समसामयिकी

विपक्ष ने संसद में वक्फ विधेयक को जल्दबाजी में पारित कराने का आरोप लगाया

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटनाक्रम UPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि यह GS2 के दो प्रमुख विषयों को समाहित करता है: संसद की प्रक्रियात्मक अखंडता (समितियों, विपक्ष और विधायी जांच की भूमिका) और अल्पसंख्यक संस्थानों का शासन (धर्मनिरपेक्षता, संपत्ति के अधिकार और कल्याणकारी नीतियां)।

सारांश

लोकसभा में विवादास्पद वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश करने के सरकार के फैसले को विपक्ष के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है, जो सत्ताधारी दल पर अपने विधायी एजेंडे को जबरन थोपने का आरोप लगा रहा है। यह टकराव संसदीय कामकाज को लेकर व्यापक चिंताओं को रेखांकित करता है, विशेष रूप से संसदीय समितियों के माध्यम से विस्तृत विधायी जांच के अभाव और अल्पसंख्यक संस्थानों तथा संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले कानूनों पर रचनात्मक बहस के लिए घटते स्थान को।

मुख्य बिंदु

  • वक्फ (संशोधन) विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने और उस पर चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिससे महत्वपूर्ण राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है।
  • विपक्षी दल इस कदम का कड़ा विरोध कर रहे हैं और सत्ताधारी सरकार पर पर्याप्त आम सहमति के बिना अपने विधायी एजेंडे को 'बुलडोज' करने का आरोप लगा रहे हैं।
  • ये विरोध प्रदर्शन स्थापित संसदीय प्रक्रियाओं की अनदेखी के संबंध में जारी चिंताओं को रेखांकित करते हैं, जैसे कि विस्तृत जांच के लिए जटिल विधेयकों को स्थायी (Standing) या संयुक्त संसदीय समितियों (Joint Parliamentary Committees) के पास भेजना।
  • वक्फ विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और विनियमन का पुनर्गठन करना है, जिससे अल्पसंख्यक अधिकारों, प्रशासनिक अतिरेक और धर्मनिरपेक्षता को लेकर बहस छिड़ गई है।

महत्वपूर्ण शब्द

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024

प्रस्तावित 2024 का विधेयक जो वक्फ अधिनियम, 1995 में सुधार करने का प्रयास करता है; इसमें केंद्रीकृत पंजीकरण, बोर्डों में गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व और संपत्ति विवाद समाधान की प्रक्रिया में बदलाव के प्रावधान शामिल हैं।

UPSC context

GS II (शासन/अल्पसंख्यक अधिकार); धार्मिक बंदोबस्ती प्रबंधन और सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित मुद्दों का परीक्षण करता है।

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वक्फ बोर्ड

वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जो इस्लामी धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS II (सांविधिक निकाय); धार्मिक प्रशासन और अल्पसंख्यक संस्थानों के कामकाज से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

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संसदीय समितियां

सांसदों के विशेष पैनल, जैसे कि स्थायी (Standing) या प्रवर (Select) समितियाँ, जिन्हें विधेयकों की विस्तृत तकनीकी जाँच, वित्तीय निरीक्षण और मंत्रालय-विशिष्ट जवाबदेही का कार्य सौंपा जाता है।

UPSC context

GS II (संसदीय कार्यप्रणाली); विधायी प्रक्रिया की प्रभावशीलता और कार्यपालिका की जवाबदेही के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।

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विपक्ष के नेता (LoP)

1977 के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त एक सांविधिक पद, जो सदन की कुल संख्या का कम से कम दसवां हिस्सा प्राप्त करने वाले सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता द्वारा धारित किया जाता है।

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GS II (Indian Polity); कार्यपालिका पर संस्थागत नियंत्रण और द्विदलीय शासन को समझने के लिए आवश्यक।

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उपयोग द्वारा वक्फ

एक कानूनी सिद्धांत जो किसी संपत्ति को उसके धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दीर्घकालिक और निर्बाध उपयोग के आधार पर वक्फ के रूप में मान्यता देता है, भले ही उसका कोई औपचारिक पंजीकरण या विलेख न हो।

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GS II (राजव्यवस्था/विधायन); 2024 संशोधन विधेयक में संपत्ति अधिकारों और कानूनी बारीकियों की समझ का परीक्षण करता है।

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विधायी समीक्षा

विधायिका द्वारा प्रस्तावित विधेयकों की गहन समीक्षा, जिसमें आमतौर पर खंड-वार विश्लेषण और हितधारकों की प्रतिक्रिया शामिल होती है, और जिसे अक्सर संसदीय समितियों द्वारा सुगम बनाया जाता है।

UPSC context

GS II (संसदीय कार्यप्रणाली); कानूनों की गुणवत्ता और शक्तियों के पृथक्करण के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

अनुच्छेद 26 के तहत, धार्मिक संप्रदायों के पास अपनी संपत्ति का प्रशासन करने का पूर्ण अधिकार है।

अनुच्छेद 26(d) के तहत धार्मिक संपत्ति का प्रशासन पूर्ण नहीं है। यह राज्य द्वारा निर्मित कानूनों के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Fundamental Rights

संविधान धार्मिक संप्रदायों की संपत्तियों को किस प्रकार विनियमित करता है?

  • संवैधानिक अनुदान: अनुच्छेद 26(c) प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और उसे अर्जित करने का अधिकार प्रदान करता है।
  • राज्य विनियमन: अनुच्छेद 26(d) के तहत, प्रशासन "कानून के अनुसार" होना चाहिए, जो राज्य को धार्मिक संपत्तियों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को विनियमित करने की अनुमति देता है।
  • सीमाएं: ये संपत्ति के अधिकार आत्यंतिक नहीं हैं; ये लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं।
Polity: Parliament

लोकसभा के विघटन पर विधेयक कब व्यपगत होते हैं?

  • लोकसभा में लंबित: लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक (चाहे वह वहीं उत्पन्न हुआ हो या राज्यसभा द्वारा प्रेषित किया गया हो) व्यपगत हो जाता है।
  • लोकसभा द्वारा पारित: लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक भी व्यपगत हो जाता है।
  • राज्यसभा में पेश किया गया: राज्यसभा में लंबित ऐसा विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, समाप्त (व्यपगत) नहीं होता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राज्य का नियंत्रण बनाम धार्मिक स्वतंत्रता

    यह HRCE अधिनियमों के माध्यम से हिंदू मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण से जुड़ता है। UPSC अक्सर धार्मिक संप्रदायों के धर्मनिरपेक्ष संपत्ति प्रशासन में राज्य के हस्तक्षेप की सीमाओं (जैसे, शिरूर मठ मामला) का परीक्षण करता है।

  • विधायी समीक्षा में गिरावट

    संसदीय समितियों को दरकिनार करना, गहन बहस और राज्यसभा की समीक्षा से बचने के लिए अध्यादेशों के बार-बार उपयोग और धन विधेयक (Money Bill) मार्ग को अपनाने के समान है।

वक्फ बोर्डों की वैधानिक शक्तियों के साथ-साथ अनुच्छेद 26 के संपत्ति अधिकारों का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

संबद्ध PYQ · 5

  • 2023MainsGS2

    Explain the structure of the Parliamentary Committee system. How far have the financial committees helped in the institutionalisation of Indian Parliament?

  • 2018MainsGS2

    Why do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work? Discuss, in this context, the role of the Estimates Committee.

  • 2021MainsGS2

    Do Department-related Parliamentary Standing Committees keep the administration on its toes and inspire reverence for parliamentary control? Evaluate the working of such committees with suitable examples.

  • 2024PrelimsGS1

    With reference to the Indian Parliament, consider the following statements: 1. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. 2. A bill passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha. 3. A bill in regard to which the President of India notified his/her intention to summon the Houses to a joint sitting lapses on the dissolution of the Lok Sabha. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2015PrelimsGS1

    When a bill is referred to a joint sitting of both the Houses of the Parliament, it has to be passed by