संसदीय जवाबदेही और कार्यकारी नियंत्रण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
कार्यपालिका की जवाबदेही, संसदीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य और विधายकीय बहस की गुणवत्ता से जुड़े मुख्य GS2 विषयों को सीधे तौर पर संबोधित करता है, जो अक्सर मुख्य परीक्षा (Mains) में आते हैं।
सारांश
लेख में संसदीय oversight और जवाबदेही के गंभीर क्षरण (erosion) पर चर्चा की गई है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे लोकसभा (और समग्र रूप से संसद) कार्यकारी सत्ता को जवाबदेह ठहराने में संरचनात्मक और राजनीतिक बाधाओं का सामना करती है। यह विधायी बहस और समिति की जांच के स्तर में आई गिरावट पर जोर देता है।
मुख्य बिंदु
- बहस के समय में कमी, संसदीय समितियों की उपेक्षा और जल्दबाजी में कानून पारित किए जाने के कारण कार्यपालिका की संसदीय जवाबदेही में गिरावट का रुख देखा गया है।
- कानून निर्माताओं के रूप में व्यक्तिगत संसद सदस्यों की भूमिका कमज़ोर हुई है, जिसका विधायी जाँच-परख और लोकतांत्रिक विचार-विमर्श की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- संसदीय लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए समिति जांच, प्रश्नकाल और खुली बहस जैसे संस्थागत तंत्रों की सर्वोच्चता को बहाल करने की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
संसद
भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं, जिसे कानून बनाने, राष्ट्रीय विचार-विमर्श और कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा (GS पेपर II): संरचना, कार्यप्रणाली, कामकाज के संचालन, शक्तियों, विशेषाधिकारों और संसदीय जवाबदेही के मुद्दों पर मुख्य फोकस।
लोक सभा
भारत की संसद का निचला सदन, जिसके सदस्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं; इसके पास कार्यपालिका की जवाबदेही बनाए रखने और धन विधेयक पारित करने की प्राथमिक संवैधानिक जिम्मेदारी होती है।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स और मेन्स (GS पेपर II): अनुच्छेद 75(3) के तहत कार्यकारी उत्तरदायित्व के संवैधानिक तंत्र और विधायी निगरानी का मूल्यांकन करता है।
राज्य सभा
भारत की संसद का उच्च सदन जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, विधायी संवीक्षा में भाग लेता है और अनुच्छेद 249 और 312 के तहत विशेष संवैधानिक शक्तियां रखता है।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स और मेंस (GS पेपर II): संघीय विशेषताओं, द्विसदनीयता (bicameralism) और उच्च सदन की विशिष्ट विधायी शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
संसद में पेश किए जाने वाले प्रत्येक प्रमुख कानून को पारित होने से पहले एक विभाग-संबंधित स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि हर विधेयक के लिए संसदीय स्थायी समितियाँ अनिवार्य हैं, लेकिन विधेयकों को भेजना पूरी तरह सेविवेकाधीन है और यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
संसद में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले प्रमुख संस्थागत तंत्र और संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 75(3) के तहत सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाता है।
- संसदीय प्रश्न: प्रश्नकाल, शून्यकाल और आधे घंटे की चर्चाएँ सांसदों को मंत्रियों से सीधे जानकारी प्राप्त करने और सवाल पूछने की अनुमति देती हैं।
- समिति प्रणाली: स्टैंडिंग कमेटियाँ राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहकर, विभागीय बजट, अनुदान मांगों और विधेयकों की विस्तार से जाँच करती हैं।
- प्रस्ताव उपकरण: अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव सरकार की निंदा करने या उसके बहुमत का परीक्षण करने के सीधे साधन हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
संसदीय क्षरण बनाम न्यायिक समीक्षा
विधायी संवीक्षा में गिरावट सीधे तौर पर संवैधानिक संघवाद और शक्ति-संतुलन के ढांचे को कमजोर करती है, जो कार्यपालिका के अति-क्षेप (ओवररीच) को लेकर न्यायिक चिंताओं को प्रतिबिंबित करती है।
प्रत्यायोजित विधान और प्रशासनिक जवाबदेही
समितियों की जाँच के बिना जल्दबाजी में पारित किए गए कानून वैधानिक निकायों की गुणवत्ता से समझौता करते हैं और प्रशासनिक कानून में अंतर्निहित जवाबदेही तंत्र को कमजोर करते हैं।
संसदीय समितियों के पतन और शक्ति के पृथक्करण तथा कार्यपालिका की जवाबदेही पर इसके प्रभाव पर एक मुख्य (मेन्स) परीक्षा के प्रश्न की अपेक्षा करें।
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