राजस्थान में आयोजित विदेश संपर्क राज्य आउटरीच सम्मेलन
स्रोत:udaipurtimes ↗

क्यों मायने रखता है
यह सम्मेलन प्रवासन और प्रवासी मामलों के प्रबंधन में सहकारी संघवाद (cooperative federalism) को रेखांकित करता है। राजस्थान, अपनी विशाल प्रवासी आबादी (अप्रवासी राजस्थानी) के साथ, विदेशी श्रमिकों को सुरक्षित करने, कांसुलर सहायता को सुगम बनाने और प्रवासी-नेतृत्व वाले राज्य निवेश का लाभ उठाने के लिए एक व्यवस्थित केंद्र-राज्य समन्वय से महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित होता है।
सारांश
इस लेख में 16 जुलाई, 2026 को राजस्थान में आयोजित होने वाले पहले 'विदेश संपर्क - स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' (Videsh Sampark - State Outreach Conference) के बारे में चर्चा की गई है। विदेश मंत्रालय (MEA) और राजस्थान सरकार के इस संयुक्त प्रयास का उद्देश्य अवैध प्रवासन और धोखाधड़ी करने वाले रिक्रूटर्स के मुद्दों का समाधान करना, सुरक्षित और कानूनी विदेशी प्रवासन को बढ़ावा देना तथा MEA की कांसुलर और पासपोर्ट सेवाओं को प्रदर्शित करना है। इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान फाउंडेशन और अनिवासी राजस्थानी विभाग राज्य के नोडल विभागों के रूप में कार्य कर रहे हैं।
मुख्य बिंदु
- पहली बार मेजबानी: 'विदेश संपर्क - स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' का आयोजन 2017 में इसके राष्ट्रीय शुभारंभ के बाद से पहली बार राजस्थान में किया जा रहा है।
- प्रमुख आयोजक और सह-अध्यक्ष: इसे विदेश मंत्रालय (MEA), भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इसकी सह-अध्यक्षता MEA की सचिव (CPV और OIA) श्रीप्रिया रंगनाथन और राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास द्वारा की जा रही है।
- राजस्थान में नोडल विभाग: राजस्थान फाउंडेशन और अप्रवासी राजस्थानियों (NRRs) के मामलों का विभाग इस कार्यक्रम का समन्वय कर रहे हैं।
- उद्देश्य: प्राथमिक ध्यान सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति जागरूकता पैदा करने, नागरिकों को धोखाधड़ी करने वाले विदेशी रोजगार एजेंटों से बचाने, और कांसुलर, पासपोर्ट तथा वीजा सेवाओं पर MEA की योजनाओं को उजागर करने पर है।
- राज्य और प्रवासी समन्वय: चर्चाओं में निवेश, कौशल विकास, पर्यटन संवर्धन पर राजस्थान की घरेलू पहलों और राजस्थानी प्रवासियों के साथ जुड़ने के लिए संस्थागत मार्गों को शामिल किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
विदेश संपर्क राज्य आउटरीच सम्मेलन
भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा 2017 में शुरू की गई एक पहल, जिसका उद्देश्य सुरक्षित और कानूनी प्रवासन को बढ़ावा देने और लोगों को धोखाधड़ी करने वाले भर्तीकर्ताओं एवं अवैध मार्गों से बचने के बारे में शिक्षित करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी करना है।
UPSC context
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II: प्रवासी कल्याण और वैश्विक प्रवासन के प्रबंधन में केंद्र-राज्य संबंध और सहकारी संघवाद।
राजस्थान फाउंडेशन
वर्ष 2001 में स्थापित एक स्वायत्त सरकारी संस्था, जो वैश्विक स्तर पर अप्रवासी राजस्थानियों (NRRs) के साथ जुड़ने, और राज्य के साथ उनके सांस्कृतिक, भावनात्मक तथा निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS Paper II: राज्य-स्तरीय संस्थान और प्रवासी जुड़ाव। GS Paper III: क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए बाहरी निवेश जुटाना।
अप्रत्यक्ष राजस्थानी (NRRs) मामलों का विभाग
दिसंबर 2025 में आधिकारिक तौर पर 'Department of Domestic and Overseas Rajasthani Affairs' (DORA) के रूप में स्थापित, यह राज्य विभाग राजस्थानी प्रवासियों के लिए नीति और निवेश के समन्वय के लिए प्राथमिक प्रशासनिक मंच के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper II: प्रवासियों के कल्याण, शासन (गवर्नेंस) और विकेंद्रीकरण के लिए राज्य-स्तरीय प्रशासनिक तंत्र और संस्थान।
विदेश मंत्रालय
भारत का वह केंद्रीय मंत्रालय जो देश के विदेशी संबंधों के संचालन, कांसुलर मामलों के प्रबंधन, पासपोर्ट जारी करने, वीजा नीतियों और विदेशों में भारतीय प्रवासियों तथा श्रमिकों के कल्याण की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश नीति निर्धारण, और कांसुलर एवं पासपोर्ट प्रशासन।
राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC)
जयपुर में स्थित एक प्रमुख सांस्कृतिक और कन्वेंशन सेंटर, जिसे पर्यटन और क्षेत्रीय जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय सम्मेलनों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों और सामाजिक-सांस्कृतिक आदान-प्रदान की मेजबानी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS Paper II और III: बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकास और क्षेत्रीय व वैश्विक आर्थिक बैठकों के आयोजन की क्षमता।
प्रारंभिक ट्रैप
राजस्थान फाउंडेशन संरचनात्मक रूप से राज्य के अप्रवासी राजस्थानियों (NRRs) के मामलों के विभाग के अधीन कार्यरत है।
राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना साल 2001 में राज्य के उद्योग विभाग के तहत की गई थी, हालांकि यह प्रवासी मामलों के लिए एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्प्रवास जांच आवश्यक (ECR) श्रेणी क्या है और इसे कैसे विनियमित किया जाता है?
- लक्षित जनसांख्यिकी: ECR (Emigration Check Required) स्थिति उन पासपोर्ट धारकों पर लागू होती है जिन्होंने कक्षा 10 उत्तीर्ण नहीं की है, जो संवेदनशील अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों की रक्षा करती है।
- नियामक क्षेत्राधिकार: इसके तहत रोजगार के लिए 18 अधिसूचित देशों में प्रवास करने पर प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स (POE) से अनिवार्य रूप से एमिग्रेशन क्लीयरेंस (उत्प्रवासन मंजूरी) प्राप्त करना आवश्यक होता है।
- कानूनी ढांचा: घरेलू/निर्माण श्रमिकों के शोषण, अवैध भर्ती और मानव तस्करी को रोकने के लिए प्रवासन अधिनियम (Emigration Act), 1983 के तहत प्रशासित।
eMigrate प्रणाली क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
- डिजिटल एकीकरण: MEA द्वारा प्रबंधित एक डेटाबेस और पोर्टल जो प्रवासियों, पंजीकृत भर्ती एजेंटों और विदेशी नियोक्ताओं को ऑनलाइन जोड़ता है।
- कल्याणकारी सुरक्षा: यह रोजगार अनुबंधों (employment contracts) के सत्यापन को सक्षम बनाता है और पंजीकृत तथा ब्लैकलिस्टेड/गैर-पंजीकृत भर्ती एजेंसियों की एक सक्रिय निर्देशिका (directory) बनाए रखता है।
अंतर-विषय पैटर्न
प्रवासी कूटनीति और सहकारी संघवाद का मिलन
स्थानीय स्तर पर निवेश और सुरक्षित प्रवास मार्गों के लिए क्षेत्रीय प्रवासी संबंधों का लाभ उठाने हेतु केंद्रीय विदेश नीति को राज्य के प्रशासनिक तंत्र से जोड़ता है।
प्रवासन नियामक ढांचे और श्रम अधिकार
उत्प्रवासन अधिनियम 1983 के प्रशासनिक ढांचे को मानव तस्करी को रोकने और कम कुशल श्रमिकों की रक्षा करने के लिए भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से जोड़ता है।
ECR फ्रेमवर्क, eMigrate पोर्टल और MEA के विदेश संपर्क आउटरीच कार्यक्रम को जोड़ने वाले एक बहु-कथनी (multi-statement) 2026 प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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