धर्मान्तरित लोगों के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह निर्णय भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) के अंतर्संबंध को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह अनुसूचित जाति बनाम अनुसूचित जनजाति की परिभाषाओं से जुड़ी संवैधानिक जटिलताओं पर प्रकाश डालता है और दलित अल्पसंख्यकों को सामाजिक न्याय के लाभ प्रदान करने के बारे में चल रही बहसों को रेखांकित करता है।
सारांश
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुसूचित जाति (SC) के सदस्य जो ईसाई धर्म या इस्लाम अपना लेते हैं, वे अपनी SC स्थिति खो देते हैं, क्योंकि ये धर्म संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के दायरे से बाहर हैं। 1950 का आदेश स्पष्ट रूप से SC वर्गीकरण को हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वालों तक सीमित करता है, जो इस धारणा पर आधारित है कि ईसाई धर्म और इस्लाम जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप, ऐसे धर्मांतरित व्यक्ति आरक्षण और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मिलने वाली सुरक्षा सहित वैधानिक लाभ खो देते हैं। इसके विपरीत, किसी मान्यता प्राप्त धर्म में वापस लौटने पर SC स्थिति की बहाली संभव है, जो मूल जाति की जड़ों के प्रमाण और समुदाय की स्वीकृति पर निर्भर करती है। उल्लेखनीय है कि संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में यह धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, जिससे जनजातीय सदस्यों को धर्मांतरण के बाद भी ST का दर्जा बनाए रखने की अनुमति मिलती है। केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश K.G. Balakrishnan के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया है, ताकि SC श्रेणी के भीतर दलित मुस्लिमों और ईसाइयों को शामिल करने की संभावना का मूल्यांकन किया जा सके।
मुख्य बिंदु
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, SC दर्जे को विशेष रूप से हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित रखता है।
- ईसाई धर्म या इस्लाम में धर्मांतरण के परिणामस्वरूप SC दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है, जिससे आरक्षण और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मिलने वाली सुरक्षा का लाभ मिलना बंद हो जाता है।
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तर्क पर आधारित है कि ईसाई धर्म और इस्लाम आधिकारिक तौर पर जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देते हैं या इसे अपने भीतर शामिल नहीं करते हैं।
- किसी मान्यता प्राप्त धर्म में पुनः धर्मांतरण (reconversion) होने पर SC दर्जा बहाल किया जा सकता है, बशर्ते व्यक्ति अपनी मूल जाति वंशावली को सिद्ध कर सके और उसे समुदाय की स्वीकृति प्राप्त हो।
- SC आदेश के विपरीत, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं लगाता है; व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद भी ST दर्जा बरकरार रख सकते हैं यदि वे अपनी जनजातीय विशेषताओं को बनाए रखते हैं।
- के.जी. बालकृष्णन आयोग वर्तमान में दलित ईसाइयों और दलित मुस्लिमों को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा देने की व्यवहार्यता की जांच कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
अनुच्छेद 341 के तहत जारी एक राष्ट्रपतीय आदेश जो अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) की पहचान करता है। इसका पैरा 3 SC के दर्जे को केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों तक सीमित करता है, जिसमें ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले धर्मांतरित लोगों को बाहर रखा गया है।
UPSC context
GS Paper 2: सामाजिक न्याय; धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कानूनी बाधाओं और सकारात्मक कार्रवाई की पात्रता की समझ का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 341
संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति को जातियों को अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) के रूप में निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। यह SC दर्जे को एक कानूनी संरचना (legal construct) के रूप में परिभाषित करता है, जो विशिष्ट धार्मिक और भौगोलिक मानदंडों से जुड़ी है।
UPSC context
प्रीलिम्स और GS पेपर 2: कमजोर वर्गों के लिए संवैधानिक प्रावधान; राष्ट्रपति बनाम संसद की भूमिका पर स्पष्टता का परीक्षण।
के.जी. बालकृष्णन आयोग
2022 का एक आयोग जिसे यह मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया है कि क्या ईसाई धर्म या इस्लाम जैसे धर्मों में परिवर्तित होने वाले दलितों को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा दिया जाना चाहिए, जो उनके सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर 2: सामाजिक न्याय; अल्पसंख्यक अधिकारों और आरक्षण के विस्तार से संबंधित समसामयिक मुद्दों के लिए प्रासंगिक।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
जाति आधारित हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध विधायी संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुन: पुष्टि की है कि ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले SC व्यक्ति, SC दर्जा समाप्त होने के कारण इस अधिनियम के तहत संरक्षण खो देते हैं।
UPSC context
GS Paper 2: संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और कानून; वैधानिक अधिकारों पर धर्म परिवर्तन के कानूनी निहितार्थों का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 342
अनुसूचित जनजातियों की पहचान के लिए संवैधानिक प्रावधान। महत्वपूर्ण रूप से, STs के लिए संबंधित 1950 के आदेश में कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, जो कि अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) के आदेश के विपरीत है।
UPSC context
GS Paper 2: SC और ST कानूनी ढांचों की तुलना; जनजातीय दर्जे की धर्म-निरपेक्ष प्रकृति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)
अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय, जिसे अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और निगरानी करने तथा उनके अधिकारों के हनन से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करने का अधिकार दिया गया है।
UPSC context
GS पेपर 2: संवैधानिक निकाय; यह वंचित समूहों की रक्षा करने वाले संस्थागत ढांचे और आरक्षण संबंधी बहसों में इसकी सलाहकार भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ईसाई धर्म या इस्लाम में धर्मांतरण करने पर कोई व्यक्ति अपनी अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा खो देता है।
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। ST दर्जा जनजातीय विशेषताओं और अलगाव (isolation) पर निर्भर करता है, न कि धर्म पर, जो कि अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) वर्गीकरण के विपरीत है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 341 और 342 के तहत SC और ST को कैसे अधिसूचित किया जाता है?
- राष्ट्रपति की अधिसूचना: राष्ट्रपति किसी राज्य या UT के लिए SCs/STs की प्रारंभिक सूची जारी करते हैं। यदि यह एक राज्य है, तो यह संबंधित राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद किया जाता है।
- संसदीय कानून: इस प्रारंभिक राष्ट्रपति की सूची में बाद में कोई भी समावेशन, अपवर्जन या संशोधन केवल संसद के एक अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है, कार्यपालिका द्वारा नहीं।
1950 का आदेश अनुसूचित जाति (SC) के दर्जे को विशिष्ट धर्मों तक ही क्यों सीमित करता है?
- ऐतिहासिक अस्पृश्यता: SC वर्गीकरण संवैधानिक रूप से पारंपरिक हिंदू जाति व्यवस्था के भीतर अस्पृश्यता की ऐतिहासिक प्रथा से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट सामाजिक निर्योग्यता और भेदभाव से जुड़ा है।
- विधायी परिवर्धन: सिख धर्म (1956) और बौद्ध धर्म (1990) को बाद में संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया क्योंकि उनकी उत्पत्ति भारत में हुई थी और संरचनात्मक रूप से इनमें समान जाति-आधारित सामाजिक-आर्थिक विरासतें मौजूद थीं।
अंतर-विषय पैटर्न
अनुच्छेद 25 बनाम सकारात्मक कार्रवाई
धर्मांतरण पर SC दर्जा देने से इनकार करना अनुच्छेद 25 के साथ तनाव पैदा करता है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या राज्य के कल्याणकारी तंत्र नागरिकों को परोक्ष रूप से विशिष्ट धर्मों में बने रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
SC/ST Atrocities Act protection gaps
SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मिलने वाले संरक्षण ईसाई धर्म या इस्लाम अपनाने वाले SC धर्मांतरित व्यक्तियों के लिए समाप्त हो जाते हैं, जो एक ऐसे अंतराल को उजागर करता है जहाँ जातिगत स्थिति के कानूनी विलोपन के बावजूद सामाजिक पूर्वाग्रह जारी रह सकते हैं।
2026 में अनुच्छेद 341 (SC आदेश की धार्मिक सीमा) और अनुच्छेद 342 (ST आदेश की धार्मिक तटस्थता) के बीच तुलना करने वाले एक तुलनात्मक Prelims कथन की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2018MainsGS2
Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine.
- 2024PrelimsGS1
Consider the following statements : 1. It is the Governor of the State who recognizes and declares any community of that State as a Scheduled Tribe. 2. A community declared as a Scheduled Tribe in a State need not be so in another State. Which of the statements given above is/are correct?
- 2023MainsGS2
“Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.
- 2019MainsGS2
Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.