विपक्ष के नेता छात्र कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देहरादून पहुंचे
स्रोत:aninews ↗

क्यों मायने रखता है
राज्य-स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं (UKSSSC, UKPSC), नकल विरोधी कानून, राज्य के हवाई अड्डों (जौली ग्रांट), और न्यायिक जांच आयोगों (जस्टिस यू.सी. ध्यानी) से जुड़े मुद्दे UKPSC राज्य-विशेष राजव्यवस्था, शासन और भूगोल में आवर्ती विषय हैं।
सारांश
विपक्ष के नेता राहुल गांधी 'छात्रों की गूंज' अभियान को संबोधित करने के लिए देहरादून पहुंचे। उन्होंने सितंबर 2025 की UKSSSC परीक्षा के रद्द होने का हवाला देते हुए, बार-बार होने वाले भर्ती पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने उत्तराखंड के नकल विरोधी कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू.सी. ध्यानी जांच आयोग के निष्कर्षों को रेखांकित किया।
मुख्य बिंदु
- विपक्ष के नेता राहुल गांधी बन्नू स्कूल ग्राउंड में 'छात्रों की गूंज' (Students' Echo) कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देहरादून के जौली ग्रांट हवाई अड्डे पहुंचे।
- 'छात्रों की गूंज' अभियान की शुरुआत शुरू में कोटा, राजस्थान से की गई थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रव्यापी छात्रों की शिकायतों, परीक्षा की अनियमितताओं और सिस्टम लीक को उजागर करना था।
- Gandhi criticised the Uttarakhand state government over recruitment irregularities, specifically targeting paper leaks in the UKSSSC Graduate-Level Recruitment Examination 2025 (which included Patwari and Lekhpal posts).
- पेपर लीक से जुड़े विवाद के बाद, 21 सितंबर, 2025 की UKSSSC परीक्षा को अक्टूबर 2025 में रद्द कर दिया गया था।
- भर्ती घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू.सी. ध्यानी की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय जांच आयोग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी।
- Gandhi claimed that despite Uttarakhand's strict anti-cheating law, exam papers continue to leak and be sold, bypassing merit.
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तराखंड नकल विरोधी कानून
Formally the Uttarakhand Competitive Examination Act, 2023, this law prescribes life imprisonment and up to ₹10 crore in fines for recruitment exam malpractice and paper leaks.
UPSC context
GS Paper II: शासन, सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता, और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य-स्तरीय प्रशासनिक सुधार।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC)
उत्तराखंड में एक राज्य-स्तरीय सांविधिक निकाय जो राज्य सरकार के तहत समूह 'ग' (Group 'C') सिविल सेवा पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II: राज्य-स्तरीय संवैधानिक और सांविधिक निकाय, भर्ती गवर्नेंस और प्रशासनिक जवाबदेही।
जांच आयोग अधिनियम, 1952
एक केंद्रीय कानून जो संघ और राज्य सरकारों को सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामलों की जांच करने के लिए स्वतंत्र जांच आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है, जिन्हें सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं।
UPSC context
GS Paper II: राजव्यवस्था, अर्ध-न्यायिक निकाय, प्रशासनिक कानून और लोक जवाबदेही के तंत्र।
छात्रों की गूंज
वर्ष 2026 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी छात्र संपर्क अभियान, जिसका उद्देश्य पेपर लीक, कोचिंग शुल्क में बढ़ोतरी, मानसिक तनाव और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उजागर करना है।
UPSC context
GS पेपर II: जन शिकायतों का प्रतिनिधित्व करने में राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और युवाओं की लामबंदी की भूमिका।
प्रारंभिक ट्रैप
लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024, सभी राज्य-स्तरीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पेपर लीक को समान रूप से विनियमित और दंडित करता है।
वर्ष 2024 का केंद्रीय अधिनियम केवल केंद्रीय प्राधिकरणों (UPSC, SSC, NTA आदि) पर लागू होता है। राज्य स्तर की भर्तियों के लिए राज्यों को अपने स्वयं के कानून बनाने होंगे या औपचारिक रूप से केंद्रीय प्रावधानों को अपनाना होगा।
संबंधित अवधारणाएँ
1952 के अधिनियम के तहत नियुक्त जांच आयोगों का क्षेत्राधिकार क्या है?
- संवैधानिक आधार: सार्वजनिक मामलों की जांच के लिए केंद्र (संघ/समवर्ती सूची के लिए) या राज्यों (राज्य/समवर्ती सूची के लिए) द्वारा नियुक्त।
- सिविल न्यायालय की शक्तियां: सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गईं, जिसमें गवाहों को समन भेजना और दस्तावेजों का प्रकटीकरण शामिल है।
- बाध्यकारी प्रकृति: निष्कर्ष पूरी तरह से सलाहकारी और अनुशंसात्मक हैं; इन्हें अदालत की डिक्री के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है।
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- क्षेत्राधिकार: केंद्रीय परीक्षाओं (UPSC, SSC, RRB, NTA) को शामिल करता है, लेकिन राज्य-स्तरीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को बाहर रखता है।
- अपराध की प्रकृति: धारा 9 के तहत अपराधों को संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- सजा: व्यक्तियों के लिए 3-5 वर्ष की जेल; संगठित सिंडिकेट के लिए 10 वर्ष तक की जेल और ₹1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जनसांख्यिकीय लाभांश + जनविश्वास
भर्तियों में लगातार विफलता और पेपर लीक संस्थागत विश्वास का क्षरण करते हैं, जिससे युवाओं के कार्यबल में प्रवेश में देरी होती है और भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश एक सामाजिक-आर्थिक दायित्व में बदल जाता है।
संघवाद + मानकीकृत प्रशासन
केंद्रीय 2024 अधिनियम के साथ-साथ विभिन्न राज्य स्तरीय नकल-विरोधी कानूनों का सह-अस्तित्व, सार्वजनिक रोजगार सेवाओं को विनियमित करने में शक्तियों के संघीय विभाजन को रेखांकित करता है।
केंद्रीय लोक परीक्षा अधिनियम 2024 और राज्य-स्तरीय नकल-विरोधी कानूनों के बीच अंतर 2026 की प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना है।
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