महिला सशक्तिकरण और विधायी उत्तरदायित्व सुधार
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख राजनीतिक प्रतिनिधित्व (Women's Reservation Bill) और विधायी विधानसभाओं की घटती उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण GS2 विषयों पर प्रकाश डालता है। 'no work, no pay' और कम से कम 60 बैठकों की अनिवार्यता जैसे प्रस्ताव इस बात के महत्वपूर्ण आलोचनात्मक मूल्यांकन हैं कि विधायी प्रक्रिया में सुधार कैसे किया जाए और निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाए।
सारांश
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुपति में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय और विधायी समितियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम (विधायिकाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना) की परिवर्तनकारी क्षमता और 100% महिला साक्षरता पर जोर दिया गया। इसके साथ ही, विधायी निकायों के कामकाज के संबंध में महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव दिया गया, जिनमें विशेष रूप से अनुपस्थित विधायकों के लिए 'no work, no pay' नियम लागू करना और विधायी जवाबदेही व प्रभावी बहस सुनिश्चित करने के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 60 विधानसभा बैठकें अनिवार्य करना शामिल है।
मुख्य बिंदु
- महिला सशक्तिकरण पर संसदीय और विधायी समितियों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन तिरुपति में आयोजित किया गया, जो 'विकसित भारत' के विज़न को आकार देने वाली महिलाओं पर केंद्रित था।
- लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभाव पर जोर दिया, जो लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है।
- आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों की अनुपस्थिति और विधानसभा सत्रों के बार-बार होने वाले बहिष्कार पर अंकुश लगाने के लिए 'नो वर्क, नो पे' नीति का प्रस्ताव रखा।
- सार्थक बहस सुनिश्चित करने और जनता की आवाज़ को मुखर करने के लिए विधानसभाओं हेतु प्रति वर्ष कम से कम 60 बैठकें अनिवार्य करने की पुरजोर मांग की गई थी।
- सम्मेलन ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक बुनियादी कदम के रूप में बालिकाओं के बीच 100% साक्षरता प्राप्त करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया।
महत्वपूर्ण शब्द
नारी शक्ति वंदन अधिनियम
106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 15 वर्षों की अवधि के लिए महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है।
UPSC context
GS-II: भारतीय संविधान, संसद और राज्य विधानमंडल; महत्वपूर्ण संशोधनों और कमजोर वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के ज्ञान का परीक्षण करता है।
विकसित भारत @2047
2047 तक भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने का सरकार का दीर्घकालिक विजन, जो चार प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है: युवा, गरीब, महिलाएँ और किसान।
UPSC context
GS-II/GS-III: शासन और सामाजिक-आर्थिक विकास; निबंधों और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों पर नीति-संबंधी प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
महिलाओं के सशक्तिकरण पर संसदीय समिति
30 सदस्यों (20 LS, 10 RS) की एक स्थायी संयुक्त संसदीय समिति जो विधायी निकायों में महिलाओं की स्थिति, गरिमा और प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने के लिए सरकारी उपायों की निगरानी करती है।
UPSC context
GS-II: संसद और राज्य विधायिकाएं — संरचना और कार्यप्रणाली; विधायी निगरानी तंत्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
विधायी जवाबदेही
निर्वाचित प्रतिनिधियों का सत्रों में उपस्थित होने और बहस करने जैसे कर्तव्यों के निर्वहन का दायित्व; इसमें 'काम नहीं, तो वेतन नहीं' (no work, no pay) और न्यूनतम वार्षिक बैठक के दिनों को अनिवार्य करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
UPSC context
GS-II: संसद और राज्य विधायिकाएं — कार्य संचालन और विधायी प्रभावशीलता एवं अनुशासन के मुद्दे।
तिरुपति संकल्प
2024 के राष्ट्रीय सम्मेलन का एक परिणाम, जिसमें सभी मंत्रालयों में जेंडर लेंस (लैंगिक दृष्टिकोण), संस्थागत जेंडर बजटिंग और उभरती प्रौद्योगिकियों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव दिया गया है।
UPSC context
GS-II: महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं और संस्थागत निकाय; लैंगिक नीति पर हालिया अंतर-विधायी सहमति को दर्शाता है।
जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग
बजटीय प्रक्रिया में लैंगिक दृष्टिकोण को एकीकृत करने और पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर राजकोषीय नीतियों के प्रभाव का आकलन करके लैंगिक समानता प्राप्त करने की एक रणनीति।
UPSC context
GS-II/GS-III: सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास; समावेशी विकास के लिए राजकोषीय उपकरणों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का संविधान राज्य विधानसभाओं के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 60 बैठकें अनिवार्य करता है।
अनुच्छेद 174 केवल यह निर्दिष्ट करता है कि दो सत्रों के बीच का अंतराल छह महीने से अधिक नहीं हो सकता। बैठने के न्यूनतम दिन केवल प्रस्तावित सुधार हैं, संवैधानिक अनिवार्यता नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
महिलाओं के सशक्तिकरण पर समिति क्या है?
- संरचना: यह एक संयुक्त संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य (20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से) शामिल हैं।
- उत्पत्ति: महिलाओं के कल्याण, स्थिति और उत्थान की निगरानी के लिए एक समर्पित निकाय के रूप में पहली बार 1997 में गठित किया गया।
- प्रमुख कार्य: महिला समानता के लिए केंद्र सरकार के उपायों की समीक्षा करता है और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का परीक्षण करता है।
विधायी अनुपस्थिति और सत्रों के संबंध में नियम क्या हैं?
- सीटों की रिक्तता: अनुच्छेद 101(4) और 190(4) के तहत, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उस सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है।
- सत्र अंतराल: अनुच्छेद 174 दो विधायी सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल को छह महीने तक सीमित करता है, जिसमें न्यूनतम दिनों की कोई संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है।
- NCRWC सुधार: संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विधानसभाओं के लिए 50–90 अनिवार्य बैठक दिवसों की सिफारिश की।
अंतर-विषय पैटर्न
106वां CAA + परिसीमन प्रक्रिया
33% महिला आरक्षण कानूनी रूप से अगली जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद होने वाले परिसीमन पर निर्भर है, जो चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण और लैंगिक न्याय के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करता है।
विधायी अनुपस्थिति + संस्थागत गिरावट
'नो वर्क, नो पे' और न्यूनतम बैठकों जैसे प्रस्ताव सीधे GS2 के विषयों जैसे संसदीय उत्पादकता में गिरावट, बार-बार होने वाले व्यवधान और व्यापक विधायी सुधारों की आवश्यकता से जुड़ते हैं।
Expect a 2026 Prelims multi-statement question fusing the 106th CAA's implementation clauses (delimitation) with constitutional session norms.
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