पश्चिमी घाट ESA योजना और संरक्षण नियमों पर राज्यों का विरोध
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
भारत के संघीय पर्यावरण शासन और जलवायु प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण मानदंडों और राज्य-स्तरीय विकासात्मक मांगों के बीच नीतिगत टकराव को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख पश्चिमी घाट के लिए पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) की अधिसूचना को लेकर चल रहे विवाद और नौकरशाही की देरी का पता लगाता है। कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार का उद्देश्य हानिकारक आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करके इस नाजुक जैव विविधता हॉटस्पॉट की रक्षा करना है। हालाँकि, इस कदम को स्थानीय आजीविका, भूमि अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक विकास को लेकर चिंताओं के कारण पश्चिमी घाट के कई राज्यों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्य बिंदु
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट के आधार पर पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESAs) को अधिसूचित करने के लिए जोर दे रहा है।
- इन मसौदा अधिसूचनाओं का उद्देश्य छह पश्चिमी घाट राज्यों के चिन्हित क्षेत्रों में खनन, बड़े पैमाने पर निर्माण और थर्मल पावर प्लांट जैसी कुछ विकासात्मक गतिविधियों को प्रतिबंधित करना है।
- राज्य सरकारों (जैसे केरल और कर्नाटक) ने स्थानीय समुदायों की आजीविका में व्यवधान, पारंपरिक कृषि पद्धतियों और बुनियादी ढाँचे के विकास पर बाधाओं को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए इस अधिसूचना के कुछ हिस्सों का विरोध किया है।
- पश्चिमी घाट छह राज्यों में फैला हुआ है और इसे वैश्विक स्तर पर एक जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो पारिस्थितिक संरक्षण और विकासात्मक अनिवार्यताओं के बीच लगातार तनाव का सामना कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) अधिसूचना
संरक्षित क्षेत्रों के आसपास संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों को नामित करने के लिए सरकार द्वारा जारी की जाने वाली एक औपचारिक अधिसूचना, जिसका उद्देश्य हानिकारक औद्योगिक, खनन और विकासात्मक गतिविधियों को प्रतिबंधित करना और इस प्रकार स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करना है।
UPSC context
UPSC CSE पेपर III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी): पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, संरक्षण नीतियों और विकासात्मक संघर्षों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
भारत में वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन सहित पर्यावरण और वानिकी नीतियों की योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने और लागू करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सरकार का मंत्रालय।
UPSC context
UPSC CSE पेपर II और III: प्रशासनिक शासन, पर्यावरणीय सांविधिक ढांचे और नीति कार्यान्वयन संरचनाओं का परीक्षण करता है।
गाडगिल समिति (WGEEP)
माधव गाडगिल की अध्यक्षता वाले पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) ने पूरे पश्चिमी घाट को विकास पर कड़े प्रतिबंधों के साथ पारिस्थितिक क्षेत्रों में वर्गीकृत करने की सिफारिश की थी।
UPSC context
UPSC CSE पेपर III (बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन): संरक्षित क्षेत्रों पर विकास बनाम पारिस्थितिकी बहस और विशेषज्ञ की सिफारिशों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
कस्तूरीरंगन समिति (HLWG)
के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय कार्य समूह, जिसने पश्चिमी घाट के लगभग 37% हिस्से को कवर करते हुए एक संशित ESA मॉडल का प्रस्ताव रखा था, जबकि सांस्कृतिक परिदृश्यों को कड़े नियमों से बाहर रखा गया था।
UPSC context
UPSC CSE पेपर III: जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के साथ सतत विकास को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
कस्तूरीरंगन समिति ने पूरे पश्चिमी घाट क्षेत्र को एक पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area) घोषित करने की सिफारिश की थी।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि कस्तूरीरंगन समिति ने पश्चिमी घाट के 100% हिस्से को ESA घोषित करने की सिफारिश की थी, जबकि वास्तव में इसने केवल लगभग 37% का प्रस्ताव दिया था।
संबंधित अवधारणाएँ
पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए प्रमुख समिति की सिफारिशें और अंतर क्या हैं?
- गाडगिल रिपोर्ट: WGEEP (गाडगिल समिति) ने पूरे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील मानने, रासायनिक कृषि को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी।
- कस्तूरीरंगन रिपोर्ट: HLWG (कस्तूरीरंगन समिति) ने पश्चिमी घाट के केवल 37% हिस्से को ESA के अंतर्गत लाने की सिफारिश की, जिससे खनन और थर्मल पावर जैसे रेड-कैटेगरी उद्योगों पर प्रतिबंध लगाते हुए सतत विकास की अनुमति मिल सके।
- कानूनी आधार: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत संरक्षित क्षेत्रों के आसपास विकास को विनियमित करने के लिए पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESAs) को अधिसूचित किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ESA अधिसूचनाएँ बनाम संघीय सहकारी शासन
बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में पर्यावरण संरक्षण और जनजातीय/स्थानीय भूमि अधिकारों के बीच का टकराव आर्टिकल 21 के न्यायशास्त्र और अनुसूची V/VI के स्वायत्त प्रशासन दोनों को प्रभावित करता है।
गाडगिल बनाम कस्तूरीरंगन: सहभागी बनाम टॉप-डाउन संरक्षण
गाडगिल और कस्तूरीरंगन समितियों की तुलना करना एक आकांक्षी की इस समझ का परीक्षण करता है कि किस प्रकार वैज्ञानिक विशेषज्ञ पैनल सहभागी पारिस्थितिक मॉडल से व्यावहारिक विनियामक मसौदों में परिवर्तित होते हैं।
कस्तूरीरंगन बनाम गाडगिल समिति की सिफारिशें + ESA के मानदंड, स्टेटमेंट-आधारित पर्यावरण प्रीलिम्स प्रश्न में शामिल होने की संभावना है।
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