सुप्रीम कोर्ट ने मूर्ति चोरी की गायब फाइलों को लेकर तमिलनाडु से किया सवाल
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह सांस्कृतिक विरासत संरक्षण (GS1) और प्रशासनिक जवाबदेही (GS2/GS4) के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है। महत्वपूर्ण जांच फाइलों का गुम होना प्रणालीगत विफलताओं और संभावित अपराधी-नौकरशाही गठजोड़ (criminal-bureaucratic nexus) को दर्शाता है, जो शासन और नैतिकता (governance and ethics) का एक प्रमुख विषय है।
सारांश
प्राचीन मंदिर की मूर्तियों की चोरी से संबंधित 41 जाँच फाइलों के गायब होने पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के राज्य के अंतर्निहित कर्तव्य पर जोर देते हुए, कोर्ट ने नौकरशाही, पुलिस और मूर्ति-तस्करी माफिया के बीच सांठगांठ वाली एक गहरी साजिश के आरोपों का संज्ञान लिया। यह मामला विरासत संरक्षण में प्रणालीगत खामियों को उजागर करता है और प्रशासनिक जवाबदेही तथा भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने प्राचीन मंदिर की मूर्तियों की चोरी से जुड़ी 41 लापता फाइलों के संबंध में तमिलनाडु सरकार से सवाल किया।
- जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अपनी संस्कृति और विरासत की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है।
- याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिकारियों, नौकरशाहों और मूर्ति माफिया के बीच एक गंभीर साजिश और साठगांठ का आरोप लगाया है, जिसके कारण रिकॉर्ड गायब हो गए।
- यह मुद्दा 2017 के मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश से उत्पन्न हुआ है, जिसने आइडल विंग CID को मूर्ति चोरी के मामलों की जांच CBI को स्थानांतरित करने के बजाय स्वयं जारी रखने का निर्देश दिया था।
महत्वपूर्ण शब्द
उच्चतम न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय जिसके पास प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और अपने रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
UPSC context
GS-II/राजव्यवस्था; न्यायिक सक्रियता, शक्तियों के पृथक्करण और विरासत संरक्षण में न्यायालय की भूमिका का परीक्षण करता है।
तमिलनाडु सरकार
तमिलनाडु का कार्यकारी प्राधिकरण, जो शासन और कानून प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है। विरासत से जुड़े मामलों में, यह आइडल विंग (Idol Wing) CID और HR&CE विभाग का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS-II/संघवाद; लोक व्यवस्था बनाए रखने और सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा करने में राज्य की जिम्मेदारी का परीक्षण करता है।
मद्रास उच्च न्यायालय
तमिलनाडु और पुडुचेरी में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण। यह प्रशासनिक जवाबदेही और विरासत संरक्षण के संबंध में अक्सर राज्य की एजेंसियों को निर्देश जारी करता है।
UPSC context
GS-II/राजव्यवस्था; राज्य-स्तरीय जाँचों और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी में उच्च न्यायालयों की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
आइडल विंग CID
तमिलनाडु पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offences Wing) की एक विशेष इकाई, जिसे 1983 में प्राचीन मंदिर की मूर्तियों और कलाकृतियों की चोरी और तस्करी की जांच के लिए स्थापित किया गया था।
UPSC context
GS-I/संस्कृति और GS-II/गवर्नेंस; विशिष्ट कानून प्रवर्तन और भारतीय विरासत के संरक्षण के लिए प्रासंगिक।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
DSPE अधिनियम, 1946 के तहत भारत की प्रमुख संघीय जाँच एजेंसी। यह जटिल अपराधों, भ्रष्टाचार और अंतरराज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ वाले मामलों की जाँच करती है।
UPSC context
GS-II/सांविधिक निकाय; केंद्र-राज्य संबंधों, क्षेत्राधिकार की सीमाओं और विशिष्ट जांच भूमिकाओं का परीक्षण करता है।
पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972
पुरावशेषों के निर्यात और व्यापार को विनियमित करने वाला एक केंद्रीय कानून। यह विरासत के राजकीय संरक्षण को अनिवार्य बनाता है और बिना परमिट के कलाकृतियों के निर्यात को प्रतिबंधित करता है।
UPSC context
GS-I/संस्कृति; भारत की सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए प्रमुख विधान और मूर्तियों की वापसी के लिए कानूनी ढांचा।
प्रारंभिक ट्रैप
स्मारकों और कलात्मक वस्तुओं का संरक्षण करना अनन्य रूप से नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य है।
अभ्यर्थी अक्सर भूल जाते हैं कि विरासत संरक्षण का दोहरा अधिदेश है: यह नागरिकों के लिए एक मौलिक कर्तव्य (Art 51A) है और राज्य के लिए एक नीति निर्देशक सिद्धांत (Art 49) है।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को कैसे अधिदेशित करता है?
- DPSP (अनुच्छेद 49): राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु को विनाश, विरूपण या निर्यात से संरक्षित करने के लिए बाध्य करता है।
- मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A-f): प्रत्येक नागरिक को भारत की सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और उसे संरक्षित करने का निर्देश देता है।
- सातवीं अनुसूची: प्राचीन/ऐतिहासिक स्मारक विभाजित हैं: संघ सूची (जिन्हें संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है) और राज्य सूची (अन्य)।
पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 की मुख्य नियामक विशेषताएं क्या हैं?
- निर्यात एकाधिकार: केवल केंद्र सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसियां ही कानूनी रूप से पुरावशेषों का निर्यात कर सकती हैं। निजी निर्यात कड़ाई से प्रतिबंधित है।
- अनिवार्य पंजीकरण: निजी स्वामित्व के तहत निर्दिष्ट पुरावशेषों और कला निधियों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) के पास अनिवार्य पंजीकरण अनिवार्य करता है।
- आयु मानदंड: पुरावशेषों में सामान्यतः सिक्के, मूर्तियाँ, चित्र, शिलालेख या ऐतिहासिक महत्व की अन्य वस्तुएं शामिल होती हैं जो 100 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
मूर्तियों की तस्करी और वोहरा समिति
मूर्ति तस्करी में नौकरशाही-पुलिस-माफिया गठजोड़ सीधे तौर पर भारत में राजनीति और प्रशासन के गहरे अपराधीकरण पर एन.एन. वोहरा समिति (1993) के निष्कर्षों को प्रतिध्वनित करता है।
नैतिक भ्रष्टाचार के रूप में गायब रिकॉर्ड
GS4 में, सार्वजनिक रिकॉर्ड को जानबूझकर गायब करने का विश्लेषण न केवल लापरवाही के रूप में किया जाता है, बल्कि इसे एक सक्रिय प्रशासनिक मिलीभगत के रूप में देखा जाता है जो जवाबदेही, पारदर्शिता और जनहित को कमजोर करती है।
पुरावशेष अधिनियम 1972 + अनुच्छेद 49 (DPSP) + अनुच्छेद 51A (Duties) के 2026 Prelims में एक एकल बहु-कथनीय राजव्यवस्था-विरासत प्रश्न के रूप में पूछे जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2018MainsGS1
Safeguarding the Indian art heritage is the need of the moment. Discuss.
- 2019MainsGS4
"Non-performance of duty by a public servant is a form of corruption". Do you agree with this view? Justify your answer.