तदर्थ सूचना आयोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने की विचार-विमर्श
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम UPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर GS Paper 2 में सूचीबद्ध प्रमुख वैधानिक निकायों (सूचना आयोगों और मानवाधिकार आयोगों) के कामकाज, स्वतंत्रता और संरचनात्मक चुनौतियों को संबोधित करता है। यह राज्य के व्यय को अनुकूलित (optimize) करने और पारदर्शिता एवं मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक संस्थागत क्षमता बनाए रखने के बीच के तनाव को रेखांकित करता है।
सारांश
भारत का उच्चतम न्यायालय इस बात की जांच कर रहा है कि क्या सार्वजनिक व्यय को अनुकूलित करने के लिए उन राज्यों में, जहाँ सूचना का अधिकार (RTI) अपीलों की संख्या न्यूनतम है, राज्य मानवाधिकार आयोगों (SHRCs) को तदर्थ (ad-hoc) राज्य सूचना आयोगों (SICs) के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि, RTI कार्यकर्ताओं ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। उनका तर्क है कि SICs सरकारी जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य स्वतंत्र वैधानिक निकाय हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलों की कम लंबित संख्या एक भ्रामक पैमाना है, जो मुख्य रूप से लंबे समय तक रिक्तियों के कारण SICs के निष्क्रिय होने का परिणाम है, जिससे नागरिक अपील दायर करने हेतु हतोत्साहित होते हैं। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी की चिंताओं के बीच केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में हालिया नियुक्तियों पर केंद्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों में जहाँ RTI अपीलें बहुत कम हैं, करदाताओं के पैसे बचाने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोगों को तदर्थ (ad-hoc) राज्य सूचना आयोगों के रूप में कार्य करने की अनुमति देने का सुझाव दिया।
- RTI कार्यकर्ताओं ने इस विचार का कड़ा विरोध किया, और इस बात पर जोर दिया कि सूचना आयोग महत्वपूर्ण स्वतंत्र संस्थान हैं जो सूचना के मौलिक अधिकार को लागू करते हैं और सरकारों को जवाबदेह ठहराते हैं।
- याचिकाकर्ताओं ने रेखांकित किया कि कुछ राज्यों में अपीलों की कम संख्या का कारण आवश्यकता की कमी नहीं है, बल्कि यह है कि रिक्तियों के न भरे जाने के कारण SICs अक्सर वर्षों तक निष्क्रिय रहते हैं, जिससे नागरिक अपील दायर करने के प्रति हतोत्साहित होते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने एक अपारदर्शी चयन प्रक्रिया के आरोपों के बाद हालिया केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की नियुक्तियों पर केंद्र सरकार को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005
सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने का नागरिकों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला वर्ष 2005 का एक ऐतिहासिक कानून। इसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और भारतीय शासन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है।
UPSC context
GS-II: शासन/पारदर्शिता। संस्थागत जवाबदेही और नागरिक सशक्तिकरण पर आधारित प्रश्नों के लिए एक मुख्य विषय।
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)
RTI अधिनियम के तहत स्थापित राष्ट्रीय स्तर का सांविधिक निकाय, जो केंद्र सरकार के विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित सूचना अनुरोधों के संबंध में अपीलों और शिकायतों का न्यायनिर्णयन करता है।
UPSC context
GS-II: सांविधिक निकाय। यह निगरानी तंत्र और नियामक संस्थानों की स्वतंत्रता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राज्य सूचना आयोग (SIC)
RTI अधिनियम के तहत राज्य सरकारों द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय, जो राज्य स्तर के सार्वजनिक प्राधिकरणों में पारदर्शिता की निगरानी करता है और असंतुष्ट RTI आवेदकों की द्वितीय अपीलों पर निर्णय लेता है।
UPSC context
GS-II: शासन के महत्वपूर्ण पहलू। RTI के विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन को समझने के लिए आवश्यक।
राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC)
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जो किसी विशिष्ट राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा से संबंधित अधिकारों की रक्षा करता है।
UPSC context
GS-II: सांविधिक और अर्ध-न्यायिक निकाय। मानवाधिकार संरक्षण ढाँचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सांविधिक निकाय
संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक संगठन। इन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन ये विशिष्ट विधान से अधिकार प्राप्त करते हैं।
UPSC context
GS-II: राजव्यवस्था। विभिन्न भारतीय संस्थानों की उत्पत्ति और शक्तियों की पहचान करने के लिए एक मौलिक अंतर।
अर्ध-न्यायिक निकाय
एक गैर-न्यायिक निकाय या व्यक्ति जिसके पास अदालत के समान शक्तियाँ होती हैं, जैसे गवाहों और साक्ष्यों को बुलाने (समन करने) की क्षमता, जिसका उपयोग आमतौर पर प्रशासनिक अधिनिर्णय के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS-II: विनियामक/अर्ध-न्यायिक निकाय। CIC और SIC जैसे आयोगों की प्रवर्तन शक्तियों पर चर्चा करने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
उच्चतम न्यायालय ने छोटे राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोगों को राज्य सूचना आयोगों के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया है।
यह सार्वजनिक धन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा मात्र एक विचार/सुझाव है, न कि कोई कानूनी प्रावधान या अदालती आदेश। कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्रीय और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कैसे की जाती है?
- CIC चयन समिति: CIC के लिए, इसमें PM (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता और PM द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
- SIC चयन समिति: SICs के लिए, इसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और CM द्वारा नामित एक राज्य कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
- नियुक्ति और कार्यकाल: राष्ट्रपति (CIC) या राज्यपाल (SIC) द्वारा नियुक्त। एक बार नियुक्त होने के बाद, वे उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं।
SHRCs और SICs के बीच बुनियादी और सांविधिक अंतर क्या हैं?
- सक्षमकारी संविधियां: SHRCs की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई है, जबकि SICs का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया गया है।
- मुख्य अधिदेश: SHRCs जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के उल्लंघन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। SICs पारदर्शिता, रिकॉर्ड तक पहुंच और सरकारी जवाबदेही को सख्ती से लागू करते हैं।
- दंडात्मक शक्तियाँ: SHRCs केवल कार्रवाई की सिफारिश कर सकते हैं (सलाहकारी), जबकि SICs के पास अनुपालन न करने पर लोक सूचना अधिकारियों पर सीधे मौद्रिक जुर्माना लगाने की शक्ति होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
सांविधिक निकायों और अधिकरणों को तर्कसंगत बनाना
SC का लागत-बचत संबंधी सुझाव ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 की याद दिलाता है, जहाँ सरकार ने परस्पर व्यापी (overlapping) क्षेत्राधिकारों का विलय करके ट्रिब्यूनलों को तर्कसंगत बनाया था, जिससे विशेष अपीलीय निकायों के कमजोर होने को लेकर इसी तरह की बहस छिड़ गई थी।
जवाबदेही संस्थानों में दीर्घकालिक रिक्तियां
यह तर्क कि कम पेंडेंसी निष्क्रिय SICs को छिपाती है, लोकायुक्तों और पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में व्याप्त संस्थागत संकट को दर्शाता है, जहाँ नियुक्तियों में जानबूझकर की गई देरी जवाबदेही तंत्र को निष्प्रभावी बना देती है।
2026 Prelims में NHRC/SHRCs की नियुक्ति, निष्कासन और अधिदेशों (mandates) की CIC/SICs के साथ तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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Recent amendments to the Right to Information Act will have profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission". Discuss.
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