असम नागरिक मिलिशिया योजना और हिंसा पर राज्य का एकाधिकार
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख आंतरिक सुरक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बहस को संबोधित करता है: क्या राज्य आत्मरक्षा और उग्रवाद विरोध (counter-insurgency) के लिए नागरिकों को हथियारबंद कर सकता है या उसे ऐसा करना चाहिए। यह असम की वर्तमान नीति को सलवा जुडुम (Salwa Judum) के ऐतिहासिक उदाहरण से जोड़ता है, जो सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन (border area management), आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और राज्य एवं गैर-राज्य कारकों (state and non-state actors) की भूमिका पर GS3 के उत्तरों के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है।
सारांश
यह संपादकीय संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों में पात्र स्थानीय समुदायों को हथियारबंद करने के असम सरकार के निर्णय की आलोचना करता है। छत्तीसगढ़ के विनाशकारी 'Salwa Judum' अभियान, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया था, के साथ समानता दिखाते हुए, यह लेख तर्क देता है कि कानून प्रवर्तन को नागरिकों को सौंपना हिंसा पर राज्य के एकाधिकार को धुंधला करता है। इसके अलावा, इससे हथियारों के उग्रवादियों के हाथों में जाने का जोखिम है और यह उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर में हिंसा को और बढ़ा सकता है। लेखक का तर्क है कि सरकार को नागरिक मिलिशिया बनाने के बजाय संस्थागत कानून प्रवर्तन और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- असम सरकार का संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से बांग्लादेश सीमा के पास, पात्र स्वदेशी नागरिकों को सशस्त्र करने का निर्णय आंतरिक सुरक्षा के प्रति एक त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण है।
- यह नीति कानून प्रवर्तन और निजी नागरिकों के बीच की रेखाओं को धुंधला करती है, जिससे हिंसा पर राज्य के कानूनी एकाधिकार को आउटसोर्स किया जा रहा है।
- ऐतिहासिक रूप से, छत्तीसगढ़ में 'सलवा जुडूम' जैसी समान रणनीतियों के कारण मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ और अंततः सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्हें अवैध घोषित कर दिया गया।
- असम जैसे उग्रवाद-प्रभावित राज्य में, नागरिकों के बीच अधिक आग्नेयास्त्रों के प्रसार से इन हथियारों के ग्रे मार्केट में पहुँचने और उग्रवादियों के हाथों में पड़ने का जोखिम रहता है।
- नागरिकों को हथियारबंद करने के बजाय, राज्य को संस्थागत कानून प्रवर्तन को मजबूत करने और सीमा प्रबंधन में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
सलवा जुडूम
छत्तीसगढ़ में एक राज्य-प्रायोजित मिलिशिया (2005–2011) जिसमें नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए सशस्त्र आदिवासी युवा शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए 2011 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
UPSC context
GS-III (आंतरिक सुरक्षा)। राज्य-संचालित उग्रवाद-विरोधी रणनीतियों और सुरक्षा नीतियों की न्यायिक निगरानी के विश्लेषण के लिए प्रासंगिक।
उल्फा (इंडिपेंडेंट)
परेश बरुआ के नेतृत्व वाला यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम का वार्ता-विरोधी और कट्टरपंथी धड़ा। यह एक संप्रभु असम की मांग करता है और म्यांमार स्थित ठिकानों से अपना सशस्त्र संघर्ष जारी रखे हुए है।
UPSC context
GS-III (उत्तर-पूर्व उग्रवाद)। उग्रवादी समूहों की खंडित प्रकृति और शांति वार्ताओं में आने वाली बाधाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
हिंसा पर राज्य का एकाधिकार
मैक्स वेबर की एक समाजशास्त्रीय अवधारणा जिसके अनुसार केवल राज्य के पास ही अपने क्षेत्र के भीतर भौतिक बल का उपयोग करने या उसे अधिकृत करने का वैध अधिकार होता है।
UPSC context
GS-II/GS-III (गवर्नेंस/सुरक्षा)। राज्य की मूल जिम्मेदारियों और कानून प्रवर्तन के निजीकरण के जोखिमों की समझ का परीक्षण करता है।
स्वदेशी शस्त्र लाइसेंसिंग नीति
सीमावर्ती क्षेत्रों में कथित सुरक्षा खतरों और जनसांख्यिकीय चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए "मूल निवासियों" को शस्त्र लाइसेंस जारी करने का असम कैबिनेट का 2025 का एक निर्णय।
UPSC context
GS-III (आंतरिक सुरक्षा/सीमा प्रबंधन)। संवेदनशील क्षेत्रों में समुदाय-आधारित सुरक्षा बनाम संस्थागत पुलिसिंग के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
ग्राम रक्षा दल (VDPs)
असम में ग्रामीण पुलिसिंग के लिए स्थापित समुदाय-आधारित स्वैच्छिक संगठन, जिन्हें सरकार दूरदराज के क्षेत्रों में कानून प्रवर्तन में सहायता प्रदान करने के लिए आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती है।
UPSC context
GS-III (आंतरिक सुरक्षा)। यह सामुदायिक पुलिसिंग मॉडल और व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय भागीदारी से संबंधित है।
नंदिनी सुंदर निर्णय (2011)
2011 का ऐतिहासिक निर्णय (नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य), जिसने अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन का हवाला देते हुए उग्रवाद-विरोधी अभियानों के लिए अप्रशिक्षित नागरिकों को हथियारबंद करने पर रोक लगा दी थी।
UPSC context
GS-II (न्यायपालिका/मौलिक अधिकार)। संघर्ष क्षेत्रों में राज्य की शक्ति की संवैधानिक सीमाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल।
प्रारंभिक ट्रैप
सुप्रीम कोर्ट ने नंदिनी सुंदर मामले में आंतरिक सुरक्षा के लिए नागरिक स्वयंसेवकों को हथियारबंद करने वाली सभी योजनाओं को असंवैधानिक घोषित किया।
2011 के फैसले ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम को निरस्त कर दिया था। अन्य नागरिक-सशस्त्रीकरण ढांचे, जैसे जम्मू-कश्मीर के विलेज डिफेंस गार्ड्स (VDGs), अभी भी राज्य के प्रावधानों के तहत कानूनी रूप से संचालित होते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
सलवा जुडूम (नंदिनी सुंदर मामला) पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था?
- अनुच्छेद 21: योजना पर रोक लगाते हुए, SC ने व्यवस्था दी कि विद्रोह-रोधी अभियानों में अप्रशिक्षित नागरिकों की तैनाती उनके जीवन के अधिकार को खतरे में डालती है।
- अनुच्छेद 14: इसने कम प्रशिक्षित नागरिक 'विशेष पुलिस अधिकारियों' और नियमित सशस्त्र बलों के बीच एक मनमानी समानता पैदा की।
- संप्रभु कार्य: हिंसा पर वैध एकाधिकार को निजी मिलिशिया को आउटसोर्स करना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के राज्य के संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है।
व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) क्या है?
- उद्देश्य: उन सीमाओं पर तकनीकी समाधान तैनात करता है जहाँ ऊबड़-खाबड़, दलदली या नदीय भू-भाग के कारण भौतिक बाड़ लगाना असंभव है।
- प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ: घुसपैठ के खिलाफ एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक बैरियर बनाने के लिए थर्मल इमेजर, रडार, एयरोस्टेट और अंडरग्राउंड सेंसर का उपयोग करता है।
- BOLD-QIT: असम के धुबरी जिले में बिना बाड़ वाली ब्रह्मपुत्र नदी सीमा की निगरानी के लिए एक विशिष्ट CIBMS परियोजना तैनात की गई है।
अंतर-विषय पैटर्न
सीमा प्रौद्योगिकी बनाम मिलिशिया नीतियां
बांग्लादेश सीमा के पास नागरिकों को हथियारबंद करने का कदम, सुभेद्य (porous) और नदीय क्षेत्रों के प्रबंधन में CIBMS और BOLD-QIT जैसी तकनीक-आधारित पहलों में निरंतर बनी रहने वाली खामियों को रेखांकित करता है।
J&K VDGs बनाम असम मिलिशिया
असम का प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर (J&K) के विलेज डिफेंस गार्ड्स (VDGs) के समानांतर है, जो विजिलांटिज्म (vigilantism), उग्रवाद-रोधी नैतिकता और हिंसा पर राज्य के एकाधिकार (State's monopoly on violence) से संबंधित ओवरलैपिंग GS-3 प्रश्न उठाता है।
GS-3 आंतरिक सुरक्षा के प्रश्नों में तकनीक-संचालित सीमा प्रबंधन (CIBMS) और नागरिक मिलिशिया (civilian militias) के सामाजिक-कानूनी खतरों के बीच तुलना किए जाने की संभावना है।
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