समसामयिकी

सीमांकन और महिला आरक्षण से संघीय चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह विषय GS2 के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण, संघीय समानता, चुनावी सुधारों और आगामी परिसीमन अभ्यास के संगम पर स्थित है, जो आने वाले दशकों में भारत के संघीय और लोकतांत्रिक ढांचे को आकार देगा।

सारांश

यह लेख महिला आरक्षण अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के क्रियान्वयन से जुड़ी जटिल राजनीतिक, संवैधानिक और जनसांख्यिकी चुनौतियों पर चर्चा करता है। चूंकि इस कानून का कार्यान्वयन 2026 के बाद की परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा है, इसलिए यह सीधे तौर पर उत्तर-दक्षिण जनसांख्यिकी विभाजन, दक्षिणी राज्यों की संसदीय सीटों में संभावित कमी और सहकारी संघवाद के सिद्धांतों से जुड़ जाता है।

मुख्य बिंदु

  • महिला आरक्षण अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) का कार्यान्वयन कानूनी रूप से 2026 के बाद की पहली जनगणना के पूरा होने और उसके बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
  • डिलिमिटेशन (परिसीमन) उत्तरी राज्यों (जिन्होंने उच्च जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया) और दक्षिणी राज्यों (जिन्होंने सफलतापूर्वक जनसंख्या को नियंत्रित किया) के बीच जनसांख्यिकीय भिन्नता के कारण एक बड़ी राजनीतिक चुनौती पेश करता है।
  • नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण करने से संसद में दक्षिणी राज्यों के सापेक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कम करके उन्हें दंडित करने का जोखिम पैदा होता है, जिससे संघीय न्यायसंगतता पर चिंताएं बढ़ जाती हैं।
  • महिलाओं के आरक्षण और परिसीमन के बीच की अन्योन्य क्रिया एक जटिल विधायी पहेली पैदा करती है कि उत्तर-दक्षिण राजनीतिक असंतुलन को बढ़ाए बिना निर्वाचन क्षेत्रों को कैसे घुमाया और आरक्षित किया जाए।

महत्वपूर्ण शब्द

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2023, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य करता है, 2026 के बाद की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद लागू होगा।

UPSC context

UPSC GS पेपर II: राजव्यवस्था और शासन - महिला सशक्तिकरण, जेंडर न्याय और संवैधानिक संशोधन।

Source
परिसीमन अधिनियम

नवीनतम जनगणना डेटा के आधार पर आबादी के बीच समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संसदीय और विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की एक विधिक प्रक्रिया।

UPSC context

UPSC GS Paper II: राजव्यवस्था एवं शासन - संसद की संरचना और कार्यप्रणाली, संघीय संतुलन और प्रतिनिधित्व।

Source
संसद

भारत का द्विसदनीय सर्वोच्च विधायी निकाय जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं, जो राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

UPSC GS पेपर II: संसद और राज्य विधायिका - संरचना, कामकाज, कार्य-संचालन और शक्तियाँ।

Source
लोक सभा

भारत के द्विसदनीय संसद का निचला सदन, जो एकल-सदस्यीय क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से भारत के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनता है।

UPSC context

UPSC GS पेपर II: संसद - संरचना, शक्तियाँ, और सीट आवंटन की बहस सहित प्रतिनिधित्व गतिशीलता।

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संबंधित अवधारणाएँ

Polity Parliament and Federalism

भारत में परिसीमन आयोग से जुड़े संवैधानिक प्रावधान और अंतिम रूप (फाइनलिटी) क्या हैं?

  • संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 82 के तहत संसद के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों के आवंटन को फिर से तय करने के लिए प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) बनाए।
  • कानूनी अंतिम रूप देना: एक स्वतंत्र सांविधिक परिसीमन आयोग के माध्यम से स्थापित जिसके आदेशों का कानून का बल होता है और जिन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
  • सीट फ़्रीज़: 42वें संशोधन (1976) ने 1971 की जनगणना के आधार पर सीट आवंटन को फ्रीज कर दिया था, जिसे बाद में 84वें संशोधन (2001) द्वारा 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ा दिया गया।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जनसांख्यकीय भिन्नता और राजकोषीय-राजनीतिक संघवाद

    उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच जनसंख्या वृद्धि में असमानता 2026 के बाद होने वाले परिसीमन के दौरान सीधे तौर पर संघीय न्यायसंगतता (फेडरल इक्विटी) के लिए खतरा पैदा करती है, जिससे विधायी प्रतिनिधित्व और वित्तीय हस्तांतरण (जैसे, वित्त आयोग के मानदंड) के बीच टकराव पैदा होता है।

  • जेंडर एम्पावरमेंट बनाम टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन मैकेनिक्स

    नारी शक्ति वंदन अधिनियम पोस्ट-2026 परिसीमन पर निर्भर करता है, जो लैंगिक न्याय के आदेशों को सीधे तौर पर अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82 के सीट पुनर्वितरण के संवैधानिक तंत्र से जोड़ता है।

2026 के बाद का परिसीमन (delimitation) + उत्तर-दक्षिण संघीय असंतुलन + 106वें संशोधन की लिंकेज का परीक्षण संभवतः एक बहु-कथन वैचारिक MCQ के माध्यम से किया जाएगा।

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    Indian Constitution has conferred the amending power on the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations on the amending power of the Parliament to change the Constitution.

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