समसामयिकी

PM CARES फंड संसदीय स्वीकार्यता और RTI छूट

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह मुद्दा विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही, संसदीय प्रक्रिया के नियमों की व्याख्या और सरकार द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों से संबंधित सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम की सीमाओं के मूल पहलुओं को छूता है।

सारांश

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने PM CARES फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) और राष्ट्रीय रक्षा कोष (NDF) से संबंधित संसदीय प्रश्नों पर रोक लगा दी है, यह कहते हुए कि वे लोकसभा के नियमों के तहत अस्वीकार्य हैं। PMO का तर्क है कि ये फंड सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट हैं, इन्हें कोई बजटीय आवंटन प्राप्त नहीं होता है और ये भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) में पैसा जमा नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप, इन्हें भारत सरकार का प्राथमिक सरोकार नहीं माना जाता है, जिससे इन्हें संसदीय निगरानी और सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम से छूट मिल जाती है। यह सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रबंधित इन हाई-प्रोफाइल फंडों की पारदर्शिता और जवाबदेही के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता है।

मुख्य बिंदु

  • प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने कहा कि PM CARES, PMNRF और NDF से संबंधित प्रश्न लोकसभा में स्वीकार्य नहीं हैं।
  • PMO ने लोकसभा के नियमों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि ये निधियां सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट हैं और भारत सरकार के प्राथमिक सरोकार के अंतर्गत नहीं आती हैं।
  • चूंकि ये निधियाँ संसद के किसी अधिनियम द्वारा निर्मित नहीं हैं और इन्हें भारत की संचित निधि से धन प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इन्हें प्रत्यक्ष संसदीय संवीक्षा से छूट प्राप्त है।
  • यह रुख सरकार के इस पक्ष को दोहराता है कि ये निधियाँ RTI अधिनियम के तहत 'लोक प्राधिकरण' (public authorities) नहीं हैं, जिससे पारदर्शिता और कार्यकारी जवाबदेही पर बहस छिड़ गई है।

महत्वपूर्ण शब्द

पीएम केयर्स फंड

2020 में स्थापित एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट, जिसका उद्देश्य COVID-19 जैसी आपातकालीन स्थितियों के दौरान राहत प्रदान करना है। यह स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर है और इसे संसदीय बजटीय सहायता प्राप्त नहीं होती है।

UPSC context

GS पेपर II: शासन और जवाबदेही। यह कार्यपालिका द्वारा प्रबंधित फंड और पारदर्शिता के मुद्दों की समझ का परीक्षण करता है।

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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF)

1948 में विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिए स्थापित, यह अब प्राकृतिक आपदाओं और चिकित्सा उपचार के लिए राहत प्रदान करता है। यह प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा प्रबंधित एक ट्रस्ट है।

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GS Paper II: सांविधिक/गैर-सांविधिक निकाय। ऐतिहासिक राहत तंत्रों (relief mechanisms) के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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भारत की संचित निधि

अनुच्छेद 266(1) के तहत स्थापित, यह सभी सरकारी राजस्व, ऋण और पुनर्भुगतान के लिए प्राथमिक निधि है। इससे होने वाले व्यय के लिए विनियोग विधेयकों के माध्यम से पूर्व संसदीय प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।

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GS Paper II: भारतीय संविधान। सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण को समझने के लिए आवश्यक।

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सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम

वर्ष 2005 का एक कानून जो नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाता है। इसका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, हालांकि कुछ हाई-प्रोफाइल फंडों की स्थिति अभी भी विवादित बनी हुई है।

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GS पेपर II: पारदर्शिता और जवाबदेही। शासन और नागरिक अधिकारों के लिए मुख्य विषय।

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प्रक्रिया के नियम (लोक सभा)

संसदीय कार्यवाही को संचालित करने वाले दिशा-निर्देश। Rule 41(2) विशेष रूप से प्रश्नों की स्वीकार्यता की शर्तों को रेखांकित करता है, जैसे कि उनका मुख्य रूप से सरकार से संबंधित होना आवश्यक है।

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GS पेपर II: संसद और राज्य विधायिकाएँ। यह विधायी निरीक्षण और प्रक्रियात्मक बारीकियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय रक्षा कोष (NDF)

सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक दान प्राप्त करने हेतु 1962 में स्थापित किया गया। इसका प्रशासन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

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GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा/रक्षा। सुरक्षा बलों के लिए कल्याणकारी योजनाओं हेतु प्रासंगिक।

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प्रारंभिक ट्रैप

PM CARES का योगदान भारत के लोक लेखा (Public Account of India) में जमा किया जाता है और CAG द्वारा इसकी लेखा परीक्षा की जाती है।

अंशदान सीधे एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट खाते में जाते हैं, न कि भारत के लोक लेखा (Public Account of India) में। इसके अलावा, PM CARES का ऑडिट स्वतंत्र निजी ऑडिटरों द्वारा किया जाता है, न कि CAG द्वारा।

संबंधित अवधारणाएँ

Governance - Transparency & RTI

RTI अधिनियम की धारा 2(h) के तहत 'लोक प्राधिकरण' (Public Authority) को क्या परिभाषित करता है?

  • सांविधिक/संवैधानिक: संविधान के द्वारा या उसके तहत, अथवा संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के माध्यम से स्थापित या गठित निकाय।
  • सरकारी नियंत्रण: इसमें समुचित सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या उसके द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित कोई भी निकाय शामिल है।
  • वित्तपोषित एनजीओ: गैर-सरकारी संगठन जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधि से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं।
Polity - Constitutional Provisions

अनुच्छेद 266 के तहत सरकारी निधियां कैसे संचालित होती हैं?

  • संचित निधि: सभी राजस्व, जुटाए गए ऋण और ऋण पुनर्भुगतान (अनुच्छेद 266(1))। किसी भी निकासी के लिए संसद की स्पष्ट मंजूरी (विनियोग अधिनियम) की आवश्यकता होती है।
  • लोक लेखा: अन्य सार्वजनिक धन जैसे भविष्य निधि या प्रेषण (अनुच्छेद 266(2))। कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित; संवितरण के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • लोकसभा नियम बनाम कार्यपालिका जवाबदेही

    नियम 41(2) प्रश्नों को 'प्राथमिक सरकारी सरोकार' के मामलों तक सीमित करता है, जो हाइब्रिड, कार्यपालिका की अध्यक्षता वाले ट्रस्टों पर विधायी निगरानी में एक संरचनात्मक खामी को उजागर करता है।

  • CSR पात्रता और कंपनी अधिनियम

    PM CARES में दिया गया दान कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) व्यय के रूप में पात्र है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अधिदेशों को सीधे राष्ट्रीय राहत कोषों से जोड़ता है।

PM CARES और संचित/लोक लेखा (Consolidated/Public Accounts) के बीच अंतर पर आधारित एक प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें CAG ऑडिट और RTI की प्रयोज्यता (applicability) पर ध्यान केंद्रित किया गया हो।

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