समसामयिकी

लोकसभा परिसीमन के साथ महिला आरक्षण अधिनियम का अंतर्संबंध

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह विधायी आरक्षण के माध्यम से संघवाद, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व असंतुलन (उत्तर-दक्षिण विभाजन), और लैंगिक न्याय के संगम पर महत्वपूर्ण शासन और संवैधानिक मुद्दों का समाधान करता है।

सारांश

यह लेख महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) और आगामी परिसीमन अभ्यास को जोड़ने वाली जटिल राजनीतिक और संवैधानिक चुनौतियों पर चर्चा करता है। यह दक्षिणी राज्यों के बीच इस आशंका को उजागर करता है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्समायोजन उत्तरी राज्यों की तुलना में संसद में उनके सापेक्ष राजनीतिक वजन को कम कर देगा, जिससे लिंग प्रतिनिधित्व सुधारों के कार्यान्वयन में जटिलता आएगी।

मुख्य बिंदु

  • महिला आरक्षण अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) का कार्यान्वयन 2026 के बाद जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद होने वाली अगली परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
  • केवल जनसंख्या पर आधारित परिसीमन से उन दक्षिणी राज्यों को दंडित होने का जोखिम है जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है, जिससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक राजनीतिक असंतुलन पैदा हो रहा है।
  • जनसंख्या-आधारित सीट आवंटन और महिला आरक्षण के बीच की अंतःक्रिया जटिल संघीय, क्षेत्रीय और लैंगिक प्रतिनिधित्व से संबंधित चिंताओं को जन्म देती है।

महत्वपूर्ण शब्द

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (Women's Reservation Act)

एक ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के 33% आरक्षण का प्रावधान करता है।

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UPSC GS पेपर 2: राजव्यवस्था और शासन, संघवाद, लिंग प्रतिनिधित्व और संवैधानिक संशोधन।

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परिसीमन प्रक्रिया

समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या जनगणना डेटा के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से खींचने की प्रक्रिया।

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UPSC GS पेपर 2: संघवाद, राज्यों का प्रतिनिधित्व, और चुनावी सुधार।

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परimitaan आयोग

संसद के एक अधिनियम के तहत भारत भर में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने के लिए नियुक्त एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय।

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UPSC GS पेपर 2: संवैधानिक निकाय, कानूनी शक्तियां और संघीय गतिशीलता।

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प्रारंभिक ट्रैप

नारी शक्ति वंदन अधिनियम वर्तमान लोकसभा कार्यकाल के लिए तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

महिला आरक्षण अधिनियम को तुरंत लागू नहीं किया गया है; इसका संचालन कानूनी रूप से विशेष रूप से 2026 के बाद की पहली जनगणना के बाद आयोजित होने वाले पहले परिसीमन अभ्यास से जुड़ा हुआ है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance - Parliament & Federalism

भारत में परिसीमन आयोग को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और तंत्र क्या हैं?

  • संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 82 के तहत, संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) बनाती है। अनुच्छेद 170 के तहत, विधानसभा चुनावों के लिए राज्यों को भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
  • गठन एवं स्थिति: Delimitation Commission Act के तहत गठित, यह एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय है जिसके आदेशों का कानून का बल होता है और किसी भी अदालत में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है।
  • सीट फ्रीज़: 84वें संशोधन (2001) ने 2026 के बाद की पहली जनगणना तक 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की कुल सीटों की संख्या को फ्रीज (स्थिर) कर दिया था।

अंतर-विषय पैटर्न

  • डिलिमिटेशन + राजकोषीय संघवाद (वित्त आयोग)

    परिसीमन में जनसंख्या-आधारित सीट आवंटन पर बहस चौदहवें वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या मानदंडों के उपयोग के साथ जुड़ती है, जिससे राजकोषीय और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में संघीय समानता की चिंताएं बढ़ जाती हैं।

  • जनगणना में देरी + संवैधानिक संशोधन

    लिंग प्रतिनिधित्व सुधारों को 2026 के बाद के जनगणना डेटा से जोड़ना इस बात को उजागर करता है कि जनगणना संचालन में प्रशासनिक देरी कैसे सीधे तौर पर प्रमुख संवैधानिक संशोधनों को प्रभावित करती है।

डिलिमिटेशन + उत्तर-दक्षिण संघीय असंतुलन + महिला आरक्षण अधिनियम के मुख्य/प्रारंभिक परीक्षा (Mains/Prelims) में एक बहु-कथनात्मक (multi-statement) प्रश्न के रूप में आने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2023MainsGS2

    Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.

  • 2024MainsGS2

    Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.