पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव चरण दो और ECI विवाद
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
राज्य चुनावों से जुड़े विवाद UPSC उम्मीदवारों के लिए अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की शक्तियों और उत्तरदायित्वों, आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के प्रवर्तन, और राज्य चुनावों के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती से उत्पन्न होने वाले संघीय तनावों के संबंध में एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करते हैं।
सारांश
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण लगभग 90% के अत्यधिक उच्च मतदान प्रतिशत के साथ संपन्न हुआ, जो मजबूत राजनीतिक भागीदारी को दर्शाता है। हालांकि, मतदान के दौरान छिटपुट हिंसा और EVM से छेड़छाड़ के आरोप भी सामने आए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर तीखा हमला बोला और इस संवैधानिक निकाय पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों की अत्यधिक तैनाती के माध्यम से मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। ये घटनाक्रम चुनावी हिंसा की स्थायी चुनौतियों, राज्य की कानून-व्यवस्था में केंद्रीय बलों की विवादास्पद भूमिका और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ECI द्वारा निर्विवाद निष्पक्षता बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
मुख्य बिंदु
- पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में तनाव के बावजूद लगभग 90% का भारी मतदान दर्ज किया गया, जो मजबूत लोकतांत्रिक भागीदारी को दर्शाता है।
- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर पक्षपात, उत्पीड़न और केंद्रीय सुरक्षा बलों के माध्यम से आधी रात को छापेमारी करने का आरोप लगाया।
- हिंसा की छिटपुट घटनाएँ और EVM से छेड़छाड़ के आरोप (जैसे प्रतीकों को टेप से ढंकना) सामने आए, जो राज्य के चुनावों के दौरान कानून और व्यवस्था की निरंतर समस्याओं को रेखांकित करते हैं।
- ये घटनाएँ कथित निष्पक्षता बनाए रखने, केंद्रीय बलों के प्रबंधन और एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने में ECI द्वारा सामना की जाने वाली परिचालन संबंधी चुनौतियों को रेखांकित करती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय, जो भारत में संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों का संचालन और अधीक्षण करता है।
UPSC context
GS II (संवैधानिक निकाय); चुनावी अखंडता, संस्थागत स्वायत्तता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के संचालन से जुड़े विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
आदर्श आचार संहिता (MCC)
ECI द्वारा जारी गैर-सांविधिक दिशा-निर्देशों का एक समूह, जो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकारों के आचरण को विनियमित करने के लिए है ताकि एक 'लेवल प्लेइंग फील्ड' (समान अवसर) सुनिश्चित किया जा सके।
UPSC context
GS II (चुनावी सुधार); यह ECI की नियामक शक्तियों और भारतीय चुनावों के नैतिक ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)
गृह मंत्रालय के अधीन सात सुरक्षा बलों का एक समूह, जो आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और हिंसा रोकने के लिए चुनावों के दौरान राज्य पुलिस की सहायता के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS II (संघवाद) और GS III (आंतरिक सुरक्षा); चुनावों के दौरान राज्य की कानून-व्यवस्था बनाए रखने में केंद्रीय बलों की भूमिका का विश्लेषण करता है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)
एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें एक कंट्रोल यूनिट (Control Unit) और एक बैलेटिंग यूनिट (Balloting Unit) शामिल होती है, जिसका उपयोग मतों को रिकॉर्ड करने और उनकी गणना करने के लिए किया जाता है। इसे चुनावी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडअलोन (standalone) और छेड़छाड़-मुक्त (tamper-proof) बनाया गया है।
UPSC context
GS II (चुनाव सुधार); पारदर्शिता, VVPAT एकीकरण और मतदान प्रक्रिया में सार्वजनिक विश्वास पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
एक मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत और संविधान के बुनियादी ढांचे (Basic Structure) का हिस्सा, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक का मत बिना किसी डर, पक्षपात या बाहरी दबाव के डाला जाए।
UPSC context
GS II (शासन/राजव्यवस्था); अनुच्छेद 324 के वैचारिक आधार और चुनावी शुचिता की उच्चतम न्यायालय की व्याख्या का परीक्षण करता है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP)
एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक दल, जो वर्तमान में केंद्र में सत्तारूढ़ दल है, जिसका राष्ट्रीय नीति और देश की विधायी दिशा पर महत्वपूर्ण प्रभाव है।
UPSC context
GS II (राजनीतिक दल); भारत के प्रतिनिधि लोकतंत्र और संघीय गतिशीलता में राष्ट्रीय दलों की भूमिका पर केंद्रित है।
तृणमूल कांग्रेस (TMC)
मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जिसे 2023 तक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जो क्षेत्रीय संघवाद और राज्य शासन के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।
UPSC context
GS II (राजनीतिक दल); भारतीय संघवाद और राज्य की राजनीति के संदर्भ में क्षेत्रीय दलों की भूमिका के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभा चुनाव की वैधता के संबंध में चुनाव पश्चात विवादों का न्यायनिर्णयन करता है।
एक बार मतदान संपन्न होने के बाद, EVM के साथ छेड़छाड़ या अनुचित नामांकन जैसे चुनाव-पश्चात विवादों का निपटारा विशेष रूप से संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, न कि ECI द्वारा।
संबंधित अवधारणाएँ
ECI केंद्रीय बलों को तैनात करने के लिए राज्य के नियंत्रण को कैसे दरकिनार करता है?
- अनुच्छेद 324 का अधिदेश: अनुच्छेद 324 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ECI को व्यापक 'अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण' प्रदान करता है, जो नियमित प्रशासनिक नियंत्रण को दरकिनार करता है।
- धारा 28A RPA: यह कानूनी रूप से अनिवार्य करता है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात राज्य पुलिस और अधिकारी राज्य सरकार के बजाय ECI के प्रति अस्थायी प्रतिनियुक्ति पर होते हैं।
- संघीय टकराव: यह अक्सर 7वीं अनुसूची (7th Schedule) के साथ टकराता है, क्योंकि 'लोक व्यवस्था' (Public Order) राज्य का विषय है, फिर भी ECI का अधिदेश (mandate) अस्थायी रूप से इसे ओवरराइड कर देता है।
राज्य विधानसभा चुनावों में चुनाव-पश्चात विवादों का न्यायनिर्णयन कौन करता है?
- उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार: वैधता को चुनौती देने वाली, EVM से छेड़छाड़, या भ्रष्ट आचरण से संबंधित चुनाव याचिकाएं (Election Petitions) RPA, 1951 के तहत विशेष रूप से संबंधित उच्च न्यायालय में दायर की जाती हैं।
- ECI limitation: भारत निर्वाचन आयोग के पास चुनावी प्रक्रिया पूरी होने और परिणाम घोषित होने के बाद इन विवादों के न्यायनिर्णयन का कोई अधिकार नहीं है।
अंतर-विषय पैटर्न
ECI की शक्तियाँ बनाम संघवाद (7वीं अनुसूची)
ECI द्वारा CAPFs की तैनाती संवैधानिक अधिदेश को संघवाद के साथ जोड़ती है, जिससे यह 'सार्वजनिक व्यवस्था' (Public Order) पर केंद्र-राज्य तनाव से संबंधित Mains GS2 के प्रश्नों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है।
MCC और 1968 का सिम्बल्स ऑर्डर
यद्यपि MCC को कोई वैधानिक आधार प्राप्त नहीं है, लेकिन 1968 के Symbols Order के तहत किसी दल की मान्यता को निलंबित करने की ECI की अर्द्ध-न्यायिक शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से इसके प्रवर्तन को मजबूती प्रदान करती है।
प्रीलिम्स 2026 में एक बहु-कथनीय प्रश्न पूछा जा सकता है, जो ECI के Art 324 के जनादेश और चुनाव याचिकाओं पर हाई कोर्ट की शक्ति के बीच भ्रम उत्पन्न कर सकता है।
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