कृषि के लिए मसौदा बीज विधेयक और नियामक ढांचा
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
ड्राफ्ट सीड्स बिल (Draft Seeds Bill) भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण नियामक बदलाव है। यह खाद्य सुरक्षा, किसानों के अधिकार बनाम कॉर्पोरेट बौद्धिक संपदा, जैव विविधता और विकेंद्रीकृत शासन जैसे महत्वपूर्ण UPSC विषयों को छूता है, जो कृषि स्थिरता और बीज संप्रभुता पर भविष्य की नीतियों को गहराई से प्रभावित करता है।
सारांश
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पुराने बीज अधिनियम, 1966 में व्यापक बदलाव करने के लिए ड्राफ्ट बीज विधेयक (Draft Seeds Bill) जारी किया है, जिसका मुख्य ध्यान आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाने और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (ease of doing business) में सुधार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों के आयात, उत्पादन और आपूर्ति को विनियमित करने पर है। यह विधेयक केंद्रीय और राज्य बीज समितियों की स्थापना करता है, बीज की किस्मों और प्रसंस्करण इकाइयों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है, और उल्लंघन के लिए सख्त दंड का प्रावधान करता है। जहाँ सरकार का दावा है कि यह विधेयक PPVFR अधिनियम के तहत बिना ब्रांड वाले बीजों को बचाने और विनिमय करने के किसानों के अधिकारों की रक्षा करता है, वहीं किसान संगठनों का तर्क है कि इसकी अत्यधिक केंद्रीकृत प्रकृति कॉर्पोरेट एकाधिकार को बढ़ावा देती है, कृषि लागत बढ़ाती है और पारंपरिक बीज संप्रभुता तथा वैश्विक जैव विविधता प्रतिबद्धताओं के लिए खतरा पैदा करती है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय कृषि मंत्रालय का ड्राफ्ट सीड्स बिल (Draft Seeds Bill), तकनीकी प्रगति और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुरूप नियमों को अपडेट करने के लिए बीज अधिनियम, 1966 का स्थान लेता है।
- मसौदे में गुणवत्तापूर्ण बीजों के आयात, उत्पादन और आपूर्ति को विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय बीज समिति (27 सदस्य) और राज्य बीज समितियों (15 सदस्य) का प्रस्ताव दिया गया है।
- यह सभी बीज किस्मों के लिए एक नेशनल रजिस्टर (National Register) और बीज प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है, साथ ही एक से अधिक राज्यों में कार्यरत संस्थाओं के लिए एक सेंट्रल एक्रिडिटेशन सिस्टम (Central Accreditation System) की व्यवस्था करता है।
- विधेयक गैर-अनुपालन के लिए कड़े दंड का प्रावधान करता है, जिसमें ₹50,000 से ₹30 लाख तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल की सजा शामिल है।
- गैर-ब्रांडेड कृषि बीजों को बचाने, उपयोग करने और विनिमय करने के किसानों के अधिकारों को बरकरार रखा गया है और उन्हें स्पष्ट रूप से पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण (PPVFR) अधिनियम, 2001 से जोड़ा गया है।
- संयुक्त किसान मोर्चा जैसे किसान समूह इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कॉर्पोरेट एकाधिकार, खेती की बढ़ती लागत, सत्ता के केंद्रीकरण और राष्ट्रीय बीज संप्रभुता तथा जैव विविधता ढांचे के लिए खतरे की आशंका है।
महत्वपूर्ण शब्द
मसौदा बीज विधेयक
बीज विनियमन को आधुनिक बनाने हेतु Seeds Act 1966 को प्रतिस्थापित करने वाला 2025 का एक प्रस्ताव। यह सभी वाणिज्यिक बीजों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है, ट्रैसेबिलिटी (traceability) की शुरुआत करता है और कड़े दंड निर्धारित करता है, साथ ही गैर-ब्रांडेड बीजों को बचाने और उनके विनिमय करने के किसानों के अधिकारों की रक्षा करता है।
UPSC context
GS-3 (Agriculture). Tests understanding of regulatory reforms in seed sovereignty, technology, and balancing corporate interests with traditional farming rights.
बीज अधिनियम, 1966
बीज की गुणवत्ता को विनियमित करने वाला भारत का वर्तमान कानून, मुख्य रूप से "अधिसूचित" (notified) किस्मों पर केंद्रित है। इसमें GM बीजों जैसी आधुनिक जैव-तकनीकी प्रगति के लिए प्रावधानों की कमी है और फसल खराब होने की स्थिति में किसानों के मुआवजे के लिए एक मजबूत वैधानिक तंत्र का अभाव है।
UPSC context
GS-3 (Agriculture). Vital for comparing historical regulatory frameworks with modern agricultural reforms and understanding the limitations of past legislative regimes.
पौध किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (PPVFR Act)
एक 'सुई जेनेरिस' (sui generis) कानून जो ब्रीडर्स (प्रजनकों) को बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करता है और साथ ही बीजों को सहेजने, उपयोग करने और विनिमय करने के किसानों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह TRIPS के अनुरूप है लेकिन किसान कल्याण और जैव विविधता संरक्षण को प्राथमिकता देता है।
UPSC context
GS-3 (IPR एवं कृषि)। कृषि IPR, बीज संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के अद्वितीय कानूनी रुख से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि (ITPGRFA)
एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता ("बीज संधि") जिसका उद्देश्य पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जो दुनिया भर के किसानों और प्रजनकों के लिए लाभों का उचित साझाकरण (fair benefit sharing) सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS-2 (International Treaties) / GS-3 (Environment)। वैश्विक खाद्य शासन (global food governance) और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता एवं बीज-साझाकरण ढांचे के साथ भारत के अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण।
जैविक विविधता पर अभिसमय (CBD)
1992 की एक बहुपक्षीय संधि जो जैव विविधता संरक्षण, इसके सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त होने वाले लाभों के न्यायसंगत साझाकरण के प्रति समर्पित है। यह राष्ट्रीय जैव विविधता और बीज संबंधी कानूनों के लिए एक आधारभूत ढांचे (parent framework) के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS-3 (Environment). Fundamental for understanding international conservation obligations and their impact on domestic environmental and agricultural legislation like the Seeds Bill.
केंद्रीय बीज समिति
A proposed 27-member national statutory body under the Draft Seeds Bill. It is responsible for recommending minimum standards for seed germination, genetic purity, and health, while overseeing the national register.
UPSC context
GS-2 (सांविधिक निकाय) / GS-3 (कृषि)। यह भारत की कृषि आपूर्ति श्रृंखला में प्रशासनिक संरचना और नियामक शक्तियों के केंद्रीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मसौदा बीज विधेयक (Draft Seeds Bill) वाणिज्यिक बीज उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए किसानों को उनके द्वारा संरक्षित बीजों (farm-saved seeds) को बेचने या विनिमय करने से पूरी तरह प्रतिबंधित करता है।
Farmers retain the legal right to save, exchange, and sell unbranded seeds under the PPV&FR Act, 2001. The restriction only applies to selling seeds under a commercial brand name.
संबंधित अवधारणाएँ
How does India's PPV&FR Act balance breeder incentives with farmers' rights?
- UPOV 1991 Convention: पादप प्रजनकों को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसानों को खेत में बचाए गए संरक्षित बीजों के पुनः उपयोग और आदान-प्रदान से प्रतिबंधित करता है। भारत ने बीज संप्रभुता की रक्षा के लिए इसे अस्वीकार कर दिया।
- PPV&FR अधिनियम, 2001: India's sui generis system protects breeder innovations while explicitly allowing farmers to save, use, sow, resow, exchange, or sell unbranded protected seeds.
- भारतीय पेटेंट अधिनियम: भारतीय पेटेंट अधिनियम (Indian Patents Act) की धारा 3(j) के तहत, बीज, पौधे और उत्पादन या प्रवर्धन के लिए अनिवार्य रूप से जैविक प्रक्रियाएं पेटेंट योग्य नहीं हैं।
खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (ITPGRFA) क्या है?
- Objective: विश्व के पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, विनिमय और सतत उपयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि।
- बहुपक्षीय प्रणाली: अनुसंधान, प्रजनन और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए सदस्य देशों के लिए उपलब्ध 64 महत्वपूर्ण फसलों और चारे का एक वैश्विक पूल तैयार करता है।
- किसानों के अधिकार: आधिकारिक तौर पर वैश्विक स्तर पर कृषि-जैव विविधता और फसल विविधता के संरक्षण में स्वदेशी समुदायों और किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
बीज संप्रभुता और WTO-TRIPS IPR व्यवस्थाएं
The debate links agriculture directly to WTO-TRIPS obligations. India's refusal of UPOV 1991 and its sui generis PPV&FR Act frequently anchor questions on IPR vs. traditional knowledge.
कृषि का कॉर्पोरेटीकरण और बाजार सुधार
Fears of seed monopolies mirror past protests against the repealed 2020 farm laws, connecting legislative market reforms with national food security and corporate dominance in farming.
2026 Prelims में किसानों के बीज अधिकारों पर PPV&FR अधिनियम, भारतीय पेटेंट अधिनियम और Draft Seeds Bill के बीच तुलना करने वाले एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements : 1. According to the Indian Patents Act, a biological process to create a seed can be patented in India. 2. In India, there is no Intellectual Property Appellate Board. 3. Plant varieties are not eligible to be patented in India. Which of the statements given above is/are correct?
- 2014PrelimsGS1
Consider the following international agreements : 1. The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 2. The United Nations Convention to Combat Desertification 3. The World Heritage Convention Which of the above has/have a bearing on the biodiversity?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. In India, the Biodiversity Management Committees are key to the realization of the objectives of the Nagoya Protocol. 2. The Biodiversity Management Committees have important functions in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction. Which of the statements given above is/are correct?
- 2019MainsGS3
How can biotechnology help to improve the living standards of farmers?