छत्तीसगढ़ तारा कोयला ब्लॉक नीलामी और स्थानीय विरोध
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास तथा पर्यावरणीय स्थिरता एवं संविधान की पाँचवीं अनुसूची और PESA जैसे विशेष संवैधानिक प्रावधानों के तहत संरक्षित स्वदेशी समुदायों के अधिकारों के बीच क्लासिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है।
सारांश
यह लेख छत्तीसगढ़ में तारा कोयला ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ तीव्र स्थानीय विरोध के कारणों को स्पष्ट करता है, जिसमें आदिवासी अधिकारों, पर्यावरणीय चिंताओं, विस्थापन और PESA तथा वन अधिकार अधिनियम जैसे विधिक प्रावधानों से जुड़े मुद्दों को रेखांकित किया गया है।
मुख्य बिंदु
- छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित तारा कोयला ब्लॉक की नीलामी को लेकर स्थानीय निवासियों और ग्राम सभाओं ने कड़ा विरोध जताया है।
- चिंताएं पर्यावरणीय क्षरण, वन आवरण के नुकसान, आदिवासी आबादी के विस्थापन और PESA तथा FRA के तहत स्थानीय शासन के अधिकारों के उल्लंघन के आसपास केंद्रित हैं।
- घने वन क्षेत्रों में कोयला खनन परियोजनाएँ औद्योगिक ऊर्जा माँगों और पारिस्थितिक/स्वदेशी अधिकारों के संरक्षण के बीच संघर्ष पैदा करती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA)
संविधान के भाग IX को पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तारित करने वाला कानून, जो ग्राम सभाओं को व्यापक स्व-शासन की शक्तियाँ, भूमि अधिग्रहण पर परामर्श और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II / राजव्यवस्था और शासन: अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय अधिकारों, विकेंद्रीकृत शासन और वैधानिक संरक्षण की समझ का परीक्षण करता है।
वन अधिकार अधिनियम (FRA)
वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक वन निवासियों को वन भूमि पर वन अधिकार और कब्जा प्रदान करने तथा मान्यता देने वाला एक कानून, जो वन नीतियों के ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारता है।
UPSC context
GS पेपर III / पर्यावरण और जैव विविधता: यह संरक्षण बनाम जनजातीय अधिकारों, भूमि विस्थापन और विधिक स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में कोयला खदानों की नीलामी के लिए ग्राम सभा की सिफारिशें केवल सलाहकार प्रकृति की होती हैं और वे बाध्यकारी नहीं होती हैं।
PESA और FRA के तहत ग्राम सभा की सहमति वन भूमि डायवर्जन और खनन के लिए एक वैधानिक पूर्व-आवश्यकता है, न कि केवल एक परामर्शदात्री औपचारिकता।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के लिए प्रमुख विधिक (वैधानिक) संरक्षण क्या हैं?
- संवैधानिक आदेश: संविधान के प्रावधान राज्यपाल को पाँचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में कानूनों में संशोधन करने और भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने का अधिकार देते हैं।
- PESA अधिनियम 1996: पंचायती (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA) 1996 गौण खनिजों और भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभाओं को अनिवार्य परामर्श और अनुमोदन की शक्तियाँ प्रदान करता है।
- FRA 2006: फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (FRA) 2006 व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है, जिसके तहत किसी भी वन भूमि के डायवर्जन से पहले ग्राम सभा की सहमति लेना अनिवार्य है।
अंतर-विषय पैटर्न
कोल नीलामी बनाम नेट-जीरो प्रतिबद्धताएँ
घने जंगलों में व्यावसायिक कोयला ब्लॉक का आवंटन राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और नेट-ज़ीरो लक्ष्यों के तहत भारत की अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन की परीक्षा लेता है।
पाँचवीं अनुसूची शासन बनाम औद्योगिक खनन
पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में खनन परियोजनाएँ अक्सर PESA और FRA द्वारा संरक्षित सांविधिक जनजातीय स्व-शासन अधिकारों के खिलाफ विकासात्मक संसाधन निष्कर्षण को खड़ा करती हैं।
फॉरेस्ट-डेंस माइनिंग ब्लॉक में ट्राइबल राइट्स (PESA/FRA) और फिफ्थ शेड्यूल के संवैधानिक सेफगार्ड्स, प्रीलिम्स/मेंस में शामिल होंगे।
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