काजीरंगा इको-सेंसिटिव जोन अधिसूचना और वन्यजीव गलियारे
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विकास बनाम संरक्षण के पारंपरिक संघर्ष को दर्शाता है, जिसमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ESZ (Eco-Sensitive Zones) के कानूनी तंत्र और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान वन्यजीवों के अस्तित्व के लिए वन्यजीव गलियारों (wildlife corridors) के अत्यंत महत्व को रेखांकित किया गया है।
सारांश
असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 1,141.79 वर्ग किमी के इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) की घोषणा करने वाली MoEFCC की मसौदा अधिसूचना ने एक तीव्र बहस छेड़ दी है। जहां एक तरफ स्थानीय समुदाय और जनजातीय समूह वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि अधिकारों और पारंपरिक आजीविका पर संभावित प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं, वहीं संरक्षणवादी महत्वपूर्ण पशु गलियारों (animal corridors) के अपर्याप्त संरक्षण को लेकर चिंतित हैं। ये गलियारे वार्षिक बाढ़ के दौरान कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों की ओर पलायन करने वाले वन्यजीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और इनके कमजोर होने से हॉस्पिटैलिटी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं द्वारा वाणिज्यिक अतिक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
मुख्य बिंदु
- मसौदा ESZ अधिसूचना: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने हाल ही में असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व (KNPTR) के आसपास एक पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की है, जो गोलाघाट, नगांव और कार्बी आंगलोंग जिलों में लगभग 1,141.79 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है।
- ESZ का उद्देश्य: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत घोषित, ESZ संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर 'शॉक एब्जॉर्बर' या संक्रमण क्षेत्रों के रूप में कार्य करते हैं, जो नकारात्मक पारिस्थितिक प्रभावों को कम करने के लिए मानवीय गतिविधियों को विनियमित करते हैं।
- स्थानीय समुदायों की चिंताएँ: स्थानीय निवासी और मूलनिवासी समूह इस मसौदे का विरोध कर रहे हैं, उन्हें आशंका है कि ESZ प्रतिबंध भूमि अधिकारों, पारंपरिक कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास को सीमित कर देंगे, जिससे संभावित रूप से विस्थापन हो सकता है। उनका यह भी आरोप है कि ग्राम सभाओं के साथ जमीनी स्तर पर परामर्श का अभाव है, जो वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का उल्लंघन है।
- संरक्षणवादियों की चिंताएं: पर्यावरणविदों का तर्क है कि काजीरंगा को ऊंचाई वाले कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों से जोड़ने वाले प्रमुख वन्यजीव गलियारे (जैसे पानबारी और कंचनजुरी) या तो बाहर रखे गए हैं या अपर्याप्त रूप से संरक्षित हैं, जिससे ये महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग व्यावसायिक पर्यटन परियोजनाओं और लक्जरी रिसॉर्ट्स के लिए खुल जाते हैं।
- मानसून प्रवास: इन गलियारों को सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि काजीरंगा (जो एक सींग वाले महान भारतीय गैंडे की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर है) में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण प्रतिवर्ष भारी बाढ़ आती है, जिससे वन्यजीवों को कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों में शरण लेने के लिए विवश होना पड़ता है।
महत्वपूर्ण शब्द
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व (KNPTR)
असम के ब्रह्मपुत्र बाढ़ क्षेत्र में एक प्रमुख संरक्षित क्षेत्र, जो दुनिया के दो-तिहाई से अधिक विशाल भारतीय एक-सींग वाले गैंडों के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। यह एक UNESCO विश्व धरोहर स्थल भी है और यहाँ बाघों का घनत्व काफी अधिक है।
UPSC context
GS पेपर III (जैव विविधता और संरक्षण)। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों, फ्लैगशिप प्रजातियों, संरक्षण संबंधी मुद्दों और भौगोलिक/पारिस्थितिक विशेषताओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
वनाधिकार अधिनियम (FRA), 2006
एक ऐतिहासिक भारतीय कानून जो वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के कानूनी भूमि और संसाधन अधिकारों को मान्यता देता है और उन्हें यह अधिकार प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारना और विकेंद्रीकृत वन शासन को सशक्त बनाना है।
UPSC context
GS पेपर II और III (शासन/पर्यावरण)। जनजातीय भूमि अधिकारों, वन संरक्षण और ग्राम सभाओं की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
भोपाल गैस त्रासदी के बाद अधिनियमित भारत का एक व्यापक (अम्ब्रेला) पर्यावरण कानून। यह केंद्र सरकार को पर्यावरणीय मानक निर्धारित करने, औद्योगिक गतिविधियों को विनियमित करने और संरक्षित स्थलों के आसपास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों या इको-सेंसिटिव जोन (Eco-Sensitive Zones) को घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण विधान)। विनियामक शक्ति, पर्यावरणीय मानक-निर्धारण और इको-सेंसिटिव ज़ोन जैसे प्रशासनिक उपायों की समझ का परीक्षण करता है।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण के लिए भारत का मुख्य कानूनी ढांचा। यह संरक्षित क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य) की विभिन्न श्रेणियां स्थापित करता है और विविध प्रजातियों की रक्षा के लिए सख्त अनुसूचियां निर्धारित करता है।
UPSC context
जीएस पेपर III (जैव विविधता और विधान)। संरक्षित प्रजातियों के कानूनी वर्गीकरण, संस्थागत ढांचे (NBWL/NTCA) और संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं का परीक्षण करता है।
यूनेस्को
संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशिष्ट एजेंसी जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। यह उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के विश्व धरोहर स्थलों को नामित करती है, जिससे वैश्विक स्तर पर अपूरणीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलती है।
UPSC context
GS पेपर I और II (संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संरक्षण सम्मेलनों और भारत में विश्व धरोहर स्थलों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
भारत सरकार की नोडल एजेंसी जो पूरे भारत में पर्यावरणीय और वानिकी नीतियों, वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने, समन्वय करने और उनकी निगरानी करने तथा नियामक दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन)। यह भारत में कार्यकारी तंत्र, प्रशासनिक संरचनाओं, पर्यावरणीय नियमों और नीति कार्यान्वयन की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों (ESZs) को आधिकारिक तौर पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित किया जाता है।
वन्यजीव पार्कों के लिए सुरक्षात्मक बफर के रूप में कार्य करने के बावजूद, ESZ को कानूनी रूप से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है, न कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत।
संबंधित अवधारणाएँ
इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) को विनियमित करने वाला कानूनी और नियामक ढांचा क्या है?
- कानूनी आधार: ESZs को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत अधिसूचित किया जाता है, जो संरक्षित क्षेत्रों के आसपास 'शॉक एब्जॉर्बर' (shock absorbers) या संक्रमण क्षेत्र (transition zones) के रूप में कार्य करते हैं।
- नियामक स्तर: मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित (वाणिज्यिक खनन), विनियमित (होटल, पेड़ों की कटाई), और अनुमत (जारी स्थानीय कृषि) में विभाजित किया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट का रुख: 2023 में, SC ने अपने 1 किमी के एकसमान ESZ नियम में संशोधन किया, जिससे स्थल-विशिष्ट क्षेत्रों और बफर क्षेत्रों में राजमार्गों जैसी आवश्यक रैखिक अवसंरचना की अनुमति मिली।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताएं क्या हैं?
- भूगोल: उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों पर स्थित और दक्षिण में कार्बी आंगलोंग (मिकिर) पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
- वार्षिक बाढ़: मानसून की बाढ़ पार्क के अधिकांश हिस्से को जलमग्न कर देती है, जिससे वन्यजीवों को ऊंचे कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों में शरण लेने के लिए गलियारों के माध्यम से दक्षिण की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- प्रमुख जीव-जंतु: महान भारतीय एक-सींग वाले गैंडे की विश्व की सबसे बड़ी आबादी को आश्रय देने के लिए जाना जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ESZ बनाम वन अधिकार अधिनियम (FRA)
EPA के तहत टॉप-डाउन पारिस्थितिक सीमाओं और FRA 2006 के तहत ग्राम सभाओं द्वारा प्रबंधित विकेंद्रीकृत स्वदेशी भूमि अधिकारों के बीच शासन संबंधी संघर्ष को रेखांकित करता है।
वन्यजीव आवासों में रेखीय अवसंरचना
NH-715 पर एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर UPSC के एक उभरते हुए विषय को दर्शाता है: रेखीय परिवहन अवसंरचना और महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रवास मार्गों के बीच संतुलन बनाने के लिए इंजीनियरिंग समाधान।
काजीरंगा के भूगोल (ब्रह्मपुत्र/कार्बी आंगलोंग) के साथ-साथ ESZ के कानूनी प्रावधानों (EPA बनाम WPA) का मानचित्रण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 1
संबद्ध PYQ · 1
- 2014PrelimsGS1
With reference to 'Eco-Sensitive Zones', which of the following statements is/are correct? 1. Eco-Sensitive Zones are the areas that are declared under the Wildlife (Protection) Act, 1972. 2. The purpose of the declaration of Eco-Sensitive Zones is to prohibit all kinds of human activities in those zones except agriculture. Select the correct answer using the code given below.