गंगा संधि के नवीनीकरण से पहले केंद्र बिहार के चिंताओं पर विचार करेगा
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह सीमापार नदी कूटनीति और सहकारी संघवाद को छूता है, और यह प्रदर्शित करता है कि घरेलू राज्य चिंताएँ (जैसे बिहार की गाद और जल सुरक्षा से जुड़ी समस्याएँ) बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि जैसे द्विपक्षीय समझौतों को कैसे प्रभावित करती हैं।
सारांश
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि केंद्र सरकार बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि के आसन्न नवीनीकरण से पहले जल बंटवारे, गाद जमा होने (सिल्टेशन) और पारिस्थितिक चुनौतियों से संबंधित बिहार की विशिष्ट चिंताओं को ध्यान में रखेगी। यह भारत के अंतर-राज्यीय जल कूटनीति के प्रबंधन में सहकारी संघवाद और राज्यों के परामर्श के महत्व को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि के नवीनीकरण के साथ आगे बढ़ने से पहले बिहार की चिंताओं और सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार करेगी।
- 30 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षरित 1996 की गंगा जल संधि अपने नवीनीकरण के मील के पत्थर के करीब पहुँच रही है, जिसके लिए बिहार जैसे रिपेरियन (तटवर्ती) राज्यों के साथ विचार-विमर्श करना आवश्यक हो गया है जो गाद, बाढ़ और पानी की उपलब्धता जैसे गंभीर पारिस्थितिक और विकासात्मक मुद्दों का सामना करते हैं।
- यह विकास भारत की विदेश नीति निर्माण में सहयोगात्मक संघवाद के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अंतर्राष्ट्रीय पार-सीमा नदी समझौतों में राज्य-स्तरीय हितधारकों के हितों को शामिल किया जाए।
महत्वपूर्ण शब्द
गंगा जल संधि
फरक्का बैराज के माध्यम से गंगा नदी के शुष्क मौसम के जल बंटवारे को विनियमित करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच दिसंबर 1996 میں हस्ताक्षरित 30 वर्षीय द्विपक्षीय समझौता, जो दिसंबर 2026 में समाप्त हो रहा है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध - भारत के पड़ोसी, द्विपक्षीय समझौते, और पार-सीमा जल कूटनीति)।
सहयोगी संघवाद
एक संवैधानिक ढांचा जो केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विभाजन और आपसी परामर्श को दर्शाता है, विशेष रूप से घरेलू संसाधनों पर विदेश नीति के प्रभावों के संबंध में।
UPSC context
GS Paper II (भारतीय राजव्यवस्था - संघीय ढांचा, केंद्र-राज्य संबंध, और राष्ट्रीय नीति में राज्यों से परामर्श)।
विदेश मंत्रालय
भारत सरकार का वह कार्यकारी मंत्रालय जो विदेश संबंध संचालित करने, सीमा पार संधियों को निष्पादित करने और पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक वार्ताओं का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध - विदेश नीति निर्माण में केंद्रीय मंत्रालयों की संरचना और कार्यप्रणाली)।
प्रारंभिक ट्रैप
गंगा जल संधि 30 साल बाद पूरी तरह से समाप्त हो रही है और इस पर सिरे से दोबारा बातचीत करनी होगी।
1996 की गंगा जल संधि स्थायी है; अभ्यर्थियों अक्सर गलती से यह मान लेते हैं कि पूरी संधि 2026 में समाप्त हो रही है, जबकि इसके विपरीत केवल इसकी विशिष्ट 30-वर्षीय परिचालन जल-बँटवारा व्यवस्था नवीनीकरण के लिए आती है।
संबंधित अवधारणाएँ
1996 की गंगा जल संधि के मुख्य प्रावधान और संस्थागत तंत्र क्या हैं?
- अवधि और दायरा: भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षरित, जो फरक्का में गंगा के पानी को साझा करने के लिए एक ढांचा स्थापित करता है।
- लीन-सीजन फोकस: 10-दिवसीय औसत के आधार पर विशेष रूप से 1 जनवरी से 31 मई तक की सबसे कम पानी वाली अवधि के दौरान जल बंटव को विनियमित करता है।
- जल बँटवारा फॉर्मूला: फरक्का में लीन-सीज़न का प्रवाह विशिष्ट ऐतिहासिक सीमा से कम होने पर 50% साझा करने के फॉर्मूले की गारंटी देता है।
- बराज का उद्देश्य: फरक्का बैराज मूल रूप से भारत द्वारा मुख्य रूप से सिल्ट को बाहर निकालकर कलकत्ता बंदरगाह नेविगेशन चैनल को संरक्षित और बनाए रखने के लिए बनाया गया था।
अंतर-विषय पैटर्न
सहकारी संघवाद और संधि-निर्माण शक्ति
संघ द्वारा हस्ताक्षरित पार-सीमा जल संधियों के लिए घरेलू स्तर पर राज्यों से परामर्श की आवश्यकता होती है, जो यह दर्शाता है कि कैसे सहकारी संघवाद अनुच्छेद 253 के तहत संधि-निर्माण शक्तियों के साथ मेल खाता है।
फरक्का बैराज और अपस्ट्रीम कृषि सुरक्षा
गाद जमा होना (सिल्टेशन), बराज प्रबंधन और कम पानी वाले मौसम (लीन सीजन) में प्रवाह की कमी जैसे मुद्दे पार-सीमावर्ती जल वार्ताओं को बिहार जैसे रिपेरियन (नदी घाटी) राज्यों में कृषि सुरक्षा से सीधे तौर पर जोड़ते हैं।
गंगा संधि का नवीनीकरण + विदेश नीति में सहकारी संघवाद के IR या polity मेन्स/प्रीलिम्स में आने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2012MainsGS2
The situation today is far different to that prevalent fifty years back when the Indus Water Treaty was signed." Highlight the complexity of the current challenges on both sides of the border in this regard. Do you think that a review of the Treaty is in India's best interests?