समसामयिकी

उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के तहत FTII स्नातकों को छात्रवृत्ति

स्रोत:aninews ↗

क्यों मायने रखता है

यह पहल राज्य-विशिष्ट नीतियों को प्रदर्शित करती है जो रचनात्मक कलाओं में स्थानीय प्रतिभा को पोषित करने के लिए तैयार की गई हैं, जो राज्य शासन के तहत कौशल विकास और क्षेत्रीय सांस्कृतिक संवर्धन के अनुरूप है।

सारांश

उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद (UFDC) ने, जिसके प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बंशीधर तिवारी हैं, राज्य की फिल्म नीति 2024 के तहत उत्तराखंड के FTII, पुणे के तीन स्नातकों को छात्रवृत्ति प्रदान की है। क्षेत्रीय रचनात्मक प्रतिभाओं को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई यह छात्रवृत्ति, FTII और SRFTI जैसे विशिष्ट राष्ट्रीय फिल्म संस्थानों से पाठ्यक्रम पूरा करने वाले SC/ST/OBC छात्रों के लिए पाठ्यक्रम लागत का 75% तक और सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 50% तक कवर करती है।

मुख्य बिंदु

  • उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद (UFDC) ने उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के तहत फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे के तीन स्नातकों को छात्रवृत्ति प्रदान की है।
  • यह नीति उत्तराखंड के उन स्थायी निवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो FTII, पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI), कोलकाता जैसे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय फिल्म शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करते हैं।
  • छात्रवृत्ति के मानदंड: यह नीति SC, ST और OBC श्रेणियों के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम के कुल खर्च का 75% और सामान्य श्रेणी (General category) के छात्रों के लिए 50% खर्च को कवर करती है।
  • वित्तीय सहायता संबंधित पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने और प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर योग्यता (मेरिट) के आधार पर प्रदान की जाती है।
  • तीन लाभार्थी रुद्रप्रयाग के प्रवीण सेमवाल (1-वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 65,682 रुपये), चमोली की कविता (2-वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 1,27,619 रुपये) और नैनीताल के देवेश भट्ट (3-वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 1,38,990 रुपये) हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

उत्तराखंड फिल्म नीति 2024

उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने, बुनियादी ढांचे का विकास करने और सब्सिडी, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस एवं पेशेवर सिनेमा अध्ययनों के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक राज्य सरकार की पहल।

UPSC context

मुख्य परीक्षा GS Paper II: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; GS Paper I: संस्कृति और क्षेत्रीय प्रोत्साहन; क्षेत्रीय विकास रणनीतियों का परीक्षण।

Source
उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद

उत्तराखंड के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत कार्यरत नोडल सरकारी निकाय, जो राज्य के भीतर फिल्म निर्माण को विनियमित, प्रोत्साहित और सुगम बनाने, सब्सिडी का प्रबंधन करने तथा शूटिंग की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

मुख्य परीक्षा GS पेपर II: सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय; आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए क्षेत्रीय प्रशासनिक पहलों का परीक्षण।

Source
भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान

वर्ष 1960 में पुणे में स्थापित एक स्वायत्त प्रमुख फिल्म संस्थान, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है तथा फिल्म निर्देशन, सिनेमैटोग्राफी, संपादन और अभिनय में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है।

UPSC context

मुख्य परीक्षा GS पेपर II: विकास प्रक्रियाएं और शिक्षा/मानव संसाधन क्षेत्र; केंद्रीय मंत्रालयों के तहत राष्ट्रीय निकायों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट

1995 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थापित एक स्वायत्त राष्ट्रीय फिल्म संस्थान, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है और सिनेमाई कलाओं में उच्च व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है।

UPSC context

मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन (GS) पेपर II: शिक्षा, मानव संसाधन विकास (HRD) और केंद्रीय स्वायत्त संस्थान; यह कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रमुख राष्ट्रीय निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों को डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी का दर्जा सीधे संसद द्वारा एक अलग विधायी अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

यह दर्जा UGC अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत UGC की सिफारिश पर केंद्र सरकार (शिक्षा मंत्रालय) द्वारा घोषित किया जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance

UGC अधिनियम, 1956 के तहत 'डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी' (Deemed-to-be University) किसे माना जाता है?

  • घोषणा प्राधिकरण: यह दर्जा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है।
  • डिग्री प्रदान करने की शक्ति: यह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विश्वविद्यालय का शैक्षणिक दर्जा प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसमें डिप्लोमा के बजाय डिग्री प्रदान करना भी शामिल है।
  • UGC Section 3: UGC अधिनियम, 1956 की धारा 3 वह विशिष्ट वैधानिक प्रावधान है जो इस कार्यकारी पदनाम को सक्षम बनाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • NEP 2020 + रचनात्मक कौशल एकीकरण

    प्रमुख कला संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालयों में अपग्रेड करने से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (Academic Bank of Credits) के साथ औपचारिक एकीकरण संभव होता है, जिससे रचनात्मक कौशल सीधे उच्च शिक्षा के मार्गों से जुड़ जाते हैं।

UGC अधिनियम की धारा 3 के तहत डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी (Deemed-to-be University) के मानदंडों को NEP 2020 के प्रावधानों के साथ Prelims 2026 में तैयार किए जाने की संभावना है।

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    UTDB is established in Uttarakhand to promote:

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