देश भर में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हुआ
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन, धार्मिक मामलों के प्रबंधन के मौलिक अधिकार और प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए राज्य के विनियमन तथा धार्मिक स्वायत्तता के बीच संतुलन से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलुओं को संबोधित करता है।
सारांश
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता लाना और पिछड़े मुसलमानों एवं महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक अधिसूचना के बाद 8 अप्रैल, 2025 को आधिकारिक तौर पर लागू हो गया। इस कानून को संसद द्वारा तेजी से पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, जबकि मुस्लिम संगठनों और INDIA ब्लॉक द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। उन्होंने अल्पसंख्यक धार्मिक अधिकारों के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।
मुख्य बिंदु
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक अधिसूचना के बाद, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को आधिकारिक तौर पर 8 अप्रैल, 2025 से लागू कर दिया गया है।
- यह विधेयक अप्रैल 2025 की शुरुआत में संसद द्वारा पारित किया गया था और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसे त्वरित मंजूरी प्राप्त हुई।
- सरकार का तर्क है कि यह संशोधन वक्फ संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा और प्रतिनिधित्व के माध्यम से पिछड़े मुसलमानों और महिलाओं को सशक्त बनाएगा।
- विपक्षी दलों और मुस्लिम समूहों ने इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, यह आरोप लगाते हुए कि यह धार्मिक मामलों के स्वतंत्र प्रबंधन के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025
इस्लामिक एंडोमेंट (वक्फ) प्रबंधन में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों सहित विविध प्रतिनिधित्व की शुरुआत करके और जिला कलेक्टरों एवं अनिवार्य ऑडिट के माध्यम से सरकारी निगरानी को बढ़ाकर सुधार करने वाला कानून।
UPSC context
GS-II: शासन/अल्पसंख्यक अधिकार। धार्मिक संस्थानों में विधायी सुधारों और सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थों की समझ का परीक्षण करता है।
वक्फ अधिनियम, 1995
भारत में 'औकाफ' (धार्मिक बंदोबस्त) के प्रशासन को विनियमित करने वाला प्राथमिक केंद्रीय कानून, जो धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों के प्रबंधन हेतु राज्य वक्फ बोर्डों की स्थापना करता है।
UPSC context
GS-II: सांविधिक निकाय। धार्मिक बंदोबस्ती को विनियमित करने वाले विधिक ढांचे और राज्य की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संविधान का अनुच्छेद 26
एक मौलिक अधिकार जो धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक मामलों में अपने कार्यों का प्रबंधन करने तथा संपत्ति के स्वामित्व, अर्जन और प्रशासन की शक्ति की गारंटी देता है।
UPSC context
GS-II: मौलिक अधिकार। 'सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता' और धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप की सीमाओं को समझने के लिए आवश्यक।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत के छह अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण, नीति निर्माण और नियामक कार्यक्रमों के समन्वय के लिए उत्तरदायी शीर्ष केंद्रीय एजेंसी।
UPSC context
GS-II: कल्याणकारी योजनाएं/शासन। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए संस्थागत ढांचे और कार्यकारी निरीक्षण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण, जो यह निर्धारित करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) का प्रयोग करता है कि क्या 2025 का अधिनियम अल्पसंख्यकों के मौलिक धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
UPSC context
GS-II: न्यायपालिका। न्यायिक समीक्षा, संवैधानिक वैधता और अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रासंगिक।
केंद्रीय वक्फ परिषद
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक सलाहकार निकाय जो वक्फ के प्रशासन और कानूनों के समान कार्यान्वयन पर सरकार को सलाह देता है।
UPSC context
GS-II: सांविधिक/नियामक निकाय। अल्पसंख्यक कल्याण ढांचे के भीतर सलाहकारी और पर्यवेक्षी तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
वक्फ संपत्तियों का कानूनी स्वामित्व राज्य वक्फ बोर्डों या केंद्रीय वक्फ परिषद के पास होता है।
असत्य है। इस्लामिक कानून के तहत, वक्फ संपत्ति का स्वामित्व अपरिवर्तनीय रूप से ईश्वर को हस्तांतरित कर दिया जाता है। वक्फ बोर्ड जैसे वैधानिक निकाय केवल प्रशासक हैं, मालिक नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
धार्मिक बंदोबस्ती के प्रशासन को कौन से संवैधानिक संरक्षण शासित करते हैं?
- अनुच्छेद 26 के अधिकार: धार्मिक संप्रदायों को संस्थान स्थापित करने और धर्म के मामलों में अपने कार्यों का प्रबंधन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
- राज्य विनियमन: अनुच्छेद 26(d) संपत्ति के प्रशासन के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन सख्ती से "विधि के अनुसार", जो राज्य को बंदोबस्तों (endowments) के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को विनियमित करने में सक्षम बनाता है।
- संवैधानिक सीमाएं: ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं। अनुच्छेद 25 के विपरीत, अनुच्छेद 26 स्पष्ट रूप से भाग III के अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं है।
भारत में कोई संसदीय कानून कानूनी रूप से कब लागू होता है?
- राष्ट्रपति की स्वीकृति: संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत, राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद कोई विधेयक अधिनियम बन जाता है।
- राजपत्र अधिसूचना: जब तक अधिनियम में लागू होने की एक सटीक तिथि निर्दिष्ट नहीं की जाती, यह केवल तभी लागू होता है जब संबंधित मंत्रालय इसे आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में अधिसूचित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
वक्फ संशोधन + अनिवार्य धार्मिक प्रथाएं
सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती यह परीक्षण करेगी कि क्या धार्मिक बोर्डों पर राज्य द्वारा अनिवार्य प्रतिनिधित्व 'अनिवार्य धार्मिक प्रथा' (Essential Religious Practices) सिद्धांत का उल्लंघन करता है या केवल धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को विनियमित करता है।
अल्पसंख्यक अधिकार + पसमांदा सकारात्मक कार्रवाई
पिछड़े मुस्लिमों (पसमांदा) के लिए बोर्ड में प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करना अल्पसंख्यकों के भीतर आंतरिक समानता (internal equity) के लिए राज्य के प्रयासों को दर्शाता है, जो SC/ST कोटे में उप-वर्गीकरण (sub-classification) की अनुमति देने वाले हालिया SC के फैसलों के समांतर है।
2026 की Prelims में अनुच्छेद 26 के संपत्ति अधिकारों और वक्फ बोर्ड की शक्तियों की तुलना करने वाले एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine.
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Public charitable trusts have the potential to make India's development more inclusive as they relate to certain vital public issues. Comment.
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Consider the following statements: 1. A bill amending the Constitution requires a prior recommendation of the President of India. 2. When a Constitution Amendment Bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his/her assent. 3. A Constitution Amendment Bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting. Which of the statements given above are correct?