पश्चिम बंगाल ने मतदाता सूची संशोधन के लिए समयसीमा बढ़ाने की मांग की
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख मतदाता सूची (electoral rolls) को अपडेट करने के विशाल स्तर और चुनौतियों को रेखांकित करता है, जिसमें चुनाव की शुचिता और (सख्त मैपिंग आवश्यकताओं के कारण) कमजोर मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने के जोखिम के बीच संतुलन बनाने की बात कही गई है। यह GS2 के उन विषयों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है जो मतदान के संवैधानिक अधिकार, ECI के जनादेश और चुनावी सुधारों से संबंधित हैं।
सारांश
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मनोज कुमार अग्रवाल ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) से एक सप्ताह का समय बढ़ाने का अनुरोध किया है, क्योंकि लगभग 5% मतदाताओं की सुनवाई अभी भी लंबित है। इस व्यापक प्रक्रिया में लाखों मतदाताओं को चिह्नित किया गया है—'तार्किक विसंगतियों' (logical discrepancies) के तहत 94 लाख से अधिक और 2002 की मतदाता सूची के साथ 'मैप न किए गए' (unmapped) लगभग 32 लाख मतदाता—जिससे मतदाताओं के सुनवाई में शामिल न होने पर बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके अतिरिक्त, ECI ने जिला मजिस्ट्रेटों और चुनिंदा अधिकारियों द्वारा जारी अधिवास और स्थायी निवासी प्रमाणपत्रों को चल रहे सत्यापन के लिए वैध पहचान प्रमाण के रूप में मान्यता दी है।
मुख्य बिंदु
- पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने 5% लंबित सुनवाई के कारण मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को पूरा करने के लिए ECI से एक सप्ताह का विस्तार मांगा है।
- जो मतदाता अपनी निर्धारित सुनवाई में शामिल नहीं होते हैं, उन्हें 2026 की अंतिम मतदाता सूची से हटाए जाने के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
- लगभग 94.49 लाख मतदाताओं को 'तार्किक विसंगतियों' (logical discrepancies) के लिए चिह्नित किया गया है, जबकि 31.68 लाख को स्वयं या संतति (progeny) मैपिंग के माध्यम से 2002 की मतदाता सूची के साथ लिंक की कमी के कारण 'अनमैप्ड' (unmapped) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ECI ने स्पष्ट किया है कि विशिष्ट राज्य अधिकारियों (DM, ADM, SDO, Collector) द्वारा जारी मूल निवास या स्थायी निवासी प्रमाणपत्र SIR सुनवाई के दौरान वैध पहचान प्रमाण के रूप में मान्य होंगे।
महत्वपूर्ण शब्द
विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR)
ECI द्वारा एक व्यापक, घर-घर जाकर किया जाने वाला मतदाता सत्यापन अभियान ताकि नई गणना और बेंचमार्क डेटा के साथ मिलान के माध्यम से मतदाता सूची की 'शुद्धता' सुनिश्चित की जा सके।
UPSC context
GS पेपर II: चुनावी सुधार। यह इस बात के ज्ञान का परीक्षण करता है कि ECI नियमित सारांश संशोधनों (summary revisions) के परे मतदाता सूची (roll) की सटीकता कैसे सुनिश्चित करता है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
एक स्थायी संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 324) जो संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II: संवैधानिक निकाय। संस्थागत स्वतंत्रता और चुनावी प्रबंधन से संबंधित एक मुख्य विषय।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO)
ECI द्वारा प्रत्येक राज्य में नामित एक वैधानिक अधिकारी, जो राज्य स्तर पर मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव संचालन के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होता है।
UPSC context
GS Paper II: निर्वाचन तंत्र। यह स्थानीय निकायों के लिए ECI प्रतिनिधियों और राज्य निर्वाचन आयोगों के बीच अंतर का परीक्षण करता है।
तार्किक विसंगतियां (मतदाता सूची)
मतदाता रिकॉर्ड में डेटा विसंगतियां—जैसे माता-पिता के साथ आयु में अस्वाभाविक अंतर या अत्यधिक संतान मैपिंग—जिनकी पहचान ऐतिहासिक मानकों (historical benchmarks) के साथ वर्तमान मतदाता सूची के स्वचालित क्रॉस-सत्यापन के दौरान की गई है।
UPSC context
GS प्रश्न पत्र II: चुनावी प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग और प्रशासनिक डेटा सत्यापन में चुनौतियां।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूची तैयार करने/संशोधित करने से संबंधित प्रमुख कानून।
UPSC context
GS पेपर II: चुनावों के लिए वैधानिक प्रावधान। विशेष रूप से UPSC पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध।
प्रारंभिक ट्रैप
किसी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है।
असत्य। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13A के तहत, CEO राज्य सरकार के परामर्श से ECI द्वारा सीधे नामित या निर्दिष्ट किया गया एक अधिकारी होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण को कौन सा वैधानिक ढांचा नियंत्रित करता है?
- संवैधानिक अधिदेश: अनुच्छेद 324 निर्वाचक नामावली तैयार करने के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति सीधे भारत निर्वाचन आयोग (ECI) में निहित करता है।
- सामान्यतः निवासी: RPA 1950 की धारा 19 के तहत, एक व्यक्ति को किसी निर्वाचन क्षेत्र का मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए। अस्थायी अनुपस्थिति इस निवास की स्थिति को समाप्त नहीं करती है।
- विशेष पुनरीक्षण: RPA 1950 की धारा 21(3) ECI को बड़े पैमाने पर विसंगतियों को ठीक करने के लिए दर्ज कारणों के आधार पर किसी भी समय मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) का आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है।
क्या अधिवास प्रमाण पत्र मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के अधिकार की गारंटी देता है?
- निवास का प्रमाण: अधिवास (Domicile) किसी विशिष्ट राज्य में "सामान्य निवास" को प्रमाणित करता है, जो RPA 1950 के तहत मतदाता पंजीकरण के लिए एक प्रमुख पूर्व-शर्त को पूरा करता है।
- नागरिकता की आवश्यकता: अनुच्छेद 326 और RPA 1950 की धारा 16 अनिवार्य रूप से भारतीय नागरिकता की आवश्यकता निर्धारित करते हैं। केवल अधिवास प्रमाण पत्र (domicile certificate) न तो नागरिकता प्रदान करता है और न ही इस अयोग्यता को दूर करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
मतदाता सूची + NRC/नागरिकता ओवरलैप
2002 की मतदाता सूची के संदर्भों के माध्यम से बड़े पैमाने पर 'अनमैप्ड' मतदाताओं की फ्लैगिंग, असम के NRC लेगेसी डेटा सत्यापन की कार्यप्रणाली की याद दिलाती है, जो चुनावी शुद्धिकरण को नागरिकता और जनसांख्यिकीय से जुड़ी व्यापक बहसों के साथ जोड़ती है।
संघवाद + एकीकृत निर्वाचन तंत्र
ECI के निर्देशों का क्रियान्वयन करने वाली राज्य नौकरशाही (DMs द्वारा निवास प्रमाण पत्र जारी करना, जिला निर्वाचन अधिकारियों के रूप में कार्य करना) भारत के संघीय ढांचे के भीतर कार्यरत एकीकृत और केंद्रीकृत चुनाव तंत्र को रेखांकित करती है।
2026 में RPA 1950 पर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें, जो 'साधारण निवासी' (ordinary resident) के मानदंडों, CEO की नियुक्ति और ECI की पुनरीक्षण शक्तियों (revision powers) पर केंद्रित हो।
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