पश्चिम बंगाल द्वारा वक्फ कानून लागू करने से इनकार करना संघीय संतुलन की परीक्षा
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
किसी राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय कानून को लागू करने से स्पष्ट इनकार भारतीय संघवाद की संवैधानिक सीमाओं (विशेष रूप से राज्यों के अनुपालन पर अनुच्छेद 256) का परीक्षण करता है। इसके बाद हुए घातक विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला, राज्य के कानून-व्यवस्था विषय के रूप में राजनीतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील भीड़ की हिंसा के प्रबंधन की पुरानी चुनौती को भी रेखांकित करता है।
सारांश
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि मुर्शिदाबाद जिले में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों, जिनमें तीन लोगों की मृत्यु हो गई, के बाद केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। इस अशांति के बीच, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेतृत्व ने विपक्ष पर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और राज्य को अस्थिर करने के लिए दंगे भड़काने का आरोप लगाया। इसके जवाब में, BJP ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण और जारी भ्रष्टाचार के घोटालों से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर हिंसा भड़का रही है। कथित तौर पर, राज्य सरकार राज्य विधानसभा में इस अधिनियम के खिलाफ एक औपचारिक विधायी प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रही है।
मुख्य बिंदु
- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि उनका राज्य हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लागू नहीं करेगा, जिससे संघवाद और केंद्रीय कानूनों के साथ राज्यों के अनुपालन पर बहस छिड़ गई है।
- अधिनियम के खिलाफ मुर्शिदाबाद के जंगीपुर क्षेत्र में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, जिसके परिणामस्वरूप तीन मौतें हुईं और 100 से अधिक गिरफ्तारियां हुईं, जिससे राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) की तैनाती करनी पड़ी।
- सत्तारूढ़ TMC ने विपक्षी ताकतों पर राजनीतिक लाभ के लिए राज्य को अस्थिर करने के उद्देश्य से जानबूझकर सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप लगाया।
- इसके विपरीत, भाजपा ने दावा किया कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक वोट बैंक के तुष्टीकरण और शिक्षक भर्ती घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए हिंसा को प्रायोजित कर रही थी।
- खबरों के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार राज्य विधानसभा में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है।
महत्वपूर्ण शब्द
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025
भारत में इस्लामी धार्मिक बंदोबस्ती (वक्फ) के प्रबंधन में सुधार के लिए अधिनियमित कानून, जिसमें अनिवार्य ऑडिट, केंद्रीयकृत डिजिटल पंजीकरण और प्रशासनिक बोर्डों में महिलाओं और गैर-मुस्लिम सदस्यों के समावेश की शुरुआत की गई है।
UPSC context
जीएस पेपर II: गवर्नेंस; अल्पसंख्यक अधिकारों, धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और हालिया विधायी सुधारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद
1919 में स्थापित, इस्लामी विद्वानों (देवबंदी) का भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली सामाजिक-धार्मिक संगठनों में से एक, जो मुस्लिम नागरिक अधिकारों, शिक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर I/II: भारतीय इतिहास (स्वतंत्रता संग्राम) और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के समकालीन मुद्दों के संदर्भ में महत्वपूर्ण।
वक्फ बोर्ड
वक्फ अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय जिसका उद्देश्य इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और संरक्षण करना है।
UPSC context
GS पेपर II: वैधानिक निकाय; भारत में धार्मिक बंदोबस्ती (religious endowments) की प्रशासनिक संरचना के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सातवीं अनुसूची
एक संवैधानिक प्रावधान जो तीन सूचियों: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का आवंटन करता है।
UPSC context
GS पेपर II: भारतीय राजव्यवस्था; विधायी क्षेत्राधिकार और केंद्रीय कानून के कार्यान्वयन पर विवादों को समझने के लिए मौलिक।
संघवाद
एक राजनीतिक व्यवस्था जहाँ शक्ति एक केंद्रीय प्राधिकरण और घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है; भारत में, इसमें केंद्रीय विधान और राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन के बीच तनाव शामिल है।
UPSC context
GS पेपर II: केंद्र-राज्य संबंध; यह शक्ति के संरचनात्मक संतुलन और सहकारी/प्रतिस्पर्धी संघवाद पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य विधानसभाओं के पास औपचारिक प्रस्तावों के माध्यम से समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्रीय कानूनों को कानूनी रूप से निष्प्रभावी करने की शक्ति होती है।
केंद्रीय कानूनों के खिलाफ विधान सभा के प्रस्ताव केवल राजनीतिक बयान हैं। किसी केंद्रीय कानून को कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए, राज्यों को अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए।
संबंधित अवधारणाएँ
समवर्ती विषयों पर केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच विसंगति (repugnancy) का समाधान क्या करता है?
- अनुच्छेद 254(1): संसदीय कानून राज्य के कानून पर अभिभावी होता है; राज्य विधान का विरोधाभासी हिस्सा शून्य हो जाता है।
- राष्ट्रपति की सहमति का अपवाद: अनुच्छेद 254(2) के तहत, यदि विरोधाभासी राज्य कानून को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है और उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है, तो वह स्थानीय रूप से प्रभावी होता है।
संविधान केंद्रीय विधानों के साथ राज्यों का अनुपालन कैसे लागू करता है?
- अनुच्छेद 256: यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति संसद द्वारा पारित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करे।
- अनुच्छेद 365: संघ के निर्देशों का अनुपालन करने में विफलता राष्ट्रपति को राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा करने की अनुमति देती है।
अंतर-विषय पैटर्न
केंद्रीय कानूनों के विरुद्ध राज्यों के प्रस्ताव
पश्चिम बंगाल का वक्फ विरोध CAA और कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले राज्य प्रस्तावों के समान है, जो संघीय विवादों में विधानसभा प्रस्तावों के राजनीतिक (गैर-कानूनी) उपयोग को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131) का उपयोग
केंद्रीय कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए विधानसभा प्रस्ताव पारित करने के बजाय, राज्यों को (जैसा कि केरल ने CAA के साथ किया था) सुप्रीम कोर्ट में उनकी वैधता को चुनौती देने के लिए कानूनी रूप से अनुच्छेद 131 का उपयोग करना चाहिए।
2026 की Polity में अनुच्छेद 256 के अनुपालन, अनुच्छेद 365 (राष्ट्रपति शासन) और केंद्रीय कानूनों के खिलाफ राज्यों के प्रस्तावों को जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
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