सीजेआई ने न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता का वादा किया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
कोलेजियम प्रणाली और न्यायाधीशों की नियुक्ति GS पेपर 2 (राजव्यवस्था) का एक मुख्य घटक है। पारदर्शिता के संबंध में CJI के बयान सीधे तौर पर न्यायिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) और शक्तियों के पृथक्करण पर UPSC के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित हैं।
सारांश
मुंबई में बोलते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उनकी यह टिप्पणी कॉलेजियम प्रणाली (Collegium system) को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहसों के बीच आई है, जिसे अक्सर इसकी अपारदर्शिता के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करने की बात कहकर, CJI का लक्ष्य सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करना और न्यायिक स्वतंत्रता के मौलिक सिद्धांत को संस्थागत जवाबदेही के साथ संतुलित करना है, जो संभावित रूप से आंतरिक सुधारों या कार्यपालिका के साथ परामर्श प्रक्रिया में स्पष्ट मापदंडों के पालन का संकेत देता है।
मुख्य बिंदु
- भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।
- यह कथन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रणाली में कथित अपारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को लेकर जारी चिंताओं और आलोचनाओं को संबोधित करता है।
- यह न्यायिक स्वतंत्रता और एक वस्तुनिष्ठ, योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने के निरंतर प्रयास को रेखांकित करता है।
- ये टिप्पणियाँ न्यायिक नियुक्तियों के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) के संबंध में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच व्यापक संस्थागत संवाद को दर्शाती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
Collegium System
न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण की एक प्रणाली जो संविधान के बजाय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों (थ्री जजेज केसेज) के माध्यम से विकसित हुई है, जिसमें CJI और वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2: न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया, अपारदर्शिता की आलोचनाएँ, और न्यायिक बनाम कार्यपालिका की प्रधानता पर बहस।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)
99वें संविधान संशोधन अधिनियम (2014) के माध्यम से कोलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए प्रस्तावित एक निकाय; इसे न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था।
UPSC context
GS पेपर 2: संविधान संशोधन, मूल संरचना का सिद्धांत, और उच्च-स्तरीय न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता।
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP)
न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक प्रशासनिक दस्तावेज़/समझौता जो उच्चतर न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों और मानदंडों को रेखांकित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच परामर्श प्रक्रिया, संस्थागत जवाबदेही, और पारदर्शिता के लिए चल रहे सुधार।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता
संवैधानिक सिद्धांत जिसके अनुसार निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका को बाहरी प्रभाव (राजनीतिक या कार्यकारी) से मुक्त रहना चाहिए; इसे मूल संरचना (Basic Structure) के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है।
UPSC context
GS पेपर 2: भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मूल संरचना का सिद्धांत और न्यायिक जवाबदेही।
शक्तियों का पृथक्करण
एक संवैधानिक सिद्धांत (विशेष रूप से अनुच्छेद 50) जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच कार्यों का विभाजन करता है ताकि आपसी नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) सुनिश्चित किया जा सके और सत्ता के संकेंद्रण को रोका जा सके।
UPSC context
GS Paper 2: विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थागत कार्यप्रणाली।
भारत का उच्चतम न्यायालय
भारतीय संविधान (अनुच्छेद 124) के तहत सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय, जो अपील की अंतिम अदालत, मौलिक अधिकारों के रक्षक और अंतिम व्याख्याकार के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र।
प्रारंभिक ट्रैप
न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्पष्ट रूप से अधिदेशित है।
कॉलेजियम प्रणाली 'Three Judges Cases' से उपजा एक न्यायिक नवाचार है। संविधान में केवल 'परामर्श' के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का उल्लेख है।
संबंधित अवधारणाएँ
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) क्या है?
- परिभाषा: उच्च संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सटीक मानदंड, समयसीमा और प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने वाली एक कार्यपालिका-न्यायपालिका प्लेबुक।
- उत्पत्ति: कॉलेजियम प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए सेकेंड जजेस केस (1993) के बाद CJI के साथ सहमति से सरकार द्वारा तैयार किया गया।
- जारी गतिरोध: अंतिम रूप दिए जाने को लेकर गतिरोध बना हुआ है, विशेष रूप से अनुशंसित नामों को खारिज करने के लिए कार्यपालिका द्वारा 'राष्ट्रीय सुरक्षा' वीटो पर जोर दिए जाने के संबंध में।
न्यायिक नियुक्तियों में 'परामर्श' (consultation) किस प्रकार 'सहमति' (concurrence) में विकसित हुआ?
- प्रथम मामला (1981): SC ने यह व्यवस्था दी कि CJI के साथ 'परामर्श' (consultation) का अर्थ 'सहमति' (concurrence) नहीं है, जिससे अंतिम शक्ति कार्यपालिका के पास ही बनी रही।
- द्वितीय मामला (1993): 1981 के निर्णय को पलट दिया, जिसमें कहा गया कि CJI की सिफारिश (2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ गठित) राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है।
- तृतीय मामला (1998): एक राष्ट्रपति के संदर्भ (अनुच्छेद 143) ने सहमति की पुन: पुष्टि की, लेकिन SC कॉलेजियम का विस्तार कर इसमें CJI और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को शामिल किया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
Basic Structure & Judicial Primacy
2015 में NJAC (99वें संशोधन) को निरस्त किए जाने ने नियुक्तियों में न्यायिक प्रधानता (judicial primacy) को 'मूल संरचना' (Basic Structure) सिद्धांत की एक अपरिवर्तनीय विशेषता के रूप में स्थापित कर दिया।
ट्रिब्यूनलाइजेशन बनाम न्यायिक स्वतंत्रता
नियुक्तियों को लेकर कार्यपालिका-न्यायपालिका के बीच जारी रस्साकशी कॉलेजियम के दायरे से आगे बढ़कर सांविधिक प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की नियुक्तियों में देरी और उनकी संरचनात्मक स्वतंत्रता तक विस्तृत है।
2026 Prelims के एक कथन में संभवतः अनुच्छेद 124/217 के मूल पाठ (consultation) और विकसित MoP (concurrence) के बीच तुलना की जाएगी।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2025MainsGS2
Discuss the evolution of collegium system in India. Critically examine the advantages and disadvantages of the system of appointment of the Judges of the Supreme Court of India and that of the USA.
- 2023MainsGS2
“Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.
- 2017MainsGS2
Critically examine the Supreme Court's judgement on 'National Judicial Appointments Commission Act, 2014' with reference to appointment of judges of higher judiciary in India.
- 2021PrelimsGS1
With reference to Indian judiciary, consider the following statements : 1. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. 2. A High Court in India has the power to review its own judgement as the Supreme Court does. Which of the statements given above is/are correct?
- 2012PrelimsGS1
What is the provision to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India? 1. While appointing the Supreme Court Judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India. 2. The Supreme Court Judges can be removed by the Chief Justice of India only. 3. The salaries of the Judges are charged on the Consolidated Fund of India to which the legislature does not have to vote. 4. All appointments of officers and staffs of the Supreme Court of India are made by the Government only after consulting the Chief Justice of India. Which of the statements given above is/are correct?