समसामयिकी

लोकसभा में मूल प्रस्ताव प्रक्रिया और संसदीय नियम

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

विभिन्न संसदीय प्रस्तावों (substantive, substitute, subsidiary) को समझना UPSC Prelims (Polity) के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। Mains के लिए, विपक्षी नेताओं के विरुद्ध प्रक्रियात्मक साधनों (procedural devices) का उपयोग लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली, संसदीय विशेषाधिकारों और विधायिका की स्वतंत्रता जैसे विषयों को स्पर्श करता है।

सारांश

यह लेख भारतीय संसद में 'Substantive Motion' (सारवान प्रस्ताव) की अवधारणा की पड़ताल करता है, जो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्तुत किए गए एक नोटिस के कारण चर्चा में है। एक सारवान प्रस्ताव एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर प्रस्ताव होता है जिसका उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर सदन का एक विशिष्ट निर्णय प्राप्त करना होता है। यह घटनाक्रम लोकसभा की प्रक्रियात्मक बारीकियों, ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार करने में अध्यक्ष (Speaker) की शक्तियों और संसदीय विशेषाधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा किसी मौजूदा सांसद के संभावित निष्कासन से जुड़े व्यापक निहितार्थों पर प्रकाश डालता है।

मुख्य बिंदु

  • 'substantive motion' एक स्व-निहित, स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसे सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और इसे इस प्रकार तैयार किया जाता है कि यह सदन के निर्णय को व्यक्त करने में सक्षम हो।
  • स्थानापन्न (substitute) या सहायक (subsidiary) प्रस्तावों के विपरीत, एक मूल प्रस्ताव (substantive motion) अत्यंत महत्वपूर्ण विषय से संबंधित होता है, जैसे कि उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों का महाभियोग या संसद सदस्यों के विरुद्ध गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई।
  • यह लेख एक विशिष्ट उदाहरण पर चर्चा करता है जहाँ विपक्ष के नेता के विरुद्ध एक मूल प्रस्ताव (substantive motion) लाने की मांग की गई है, जिससे निलंबन या निष्कासन जैसी संसदीय अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की संभावना बढ़ गई है।
  • मूल प्रस्ताव (substantive motion) को स्वीकार करना लोकसभा के 'प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों' (Rules of Procedure and Conduct of Business) के तहत अध्यक्ष (Speaker) की विवेकाधीन शक्तियों पर निर्भर करता है, जो संसद के भीतर प्रक्रियात्मक नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण शब्द

मूल प्रस्ताव

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत एक स्वतः पूर्ण और स्वतंत्र प्रस्ताव, जो उच्च पदाधिकारियों को हटाने या निंदा जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर एक विशिष्ट निर्णय व्यक्त करने में सक्षम होता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (राजव्यवस्था); यह उन संसदीय उपकरणों (parliamentary devices) के ज्ञान का परीक्षण करता है जिनका उपयोग सदस्यों या उच्च अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए किया जाता है।

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लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभा की गरिमा के संरक्षक और पीठासीन अधिकारी, जिन्हें अनुच्छेद 93 के तहत प्रस्तावों को स्वीकार करने और प्रक्रियात्मक नियमों की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है।

UPSC context

GS Paper 2 (राजव्यवस्था); विधायी कामकाज में पीठासीन अधिकारियों की संवैधानिक भूमिका और विवेकाधीन शक्तियों का परीक्षण करता है।

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नेता प्रतिपक्ष

सबसे बड़े विपक्षी दल (सदन की न्यूनतम 10% सदस्य संख्या) का वैधानिक प्रमुख, जो सरकार के प्रति एक संतुलन (counterbalance) के रूप में कार्य करता है और प्रमुख वैधानिक नियुक्तियों में सहायता करता है।

UPSC context

GS Paper 2 (Polity); संसदीय निगरानी, नियंत्रण और संतुलन, और असहमति की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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संसदीय विशेषाधिकार

अनुच्छेद 105 के तहत MPs को स्वतंत्र कामकाज सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए गए विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ, जिनमें वाक्-स्वतंत्रता और सदन की कार्यवाहियों के लिए अदालती कार्यवाही से उन्मुक्ति शामिल है।

UPSC context

GS पेपर 2 (राजव्यवस्था); विधायकों की शक्तियों और सीमाओं तथा न्यायिक-विधायी संबंधों से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

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लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम

अनुच्छेद 118 के तहत तैयार की गई नियमों की रूपरेखा, जो अध्यक्ष को सदन के कामकाज का संचालन करने और नियम 186 जैसे प्रस्तावों की स्वीकार्यता निर्धारित करने में सक्षम बनाती है।

UPSC context

GS Paper 2 (Polity); भारतीय लोकतंत्र के दैनिक कामकाज को संचालित करने वाली प्रक्रियात्मक कार्यप्रणाली की समझ का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

एक मूल प्रस्ताव को चल रही संसदीय बहस में संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता है।

मूल प्रस्ताव (Substantive motions) पूर्णतः आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होते हैं। अन्य लंबित कार्यों पर निर्भर रहने वाले या उनमें संशोधन करने वाले प्रस्ताव सहायक (subsidiary) या वैकल्पिक (substitute) प्रस्ताव होते हैं, वे कभी भी मूल प्रस्ताव (substantive) नहीं होते।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Parliament

संसद में प्रस्ताव (Motions) और संकल्प (Resolutions) के बीच क्या अंतर है?

  • प्रस्ताव की प्रकृति: प्रत्येक संकल्प को एक मूल प्रस्ताव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि सभी प्रस्ताव प्रकृति में मूल नहीं होते हैं।
  • मतदान की आवश्यकता: सभी संकल्पों को अनिवार्य रूप से सदन में मतदान के लिए रखा जाना चाहिए, जबकि प्रस्तावों की केवल कुछ श्रेणियों के लिए ही औपचारिक मतदान की आवश्यकता होती है।
Indian Polity - Parliament

संसदीय प्रस्तावों की तीन मुख्य श्रेणियां क्या हैं?

  • मूल प्रस्ताव: एक स्व-निहित, स्वतंत्र प्रस्ताव जो राष्ट्रपति पर महाभियोग या सदस्यों के निष्कासन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित होता है।
  • स्थानापन्न प्रस्ताव: मूल प्रस्ताव के स्थान पर पेश किया गया वह प्रस्ताव, जो मूल पाठ के लिए एक पूर्ण विकल्प प्रस्तावित करता है।
  • सहायक प्रस्ताव: ऐसा प्रस्ताव जो किसी अन्य प्रस्ताव पर निर्भर करता है या चल रही कार्यवाहियों से उत्पन्न होता है, जैसे कि एक औपचारिक संशोधन।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संसदीय विशेषाधिकार बनाम RPA 1951

    मूल प्रस्ताव (Substantive Motion) के माध्यम से एक सांसद को निष्कासित करना अनुच्छेद 105 (संसदीय विशेषाधिकार) को लागू करता है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) या दसवीं अनुसूची के तहत वैधानिक अयोग्यता से प्रक्रियात्मक रूप से भिन्न है।

  • संवैधानिक निष्कासन और मूल प्रस्ताव

    सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, CEC और CAG को हटाने की प्रक्रिया सामान्य रूप से शुरू नहीं की जा सकती; इस प्रक्रिया के लिए अनिवार्य रूप से विशेष बहुमत मतदान चरण से पहले एक मूल प्रस्ताव (substantive motion) लाना आवश्यक होता है।

प्रीलिम्स में मूल (substantive), स्थानापन्न (substitute) और सहायक (subsidiary) प्रस्तावों के बीच अंतर करने वाले तथा उन्हें Speaker की शक्तियों के साथ जोड़कर पूछे जाने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2022PrelimsGS1

    With reference to Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statements: 1. As per the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix. 2. There is a mandatory provision that the election of a candidate as Deputy Speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. 3. The Deputy Speaker has the same power as of the Speaker when presiding over the sitting of the House and no appeal lies against his rulings. 4. The well established parliamentary practice regarding the appointment of Deputy Speaker is that the motion is moved by the Speaker and duly seconded by the Prime Minister. Which of the statements given above are correct?

  • 2018PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. In the first Lok Sabha, the single largest party in the opposition was the Swatantra Party. 2. In the Lok Sabha, a "Leader of the Opposition" was recognised for the first time in 1969. 3. In the Lok Sabha, if a party does not have a minimum of 75 members, its leader cannot be recognised as the Leader of the Opposition. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2019MainsGS2

    On what grounds a people's representative can be disqualified under the Representation of Peoples Act, 1951? Also mention the remedies available to such person against his disqualification.