनावी सीमाओं के पुनर्निर्धारण (परिसीमन) की समझ का परीक्षण करता है।
स्वराज इंडिया
योगेंद्र यादव और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा 2016 में शुरू किया गया एक पंजीकृत, गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जो वैकल्पिक राजनीति, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (स्वराज) और जमीनी स्तर पर नागरिक सशक्तिकरण पर जोर देता है।
UPSC context
GS Paper II: Pressure Groups, Political Parties, and Civil Society. यह वैकल्पिक राजनीतिक आंदोलनों और भारत में राजनीतिक दलों के विकास की समझ का परीक्षण करता है।
भारत जोड़ो अभियान
संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक संस्थानों और संघवाद को राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा संस्थागत क्षरण से बचाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा समन्वित एक नागरिक समाज मंच और पहल।
UPSC context
GS Paper II: सिविल सोसायटी और दबाव समूहों (Pressure Groups) की भूमिका। यह लोकतांत्रिक लामबंदी में गैर-दलीय राजनीतिक संरचनाओं की भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
वर्ष 2023 के अधिनियम के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली वैधानिक चयन समिति के सदस्य भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी भी बने हुए हैं।
2023 के अधिनियम ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) को प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से बदलकर अनूप बरनवाल (2023) मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले को दरकिनार कर दिया।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उन्हें हटाने के लिए संवैधानिक और विधायी ढांचा क्या है?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 324(2) राष्ट्रपति को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन, ये नियुक्तियां करने का अधिकार देता है।
- नियुक्ति प्रक्रिया: 2023 के अधिनियम के तहत, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े दल के नेता) और एक कैबिनेट मंत्री का पैनल नियुक्तियों की सिफारिश करता है।
- निष्कासन में असमानता: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने चुनावी अखंडता (electoral integrity) को बुनियादी ढांचे के सिद्धांत (Basic Structure doctrine) से किस प्रकार जोड़ा है?
- मूल संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) की स्थिति: इन्दिरा नेहरू गांधी मामले (1975) में, न्यायालय ने यह माना था कि 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' बुनियादी ढांचे (Basic Structure) का हिस्सा हैं।
- पूर्ण शक्तियां (Plenary Powers): मोहिंदर सिंह गिल (1977) मामले में, SC ने घोषित किया था कि चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए Article 324 शक्ति के एक पूर्ण भंडार (plenary reservoir of power) के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
चुनावी सुधार + ग्लोबल साउथ में लोकतंत्र का पीछे हटना
भारत की घरेलू संस्थागत चुनौतियों (जैसे कि चुनाव प्रचार वित्तपोषण और ECI की निष्पक्षता) को ग्लोबल साउथ में तुलनात्मक राजनीतिक बदलावों के साथ जोड़ना लोकतांत्रिक गिरावट (democratic backsliding) पर जटिल GS-II प्रश्नों को हल करने में मदद करता है।
मूल संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) + विधायी संप्रभुता
'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' को मूल ढांचे (Basic Structure) का हिस्सा घोषित करने और चुनाव आयोग (ECI) की नियुक्तियों पर कार्यकारी प्रभाव को बदलने वाले कानून पारित करने के बीच का टकराव, GS-II के शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को दर्शाता है।
ECI नियुक्तियों में न्यायिक आदेशों से विधायी ढांचों की ओर होने वाला यह बदलाव संभवतः 2026 में शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) के सिद्धांत के तहत परखा जाएगा।
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