समसामयिकी

जम्मू और कश्मीर राज्य का दर्जा मांग और संघीय गतिशीलता

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

जम्मू-कश्मीर का एक विशेष दर्जे वाले राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तन और इसके राज्य के दर्जे की बहाली की मांग, भारतीय संघवाद में एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति से जुड़ी जटिलताएँ सामाजिक न्याय और शासन के महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करती हैं।

सारांश

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक केंद्र को राज्य का दर्जा बहाल करने के उसके वादे की याद दिलाने के लिए संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान जंतर-मंतर पर धरना देंगे। इस बात पर जोर देते हुए कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार लोकतांत्रिक माध्यमों से राज्य का दर्जा प्राप्त करने का प्रयास करेगी, अब्दुल्ला ने उल्लेख किया कि उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस मुद्दे के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर की वित्तीय और विकासात्मक आवश्यकताओं पर चर्चा की है। इसके अतिरिक्त, प्रशासन जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति की समीक्षा कर रहा है, जिसने सामान्य श्रेणी के छात्रों के बीच विरोध पैदा कर दिया है क्योंकि पहाड़ियों जैसे समूहों को शामिल किए जाने के बाद कोटा 70% तक पहुंच गया है।

मुख्य बिंदु

  • जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान जंतर-मंतर पर धरना देंगे।
  • इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य केंद्र सरकार को जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की उसकी प्रतिबद्धता की याद दिलाना है।
  • नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार लोकतांत्रिक और संवैधानिक माध्यमों से राज्य का दर्जा बहाल करने का इरादा रखती है, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ हालिया बैठकें शामिल हैं।
  • J&K प्रशासन सामान्य श्रेणी के छात्रों द्वारा एक संशोधित आरक्षण नीति के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों का भी सामना कर रहा है, जिसने पहाड़ियों को शामिल करने और OBC कोटा में वृद्धि के बाद आरक्षण को 60%-70% तक बढ़ा दिया है।

महत्वपूर्ण शब्द

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019

जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों: जम्मू और कश्मीर (विधायिका के साथ) और लद्दाख (बिना विधायिका के) में विभाजित करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए इसे 2019 में अधिनियमित किया गया था।

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GS पेपर II: संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व; राज्यों का पुनर्गठन और संघीय ढांचे पर इसका प्रभाव।

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राज्य का दर्जा

संघ के भीतर एक प्राथमिक प्रशासनिक इकाई के रूप में किसी क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति, जो इसे सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर स्वतंत्र विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान करती है।

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GS पेपर II: संघवाद और भारतीय संविधान; राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (अनुच्छेद 1-4) के बीच शक्तियों के विभाजन को विभेदित करता है।

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सहकारी संघवाद

एक संवैधानिक सिद्धांत जहाँ संघ और राज्य सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, जो राष्ट्रीय अखंडता और लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखने के लिए केंद्रीकृत सत्ता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करता है।

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GS पेपर II: संघीय ढांचा और केंद्र-राज्य संबंध; यह एकात्मक और संघीय विशेषताओं के बीच संतुलन की समझ का परीक्षण करता है।

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आरक्षण नीति (J&K)

विशिष्ट समूहों को नौकरियों और शैक्षणिक सीटों का एक प्रतिशत आवंटित करने वाला कानूनी ढांचा; J&K में, हालिया संशोधनों ने कुल कोटे को 70% तक पहुंचा दिया है, जिससे मेरिट और 50% की सीमा पर बहस छिड़ गई है।

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GS पेपर II: सामाजिक न्याय और सांविधिक निकाय; सकारात्मक कार्रवाई की तर्कसंगतता और कानूनी सीमाओं (इंदिरा साहनी मामला) की जांच करता है।

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पहाड़ी नृजातीय समूह

जम्मू और कश्मीर का एक नृजातीय और भाषाई समूह जिसे हाल ही में अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 10% अलग कोटा प्रदान किया गया और ओपन-मेरिट सीटों में कमी के संबंध में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।

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GS Paper II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; ST दर्जे के मानदंडों और समूहों के समावेश के सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।

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संविधान का अनुच्छेद 3

संसद को साधारण बहुमत के माध्यम से नए राज्यों का गठन करने, किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने, या किसी भी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है।

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GS पेपर II: भारतीय संविधान; भारत के राज्यक्षेत्र के पुनर्गठन की संसदीय प्रक्रिया के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

J&K विधानसभा का राज्य सूची में सूचीबद्ध सभी विषयों पर अधिकार क्षेत्र है।

J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत, पूर्ण राज्यों के विपरीत, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' को स्पष्ट रूप से LG के माध्यम से केंद्र के विशेष नियंत्रण में रखा गया है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity

जम्मू और कश्मीर (J&K) UT की विधायिका एक पूर्ण राज्य की विधानसभा से किस प्रकार भिन्न है?

  • प्रतिबंधित राज्य सूची: जम्मू-कश्मीर 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' पर कानून नहीं बना सकता, जो उपराज्यपाल के लिए आरक्षित हैं।
  • विवेकाधीन शक्तियाँ: उपराज्यपाल के पास एक पारंपरिक राज्य के राज्यपाल की तुलना में विधानसभा विधेयकों और कार्यकारी कार्यों पर अधिक व्यापक विवेकाधीन शक्तियां होती हैं।
Indian Constitution

ST सूची में नए समुदायों को जोड़ने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?

  • अनुच्छेद 342: राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के तहत प्रारंभिक सूची अधिसूचित करते हैं। बाद में किसी भी समावेश या निष्कासन के लिए संसद के अधिनियम की आवश्यकता होती है।
  • अनिवार्य मंजूरी: इस प्रक्रिया के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार, भारत के महापंजीयक (RGI) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) से क्रमिक मंजूरी की आवश्यकता होती है।
  • आरक्षण की सीमा: सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी (1992) के फैसले ने कुल आरक्षण पर 50% की सीमा तय की थी, जिसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही पार किया जा सकता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • असममित संघवाद: दिल्ली बनाम जम्मू-कश्मीर

    दिल्ली अपनी विशिष्ट विधायी संरचना सीधे संवैधानिक अनुच्छेद 239AA से प्राप्त करती है, जबकि J&K विधानसभा एक वैधानिक कानून (J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019) के तहत कार्य करती है।

  • राजकोषीय संघवाद और 1% का कार्व-आउट

    15वें वित्त आयोग ने विशेष रूप से नवगठित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की सुरक्षा और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों के ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण (vertical tax devolution) को 42% से घटाकर 41% कर दिया।

2026 की प्रारंभिक परीक्षा (prelims) में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर में LG की शक्तियों और राज्य सूची (State List) के प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की संभावना है।

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