समसामयिकी

पश्चिम बंगाल मतदाता सूची संशोधन के लिए अधिकारी उपलब्ध कराएगा

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव कार्यों के लिए राज्य प्रशासनिक कर्मचारियों की तैनाती एक संवैधानिक अधिदेश है, लेकिन यह अक्सर निर्वाचन आयोग और राज्य सरकारों के बीच टकराव का बिंदु बन जाता है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की सक्रिय निगरानी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने, जवाबदेही तय करने और मनमाने ढंग से नाम हटाए जाने से मताधिकार की रक्षा करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करती है।

सारांश

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले, पश्चिम बंगाल सरकार चुनाव आयोग (EC) को 8,505 ग्रुप बी (Group B) अधिकारी उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है। राज्य की मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी ने पहले चुनाव आयोग द्वारा माइक्रो-ऑब्जर्वर्स (micro-observers) की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत को स्पष्ट किया कि माइक्रो-ऑब्जर्वर्स इसलिए तैनात किए गए थे क्योंकि राज्य शुरू में पर्याप्त प्रशासनिक कर्मचारी उपलब्ध कराने में विफल रहा था। SIR प्रक्रिया के तहत लगभग 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और 1.36 करोड़ से अधिक लोगों को 'तार्किक विसंगतियों' (logical discrepancies) के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को पारदर्शी तरीके से और नागरिकों को परेशान किए बिना सत्यापन करने का आदेश दिया है।

मुख्य बिंदु

  • पश्चिम बंगाल सरकार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए चुनाव आयोग को 8,505 ग्रुप बी अधिकारी प्रदान करने पर सहमत हुई।
  • चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने राज्य में माइक्रो-ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं क्योंकि सरकार ने शुरुआत में केवल 80 ग्रुप बी (Group B) अधिकारी उपलब्ध कराए थे।
  • लगभग 58 लाख मतदाताओं को मसौदा सूची (draft rolls) से हटा दिया गया और 1.36 करोड़ से अधिक को 'logical discrepancy' के तहत चिह्नित किया गया, जिसके चलते SC को हस्तक्षेप करना पड़ा।
  • सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह मतदाताओं को तनाव दिए बिना पारदर्शी तरीके से छोटी विसंगतियों का सत्यापन करे।
  • पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा चुनावों से पहले SIR प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक सप्ताह का समय विस्तार माँगा।

महत्वपूर्ण शब्द

विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR)

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए बड़े पैमाने पर चलाया जाने वाला एक घर-घर सत्यापन अभियान। इसका उद्देश्य नई गणना और दस्तावेज़ सत्यापन के माध्यम से डुप्लिकेट प्रविष्टियों, मृतकों और अपात्र नामों को हटाना है।

UPSC context

GS पेपर II: चुनाव सुधार। यह मतदाता आधार की अखंडता और 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत को सुनिश्चित करने वाले प्रशासनिक तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

एक स्थायी संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 324) जो संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर II: संवैधानिक निकाय। भारत की लोकतांत्रिक मशीनरी की स्वतंत्रता और कार्यप्रणाली से संबंधित मुख्य विषय।

Source
माइक्रो-ऑब्जर्वर

केंद्र सरकार या PSU के अधिकारी जिन्हें मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए संवेदनशील मतदान केंद्रों पर तैनात किया जाता है। वे ECI पर्यवेक्षकों के अधीन कार्य करते हैं और किसी भी प्रक्रियात्मक गड़बड़ी या अनियमितताओं की सीधे रिपोर्ट करते हैं।

UPSC context

जीएस पेपर II: चुनाव तंत्र। यह संवेदनशील क्षेत्रों में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग (EC) द्वारा उपयोग किए जाने वाले तकनीकी सुरक्षा उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
अनुच्छेद 324

निर्वाचन आयोग को चुनावों के प्रबंधन और मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिए पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करने वाला आधारभूत संवैधानिक प्रावधान, जो कानूनों के मौन होने की स्थिति में शक्तियों के स्रोत के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर II: भारतीय संविधान। ECI की "पूर्ण शक्ति" (plenary power) और चुनावों के दौरान शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
मतदाता सूची

किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए पात्र नागरिकों की आधिकारिक सूची। इसे तैयार करना, इसका पुनरीक्षण और रखरखाव जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत वैधानिक आवश्यकताएं हैं।

UPSC context

GS Paper II: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of People Act)। नागरिकता आधारित मतदान अधिकारों और निष्कासन संबंधी शिकायतों के कानूनी मानदंडों को समझने के लिए आवश्यक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

संशोधन के दौरान, माइक्रो-ऑब्जर्वरों के पास ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से नाम हटाने का वैधानिक अधिकार होता है।

माइक्रो-ऑब्जर्वर्स केवल प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। RPA 1950 के तहत नामों को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या हटाने का वैधानिक अधिकार विशेष रूप से निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) के पास होता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Elections

चुनावों के संबंध में RPA 1950, RPA 1951 से किस प्रकार भिन्न है?

  • RPA 1950: मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाताओं की योग्यता से संबंधित है।
  • RPA 1951: चुनावों के वास्तविक संचालन, उम्मीदवारों के लिए योग्यता और अयोग्यता, चुनाव याचिकाओं और भ्रष्ट आचरण को विनियमित करता है।
Polity - Constitutional Bodies

ECI को प्रशासनिक कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए संवैधानिक अधिदेश क्या है?

  • अनुच्छेद 324(6): राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल को निर्वाचन आयोग को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराने का निर्देश देता है जो चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक हों।
  • डीम्ड प्रतिनियुक्ति: चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात राज्य के अधिकारियों को ECI में प्रतिनियुक्ति पर माना जाता है, जो इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ECI के अधिदेश और प्रशासनिक संघवाद

    ECI के कार्यों के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराने में राज्यों की देरी, CBI की सामान्य सहमति (general consent) से जुड़े हालिया मुद्दों के समानांतर है, जो भारतीय प्रशासनिक संघवाद में संरचनात्मक तनाव बिंदुओं को उजागर करती है।

  • अनुच्छेद 329 बनाम न्यायिक समीक्षा

    निर्वाचक नामावली की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु SC का हस्तक्षेप अनुच्छेद 329 की सीमाओं का परीक्षण करता है, जो सामान्यतः चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसमें न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।

RPA 1950 बनाम 1951 के तहत सटीक वैधानिक शक्तियों और अनुच्छेद 324(6) के तहत कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति (staff deputation) का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2022MainsGS2

    Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.

  • 2024MainsGS2

    Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.

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