राजनीतिक बहस के बीच लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
वक्फ (संशोधन) विधेयक धार्मिक बंदोबस्त (religious endowments) के प्रबंधन में व्यापक बदलाव लाता है, जो विधायी प्रक्रिया (JPCs), कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण (महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकार) और वैधानिक निकायों में धर्मनिरपेक्ष प्रतिनिधित्व जैसे मुख्य GS2 विषयों को छूता है। यह संपत्ति के अधिकारों और व्यक्तिगत कानूनों (personal laws) से जुड़ी बहसों से भी संबंधित है।
सारांश
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा व्यापक समीक्षा के बाद प्रस्तावित किया गया था, विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्डों में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों को शामिल करना अनिवार्य बनाकर और संपत्तियों को वक्फ घोषित किए जाने से पहले महिलाओं को विरासत मिलना सुनिश्चित करके वक्फ प्रशासन में व्यापक सुधार करना है। यह वक्फ समर्पण (dedications) को कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाले मुस्लिमों तक सीमित करता है और सरकारी संपत्ति से संबंधित विवादों को वक्फ न्यायाधिकरणों (tribunals) से हटाकर उन्हें कलेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारियों को सौंपता है।
मुख्य बिंदु
- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के परामर्श के बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किया गया।
- यह विधेयक वक्फ घोषणा से पहले महिलाओं को उनका उत्तराधिकार प्राप्त होना अनिवार्य बनाता है, तथा विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान जोड़ता है।
- यह केंद्रीय और राज्य दोनों वक्फ बोर्डों में महिलाओं और गैर-मुस्लिम सदस्यों के समावेश को अनिवार्य करता है।
- नए प्रावधानों के तहत, केवल कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाले मुस्लिम ही वक्फ को संपत्ति समर्पित कर सकते हैं, जिससे 2013 से पहले के नियमों को बहाल किया गया है।
- यह सरकारी संपत्तियों से जुड़े विवादों के लिए वक्फ न्यायाधिकरणों को प्रतिस्थापित करता है, तथा जांच की जिम्मेदारी कलेक्टर के पद से ऊपर के अधिकारियों को सौंपता है।
महत्वपूर्ण शब्द
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025
वक्फ अधिनियम, 1995 में व्यापक बदलाव के लिए एक प्रस्तावित कानून, जो बोर्डों में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों की अनिवार्य भागीदारी, रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और वक्फ निर्माण को कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्तियों तक सीमित करने का प्रावधान करता है।
UPSC context
GS पेपर II: शासन व्यवस्था और संविधान; अल्पसंख्यक अधिकारों और प्रशासनिक पारदर्शिता को प्रभावित करने वाले विधायी सुधारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संयुक्त संसदीय समिति (JPC)
दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की एक तदर्थ समिति जिसका गठन जटिल विधेयकों की जांच करने या द्विपक्षीय सहमति के माध्यम से सार्वजनिक महत्व के विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS Paper II: संसद और राज्य विधायिकाएँ; यह संसदीय निगरानी तंत्र और समिति प्रणाली की समझ का परीक्षण करता है।
वक्फ बोर्ड
इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए स्थापित वैधानिक निकाय; वे प्रबंधकों (मुतवल्लियों) के कार्यों की निगरानी करते हैं और अतिक्रमण को रोकते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: वैधानिक निकाय; धार्मिक विन्यासों के प्रशासन और संस्थागत जवाबदेही से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
वक्फ न्यायाधिकरण
अर्ध-न्यायिक निकाय जिन्हें वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन का कार्य सौंपा गया है; 2025 का विधेयक मुस्लिम कानून विशेषज्ञ को हटाने और हाई कोर्ट में अपील की अनुमति देने का प्रस्ताव करता है।
UPSC context
जीएस पेपर II: अर्ध-न्यायिक निकाय; विशेष विवाद समाधान तंत्रों और न्यायिक निगरानी की समझ का परीक्षण करता है।
मुतवल्ली
वक्फ संपत्ति के प्रबंधन और प्रशासन के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति; वे यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि संपत्ति की आय का उपयोग उसके निर्धारित धर्मार्थ उद्देश्य के लिए किया जाए।
UPSC context
GS पेपर I और II: भारतीय समाज और गवर्नेंस; अल्पसंख्यक संस्थानों के भीतर पारंपरिक प्रशासनिक भूमिकाओं के तकनीकी ज्ञान का परीक्षण करता है।
वक्फ-अल-औलाद
एक पारिवारिक बंदोबस्त जहाँ संपत्ति के लाभ दाता के वंशजों के लिए समर्पित होते हैं; 2025 का विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि ये महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकारों को दरकिनार न कर सकें।
UPSC context
GS पेपर II: सामाजिक न्याय; व्यक्तिगत कानूनों के अंतर्गत महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों हेतु कानूनी संरक्षण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
वक्फ संशोधन सभी वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को ट्रिब्यूनल को दरकिनार करते हुए जिला कलेक्टरों को स्थानांतरित करता है।
यह विधेयक केवल सरकारी संपत्तियों से जुड़े विवादों को कार्यकारी अधिकारियों (Collector रैंक से ऊपर) को सौंपता है, न कि सभी निजी वक्फ संपत्ति विवादों को।
संबंधित अवधारणाएँ
संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- तदर्थ आधार पर: एक विशिष्ट उद्देश्य (जैसे किसी जटिल विधेयक की जांच करना) के लिए गठित और संसद को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के बाद भंग कर दी जाती है।
- द्विदलीय संरचना: इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें सामान्यतः लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बीच 2:1 का अनुपात बनाए रखा जाता है।
- सलाहकार प्राधिकरण: समिति की सिफारिशें विधायिका के लिए अत्यंत प्रभावशाली होती हैं, लेकिन सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।
संविधान धार्मिक संपत्ति के अधिकारों और राज्य के विनियमन के बीच संतुलन कैसे बनाता है?
- अनुच्छेद 26: धार्मिक संप्रदायों को चल और अचल संपत्ति रखने और अर्जित करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
- कानूनी विनियमन: ऐसी धार्मिक संपत्ति का प्रशासन आत्यंतिक नहीं है; इसे राज्य द्वारा अधिनियमित "विधि के अनुसार" किया जाना चाहिए।
- अनुच्छेद 300A: संपत्ति के अधिकार संवैधानिक हैं लेकिन मौलिक नहीं; राज्य निजी संपत्ति को धार्मिक बंदोबस्ती (religious endowments) में स्थानांतरित करने की शर्तों को विनियमित कर सकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
वक्फ सुधार और UCC बहस
वक्फ समर्पण से पहले महिलाओं के उत्तराधिकार को सुरक्षित करना लिंग-न्यायपूर्ण उत्तराधिकार कानूनों के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है, जो अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता) से संबंधित बहसों के साथ निकटता से मेल खाता है।
ट्रिब्यूनल बनाम कार्यकारी क्षेत्राधिकार
सरकारी संपत्ति विवादों को अर्ध-न्यायिक वक्फ न्यायाधिकरणों (Waqf Tribunals) से कार्यकारी अधिकारियों (कलेक्टरों) को स्थानांतरित करना न्यायाधिकरणों के बदलते क्षेत्राधिकार और शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) को रेखांकित करता है।
2026 में JPC की सलाहकार प्रकृति, वक्फ की वैधानिक स्थिति और अनुच्छेद 26 के संपत्ति अधिकारों के मिश्रण वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 2
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