समसामयिकी

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची फ्रीज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए एक सटीक मतदाता सूची की मौलिक आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह मतदाता सत्यापन में ECI की प्रशासनिक शक्तियों की सीमाओं और बड़े पैमाने पर मनमाने ढंग से मताधिकार से वंचित किए जाने के खिलाफ मतदान के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने के न्यायपालिका के अधिदेश के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।

सारांश

भारत का सुप्रीम कोर्ट, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूची (electoral rolls) को फ्रीज करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ECI के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के परिणामस्वरूप राज्य की मतदाता सूची से लगभग 90 लाख पात्र मतदाताओं को अनुचित तरीके से बाहर कर दिया गया है। यह मामला मतदाता सूची को मनमाने ढंग से फ्रीज करने, मतदाता सत्यापन तंत्र की पारदर्शिता और अनुच्छेद 326 के तहत नागरिकों के संवैधानिक मतदान के अधिकार के संरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।

मुख्य बिंदु

  • भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची (electoral rolls) को फ्रीज करने के भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई है।
  • याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ECI द्वारा संचालित एक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कारण लगभग 90 लाख पात्र मतदाताओं को मनमाने ढंग से बाहर कर दिया गया।
  • याचिका रेखांकित करती है कि बाहर किए गए मतदाताओं में लगभग 63% हिंदू और 34% मुस्लिम शामिल हैं।
  • यह मामला ECI की मतदाता सत्यापन प्रक्रियाओं की संवैधानिक वैधता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता तथा चुनाव से पहले मतदाता सूची (rolls) को फ्रीज करने की समय सीमा पर प्रश्न उठाता है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्थायी संवैधानिक निकाय, जो संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की देखरेख करता है।

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GS पेपर II (संवैधानिक निकाय)। यह ECI की पूर्ण शक्तियों और चुनावी अखंडता बनाए रखने में उसकी भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।

Source
अनुच्छेद 326

एक संवैधानिक प्रावधान जो यह स्थापित करता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार (18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए मतदान का अधिकार) पर आधारित होंगे।

UPSC context

GS Paper II (भारतीय संविधान)। मतदान के अधिकार की प्रकृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण—चाहे वह संवैधानिक, वैधानिक या मौलिक हो।

Source
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूचियों को तैयार करने/संशोधित करने का प्रावधान करने वाला प्राथमिक विधान।

UPSC context

GS पेपर II (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ)। यह मतदाता पंजीकरण को नियंत्रित करने वाली कानूनी मशीनरी का परीक्षण करता है।

Source
विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR)

ECI द्वारा मतदाता सूचियों को अपडेट करने, संशोधित करने और शुद्ध करने के लिए संचालित एक केंद्रित घर-घर सत्यापन अभियान, जिसके माध्यम से मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं और नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं।

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GS पेपर II (चुनाव)। चुनावी सुधारों और समावेशी मतदाता सूची सुनिश्चित करने की चुनौतियों से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।

Source
मतदाता सूची

वह आधिकारिक रजिस्टर जिसमें किसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए पात्र सभी नागरिकों के नाम और विवरण शामिल होते हैं।

UPSC context

GS पेपर II (चुनाव)। "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव" और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में प्रशासनिक पारदर्शिता पर होने वाली बहसों के लिए मौलिक।

Source
मतदाता सूचियों को फ्रीज करना

ECI द्वारा मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाना, जिसके बाद आमतौर पर आगामी मतदान चक्र के लिए इसमें कोई और नाम जोड़ने या हटाने की अनुमति नहीं होती है।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका/चुनाव)। चुनावों में प्रक्रियात्मक अंतिमता और व्यक्तिगत संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

मतदाता सूचियों की तैयारी, पुनरीक्षण और फ्रीजिंग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा शासित होती है।

RPA 1950 विशेष रूप से मतदाता सूची तैयार करने और मतदाताओं की योग्यता से संबंधित है। RPA 1951 चुनावों के वास्तविक संचालन को विनियमित करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Elections

RPA 1950 और RPA 1951 के बीच विषय वस्तु का मुख्य विभाजन क्या है?

  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950: बुनियादी कार्यों पर केंद्रित है: निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, सीटों का आवंटन, मतदाताओं की योग्यताएं, और मतदाता सूची की तैयारी/संशोधन।
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है: चुनावों का वास्तविक संचालन, उम्मीदवारों की योग्यता/अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण और चुनाव के बाद विवाद समाधान।
Polity: Constitutional Provisions

अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप को किस प्रकार प्रतिबंधित करता है?

  • अनुच्छेद 329(b) के तहत रोक: औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद चुनावों में न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। अधिसूचना के बाद के विवादों को केवल चुनाव याचिका (election petition) के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।
  • पूर्व-अधिसूचना विंडो: अदालतें मतदाता सूची या परिसीमन में विसंगतियों के संबंध में रिट याचिकाओं पर केवल चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होने से पहले ही विचार कर सकती हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मतदाता सूची + आधार लिंकिंग

    विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के माध्यम से मतदाता सूची को 'शुद्ध' करने का अभियान, चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 से संबंधित चिंताओं को दर्शाता है, जहाँ Aadhaar-Voter ID लिंकेज ने बड़े पैमाने पर मनमाने ढंग से बाहर किए जाने की इसी तरह की आशंकाएं पैदा की थीं।

  • अनुच्छेद 326 + मौलिक अधिकार

    जबकि अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, Supreme Court ने बार-बार स्पष्ट किया है कि मतदान का अधिकार एक संवैधानिक और सांविधिक अधिकार है, न कि एक मौलिक अधिकार।

RPA 1950 (rolls) बनाम RPA 1951 (conduct) के साथ-साथ Article 329 की रोक (bar) के सटीक ट्रिगर पॉइंट का परीक्षण करने वाले एक multi-statement question की अपेक्षा करें।

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