सुप्रीम कोर्ट ने ECI के विशेष गहन पुनरीक्षण को बरकरार रखा
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह मतदाता सूची प्रबंधन में प्रशासनिक दक्षता और सार्वभौमिक मताधिकार के संरक्षण के बीच के तनाव को रेखांकित करता है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत ECI की विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित न्यायिक व्याख्या का एक आलोचनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है, जो सांविधिक निकायों और चुनावी सुधारों पर GS2 के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह संपादकीय, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन की समीक्षा किए बिना इसे बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट (SC) की आलोचना करता है। कई राज्यों में किए गए इस SIR के कारण 6.5 करोड़ नाम मनमाने ढंग से हटा दिए गए, मतदाताओं के लिंगानुपात में विसंगतियां उत्पन्न हुईं और कथित तौर पर अल्पसंख्यक मतदाताओं, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, को निशाना बनाया गया। SC ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(3) के अपवाद स्वरूप दायरे की व्यापक व्याख्या करते हुए और वैध मतदाताओं की पूर्व-धारणा को उलटने को उचित ठहराकर ECI के कदम को मान्य ठहराया। लेखक का तर्क है कि मतदान के बुनियादी अधिकार की तुलना में प्रशासनिक दक्षता को प्राथमिकता देना चुनावी अखंडता और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को कमजोर करता है।
मुख्य बिंदु
- उच्चतम न्यायालय ने मतदाता सूची के ECI के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को बरकरार रखा, इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की दिशा में एक प्रगति माना।
- SIR प्रक्रिया के परिणामस्वरूप लगभग 6.5 करोड़ नामों को हटा दिया गया, जिससे मतदाता सूची में 10% से अधिक की शुद्ध कमी आई और अधिकांश राज्यों में लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई।
- याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि SIR को मनमाने ढंग से लागू किया गया था, जिससे विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक और वंचित मतदाताओं को असमान रूप से बाहर रखा गया।
- SC ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) की व्यापक रूप से व्याख्या की, जिससे इच्छित लक्षित अभ्यास (targeted exercise) के बजाय राज्यव्यापी व्यापक पुनरीक्षण (dragnet revision) की अनुमति मिल गई।
- निर्णय ने न्यायिक (adjudicatory) और पूछताछ-संबंधी (inquisitorial) प्रक्रियाओं के बीच अंतर करके एक वैध मतदाता की धारणा को उलट दिया, जिसे संपादकीय कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण मानता है।
- सटीक मतदाता समावेशन पर प्रशासनिक गति को प्राथमिकता देना, मतदान के बुनियादी अधिकार और चुनावी शुचिता को कमजोर करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्थायी, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, जो संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (संवैधानिक निकाय); चुनावी शासन और संस्थागत स्वायत्तता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1950
विधायिकाओं में सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाताओं की अर्हताओं और मतदाता सूची तैयार करने का प्रावधान करने वाला कानून।
UPSC context
GS Paper II (RPA की मुख्य विशेषताएं); प्रशासनिक (1950 अधिनियम) और चुनाव संचालन से संबंधित (1951 अधिनियम) निर्वाचन कानूनों के बीच अंतर करता है।
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)
ECI द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए एक व्यापक, घर-घर जाकर किया जाने वाला सत्यापन अभियान, जिसमें नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है और अपात्र, मृत या डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (चुनाव); इसमें प्रशासनिक दक्षता और मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने की संभावना के बीच संतुलन शामिल है।
RPA 1950 की धारा 21(3)
एक कानूनी प्रावधान जो Election Commission को नियमित वार्षिक कार्यक्रमों को दरकिनार करते हुए, किसी भी समय किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (special revision) का निर्देश देने का अधिकार देता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); चुनावी प्रक्रिया में कार्यकारी विवेक (executive discretion) बनाम वैधानिक प्रक्रियाओं की समझ का परीक्षण करता है।
न्यायिक समीक्षा
संविधान का उल्लंघन करने वाले कार्यकारी या विधायी कार्यों की जांच करने और उन्हें अमान्य करने की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका); बुनियादी ढांचे के सिद्धांत (Basic Structure doctrine) का हिस्सा; संवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए आवश्यक।
मतदान का अधिकार
अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित एक अधिकार, जो 18+ वर्ष की आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदाता के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति देता है, जब तक कि वह कानून द्वारा अयोग्य न हो।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/मौलिक अधिकार); भारत में मतदान की प्रकृति का एक वैधानिक या संवैधानिक अधिकार के रूप में परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
निर्वाचक नामावली तैयार करना और मतदाता नामों को हटाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किया जाता है।
मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता पंजीकरण और परिसीमन मुख्य रूप से RPA 1950 द्वारा शासित होते हैं। चुनावों का संचालन और उम्मीदवारों की अयोग्यता RPA 1951 के अंतर्गत आते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
RPA 1950 और RPA 1951 के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950: परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करने और मतदाता पंजीकरण के लिए अर्हताओं से संबंधित है।
- RPA 1951: चुनावों के वास्तविक संचालन, सांसदों (MPs)/विधायकों (MLAs) की योग्यता/अयोग्यता और भ्रष्ट आचरण से संबंधित है।
RPA 1950 के तहत किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए क्या अयोग्य ठहराता है?
- गैर-नागरिकता: वह व्यक्ति भारत का वैध नागरिक नहीं है।
- विकृत-चित्त: व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत-चित्त घोषित किया गया है।
- भ्रष्ट आचरण: भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराधों से संबंधित प्रचलित कानूनों के तहत अस्थायी रूप से अयोग्य।
अंतर-विषय पैटर्न
नागरिकता अधिनियम बनाम RPA 1950
मतदाता सूचियों का सत्यापन अक्सर नागरिकता विवादों (जैसे, असम NRC) के साथ अतिव्याप्त होता है। हालांकि, नागरिकता का अंतिम न्यायनिर्णयन कड़ाई से नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आता है, न कि RPA के।
ECI की शक्तियाँ बनाम न्यायिक समीक्षा
SC अक्सर 'प्रशासनिक दक्षता' के लिए अनुच्छेद 324 के तहत ECI की पूर्ण शक्तियों और मनमाने ढंग से मताधिकार से वंचित करने तथा प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के संवैधानिक दावों के बीच संतुलन बनाता है।
RPA 1950 बनाम 1951 के बीच अंतर करने वाला एक बहु-कथनीय प्रश्न, विशेष रूप से निर्वाचक नामावली (electoral rolls) को संशोधित करने की ECI की शक्ति का परीक्षण करते हुए, पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
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