समसामयिकी

महिला आरक्षण और परिसीमन का गठजोड़ और संघीय संतुलन

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह विषय UPSC GS पेपर II के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लैंगिक न्याय, संघीय संतुलन, अंतर-राज्यीय असमानताओं और परिसीमन जैसे संरचनात्मक चुनावी सुधारों के प्रमुख विषयों को जोड़ता है।

सारांश

यह लेख महिला आरक्षण अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम), भविष्य की परिसीमन प्रक्रियाओं और भारत में उत्तर-दक्षिण राजनीतिक विभाजन के बीच के जटिल राजनीतिक और संवैधानिक संबंधों की पड़ताल करता है। महिला आरक्षण को परिसीमन के बाद के जनगणना डेटा पर निर्भर बनाकर, यह कानून अलग-अलग जनसंख्या वृद्धि दरों के कारण दक्षिणी राज्यों की तुलना में उत्तरी राज्यों के पक्ष में संसदीय प्रतिनिधित्व में बदलाव से जुड़ी चिंताओं को जोड़ता है।

मुख्य बिंदु

  • नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के कार्यान्वयन को अगले परिसीमन अभ्यास के पूरा होने से जोड़ता है।
  • डिमिटेशन (परिसीमन) में जनसंख्या जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण शामिल है।
  • उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक प्रमुख संघीय मतभेद का बिंदु यह है कि जिन दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है, वे उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तरी राज्यों की तुलना में लोकसभा सीटों में अपनी हिस्सेदारी घटने की आशंका से डरे हुए हैं।
  • women's reservation act और परिसीमन के बीच की परस्पर निर्भरता ने भविष्य में सीमाओं के पुनर्गठन के समय और मानदंडों को लेकर राजनीतिक संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है।

महत्वपूर्ण शब्द

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों के एक तिहाई हिस्से पर आरक्षण का प्रावधान करता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था एवं शासन - महिला सशक्तिकरण एवं प्रतिनिधित्व); यह विधायिकाओं में ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधनों और लिंग प्रतिनिधित्व की समझ का परीक्षण करता है।

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परिसीमन अधिनियम

जनसंख्या में हुए बदलावों को दर्शाने के लिए लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से खींचने की प्रक्रिया, जिसे परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अंजाम दिया जाता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन); यह संघीय गतिशीलता, चुनावी सुधारों और उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व संबंधी बहसों का परीक्षण करता है।

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परimitation आयोग

भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय, जो नवीनतम जनगणना डेटा के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्गठन करता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन - सांविधिक निकाय और चुनावी प्रक्रिया); निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन की संरचना, शक्तियों और उससे जुड़े विवादों का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

नारी शक्ति वंदन अधिनियम मौजूदा लोकसभा कार्यकाल में महिलाओं के लिए तुरंत एक-तिहाई आरक्षण की गारंटी नहीं देता है।

106वें संशोधन अधिनियम ने महिलाओं के आरक्षण को तुरंत लागू नहीं किया; इसका कार्यान्वयन अनुच्छेद 334A के तहत 2026 के बाद आयोजित होने वाली पहली जनगणना और परिसीमन अभ्यास तक कानूनी रूप से टाल दिया गया है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance - Federalism and Electoral Reforms

भारत में परिसीमन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और आयोग कौन से हैं?

  • संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 82 संसद द्वारा पारित एक परिसीमन अधिनियम के माध्यम से प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के पुनसमायोजन का प्रावधान करता है।
  • विधानसभा परिसीमन: अनुच्छेद 170 प्रत्येक जनगणना के बाद राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के ऐसे ही पुनर्समायोजन का प्रावधान करता है।
  • जुडिशियल बार: डिमिटेशन कमीशन एक उच्च-शक्ति प्राप्त निकाय है जिसके आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
  • ऐतिहासिक फ़्रीज़: 42वें (1976) और 84वें (2001) संशोधनों के तहत पिछले स्थगन (फ्रीज) ने 2026 के बाद तक 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों के आवंटन को स्थिर रखा था।

अंतर-विषय पैटर्न

  • डिलिमिटेशन + जनसंख्या नियंत्रण + संघीय राजकोषीय असंतुलन

    दक्षिणी राज्यों में सफल जनसंख्या स्थिरीकरण की राजनीतिक कीमत महिला आरक्षण और सीट आवंटन जैसे राष्ट्रीय स्तर के विधायी सुधारों के साथ सीधा तनाव पैदा करती है।

  • विधायी स्थगन + अनुच्छेद 334 तंत्र + संघीय सौदेबाजी

    संवैधानिक संशोधन जो सनसेट क्लॉज़ या आकस्मिक ट्रिगर के माध्यम से कार्यान्वयन को टालते हैं, भारत में प्रमुख संरचनात्मक सुधारों के लिए आवश्यक जटिल संघीय समझौतों को प्रकट करते हैं।

डिमिटेशन + उत्तर-दक्षिण संघवाद + 106वें संशोधन से आर्टिकल 334A का जुड़ाव, प्रीलिम्स के एक जटिल बहु-कथन (multi-statement) प्रश्न के लिए पूरी तरह तैयार है।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2023MainsGS2

    Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.

  • 2021MainsGS2

    Discuss the desirability of greater representation to women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness.