समसामयिकी

संविधान 131वां संशोधन विधेयक की हार और संसदीय प्रक्रिया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटना अनुच्छेद 368 की विशेष बहुमत की आवश्यकता का एक दुर्लभ और वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो यह सिद्ध करती है कि साधारण बहुमत होने के बावजूद, संवैधानिक संशोधनों के लिए व्यापक सहमति की आवश्यकता होती है। यह विलंबित जनगणना, आगामी परिसीमन और महिला आरक्षण के बीच जटिल नीतिगत जुड़ाव को भी रेखांकित करती है, जो Prelims और Mains दोनों परीक्षाओं के लिए अत्यधिक संभावित प्रश्न क्षेत्र हैं।

सारांश

संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, जिसका उद्देश्य महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और परिसीमन के ढांचे को संबोधित करना था, विशेष बहुमत प्राप्त करने में विफल रहने के बाद संसद में गिर गया। हालांकि 298 सांसदों ने पक्ष में और 230 ने इसके खिलाफ मतदान किया, लेकिन यह अनुच्छेद 368 द्वारा आवश्यक उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की सीमा को पूरा नहीं कर सका। मुख्य राजनीतिक बाधा महिला आरक्षण कोटे को लंबित परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने के खिलाफ विपक्ष का एकजुट रुख था, जिसे उन्होंने दोषपूर्ण और तत्काल कार्यान्वयन में देरी करने की एक रणनीति माना। यह घटना विधायी संशोधन शक्ति पर कड़े संवैधानिक नियंत्रणों और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के निष्पादन से जुड़ी निरंतर जटिलताओं, दोनों को उजागर करती है।

मुख्य बिंदु

  • संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में गिर गया, क्योंकि यह अनुच्छेद 368 के तहत आवश्यक विशेष बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई) प्राप्त करने में विफल रहा।
  • पक्ष में 298 और विरोध में 230 मत प्राप्त करने के बावजूद, यह विधेयक संवैधानिक सीमा (constitutional threshold) से पीछे रह गया, जो एक महत्वपूर्ण संसदीय घटना है।
  • मुख्य विवाद विधायी निकायों में महिला आरक्षण के कार्यान्वयन और आगामी परिसीमन अभ्यास के बीच जुड़ाव में निहित है।
  • विपक्ष ने इस जुड़ाव को खारिज करते हुए महिला कोटे को परिसीमन के बाद की समयसीमा तक टालने के बजाय इसे तत्काल लागू करने की मांग की, और तर्क दिया कि वर्तमान ढांचा दोषपूर्ण और भ्रामक है।

महत्वपूर्ण शब्द

संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026

2026 का एक विधायी प्रस्ताव जो परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके महिला आरक्षण में तेजी लाने और लोकसभा सीटों की संख्या को 850 तक बढ़ाने के लिए था। विशेष बहुमत के अभाव के कारण यह पारित होने में विफल रहा।

UPSC context

GS-II (राजव्यवस्था); विधायी प्रक्रियाओं, महिलाओं के प्रतिनिधित्व और परिसीमन-आरक्षण जुड़ाव की राजनीतिक जटिलताओं का परीक्षण करता है।

Source
106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023) के रूप में जाना जाने वाला, यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है, जो नई जनगणना के बाद होने वाले पहले परिसीमन के पश्चात प्रभावी होगा।

UPSC context

GS-II (सामाजिक न्याय); भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में लैंगिक सशक्तिकरण और चुनावी सुधार के विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
अनुच्छेद 368

वह संवैधानिक प्रावधान जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विभिन्न प्रकार के बहुमतों सहित प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है, जबकि 'मूल संरचना' (Basic Structure) के सिद्धांत द्वारा इस पर सीमाएं आरोपित हैं।

UPSC context

GS-II (राजव्यवस्था); संवैधानिक कानून, न्यायिक समीक्षा और विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन के लिए मौलिक।

Source
परिसीमन आयोग

समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र निकाय (अनुच्छेद 82 और 170)।

UPSC context

GS-II (चुनाव); विभिन्न राज्यों में संघीय तनावों और "एक व्यक्ति, एक वोट" के सिद्धांतों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
विशेष बहुमत

संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368) के लिए आवश्यक मतदान की एक सीमा, जिसमें सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

UPSC context

GS-II (राजव्यवस्था); संसदीय मतदान प्रक्रियाओं और संवैधानिक कठोरता के तकनीकी ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

लोक सभा में पारित न होने वाले संविधान संशोधन विधेयकों का समाधान संयुक्त बैठक के माध्यम से किया जा सकता है।

अनुच्छेद 108 स्पष्ट रूप से संविधान संशोधन विधेयकों को संयुक्त बैठकों से बाहर रखता है। इन्हें दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत के साथ पारित किया जाना चाहिए।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Constitutional Amendment

अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत के लिए सटीक आवश्यकताएं क्या हैं?

  • कुल सदस्यता: सदन की कुल सदस्यता का बहुमत (रिक्तियों/अनुपस्थितों सहित कुल सीटों के 50% से अधिक) प्राप्त करना अनिवार्य है।
  • उपस्थित और मतदान करने वाले: उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई का बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य है।
  • संघीय अनुसमर्थन: यदि विधेयक संघीय संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव करता है, तो इसे अतिरिक्त रूप से आधे राज्य विधानमंडलों के साधारण बहुमत द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
Polity: Parliament and State Legislatures

क्रमिक संवैधानिक संशोधनों ने लोकसभा परिसीमन को किस प्रकार स्थिर कर दिया है?

  • 42वां संविधान संशोधन अधिनियम (1976): 1971 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों की कुल संख्या को वर्ष 2000 तक के लिए स्थिर कर दिया गया।
  • 84वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2001): सीटों की कुल संख्या पर लगी रोक को वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रकाशन तक विस्तारित कर दिया गया।
  • 87वां CAA (2003): 2001 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करते हुए निर्वाचन क्षेत्रों के आंतरिक क्षेत्रीय पुनर्संयोजन की अनुमति दी, लेकिन राज्य-वार सीटों के कुल आवंटन में बिना किसी बदलाव के।

अंतर-विषय पैटर्न

  • महिला आरक्षण: स्थानीय बनाम राष्ट्रीय

    रुके हुए 106वें CAA (राष्ट्रीय) की तुलना 73वें और 74वें संशोधनों (अनुच्छेद 243D और 243T) के माध्यम से PRIs और ULBs में महिलाओं के लिए प्राप्त तत्काल 33% आरक्षण से करें।

  • परिसीमन बनाम संघीय समानता

    लोकसभा सीटों को अनफ्रीज (unfreezing) करना दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए एक जनसांख्यिकीय नुकसान की स्थिति पैदा करता है, जिससे सफल जनसंख्या नियंत्रण मानकों वाले राज्यों को दंडित किए जाने के विषय पर संघवाद (federalism) की बहस छिड़ गई है।

2026 की Prelims में 84वें और 106वें संशोधन अधिनियमों के साथ अनुच्छेद 368 के विशेष बहुमत की कार्यप्रणाली (mechanics) का परीक्षण करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

संबद्ध PYQ · 5

  • 2022PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. A bill amending the Constitution requires a prior recommendation of the President of India. 2. When a Constitution Amendment Bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his/her assent. 3. A Constitution Amendment Bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting. Which of the statements given above are correct?

  • 2024PrelimsGS1

    How many Delimitation Commissions have been constituted by the Government of India till December 2023?

  • 2025MainsGS2

    Indian Constitution has conferred the amending power on the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations on the amending power of the Parliament to change the Constitution.

  • 2023MainsGS2

    Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.

  • 2024PrelimsGS1

    As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of : 1. Addition 2. Variation 3. Repeal Select the correct answer using the code given below: