उत्तराखंड कांग्रेस ने मतदाता सूची संशोधन में फॉर्म 7 के दुरुपयोग का आरोप लगाया
स्रोत:daily-pioneer ↗

क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा मतदाता सूची प्रबंधन की जमीनी कार्यप्रणाली और प्रक्रियात्मक खामियों के माध्यम से मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किए जाने की संभावनाओं को रेखांकित करता है। ECI, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) की भूमिकाओं और फॉर्म-7 जैसे फॉर्मों को समझना GS Paper 2 (राजव्यवस्था और शासन - चुनाव) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
उत्तराखंड कांग्रेस ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान 'Form-7' के व्यापक दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के समक्ष एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी नेताओं का दावा है कि राजनीतिक एजेंट 'Demographically Similar Entries' (DSE) और 'Photo Similar Entries' (PSE) के तहत वर्गीकृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए अवैध रूप से हजारों आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया है कि चुनाव नियम किसी एक व्यक्ति या Booth Level Agent-2 (BLA-2) द्वारा दर्ज की जाने वाली आपत्तियों की संख्या को सीमित करते हैं, और चेतावनी दी है कि पात्र मतदाताओं को अनधिकृत रूप से मताधिकार से वंचित करने के लिए राज्य के निर्वाचन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
मुख्य बिंदु
- The Uttarakhand Congress has approached the Election Commission, alleging misuse of 'Form-7' to delete eligible voters from the electoral rolls.
- यह विवाद विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है, जहाँ 'जनसांख्यिकीय रूप से समान प्रविष्टियों' (DSE) और 'समान फोटो वाली प्रविष्टियों' (PSE) के खिलाफ आपत्तियां उठाई जाती हैं।
- Congress claims unauthorized individuals and political agents (BLA-2) are submitting mass objections beyond the legally permitted limits (10 for ordinary voters, 30 for BLA-2).
- पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि वैध मतदाताओं को बिना उचित सत्यापन के मताधिकार से वंचित किया जाता है, तो इसके लिए स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों (CEO और ERO) को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
महत्वपूर्ण शब्द
विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR)
A comprehensive process conducted by the Election Commission to update and purify electoral rolls through house-to-house enumeration, adding new voters and removing deceased, shifted, or duplicate entries.
UPSC context
GS पेपर 2 (चुनाव/RPA) के लिए प्रासंगिक। मतदाता सूची तैयार करने और ECI के अधिदेश के ज्ञान का परीक्षण करता है।
फॉर्म-7
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के तहत एक सांविधिक आवेदन, जिसका उपयोग प्रस्तावित समावेशन पर आपत्ति दर्ज करने या मौजूदा निर्वाचक नामावली से किसी नाम को हटाने का अनुरोध करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
Important for GS Paper 2 (Representation of People Act). Tests understanding of voter registration and safeguards against disenfranchisement.
Election Commission of India
अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्थायी संवैधानिक निकाय, जो संसद, राज्य विधानमंडलों, तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
कोर GS पेपर 2 विषय (संवैधानिक निकाय)। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी तंत्र तथा स्वतंत्र संस्थाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जनसांख्यिकीय रूप से समान प्रविष्टियाँ (DSE)
नाम, आयु और पते जैसे जनसांख्यिकीय विवरणों का मिलान करके मतदाता सूची में संभावित डुप्लिकेट मतदाताओं की पहचान की जाती है। मतदाता डेटाबेस को शुद्ध करने के लिए निर्वाचन अधिकारियों द्वारा संदिग्ध प्रविष्टियों का मैन्युअल रूप से सत्यापन किया जाता है।
UPSC context
GS Paper 2 (चुनावी सुधार/चुनावों में प्रौद्योगिकी)। दोहरा मतदान समाप्त करने और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करने के प्रयासों को रेखांकित करता है।
बूथ लेवल एजेंट (BLA)
An authorized representative appointed by a recognized political party at a specific polling station to scrutinize draft electoral rolls and assist Booth Level Officers in identifying dead or shifted electors.
UPSC context
GS Paper 2 (Elections). Tests understanding of political parties' formal statutory roles in maintaining grassroots electoral transparency.
प्रारंभिक ट्रैप
The preparation and periodic revision of electoral rolls are governed by the Representation of the People Act, 1951.
RPA 1950 मतदाता सूची तैयार करने और मतदाताओं की अर्हताओं से संबंधित है, जबकि RPA 1951 चुनावों के वास्तविक संचालन और चुनावी विवादों को नियंत्रित करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
What is the primary difference in scope between RPA 1950 and RPA 1951?
- RPA 1950: सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाताओं की योग्यताओं और मतदाता सूचियों की तैयारी को विनियमित करता है।
- RPA 1951: Deals with the actual conduct of elections, qualifications/disqualifications for membership, election offenses, and resolving election disputes.
मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए ECI द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख वैधानिक फॉर्म कौन-से हैं?
- फॉर्म 6: नए मतदाताओं के पंजीकरण अथवा मतदाता सूची में नाम शामिल करने हेतु आवेदन।
- फॉर्म 7: Application used for objecting to a proposed inclusion or seeking deletion of an existing name.
- फॉर्म 8: निवास स्थान बदलने, प्रविष्टियों में सुधार, विवरण अपडेट करने या EPIC को बदलने के लिए उपयोग किया जाने वाला आवेदन।
अंतर-विषय पैटर्न
चुनावी अखंडता में एआई (DSE/PSE)
ECI द्वारा फोटो और जनसांख्यिकीय रूप से समान प्रविष्टियों (PSE/DSE) का पता लगाने के लिए ERONET के माध्यम से AI का उपयोग, प्रौद्योगिकी अभिशासन को सीधे संवैधानिक चुनावी अधिदेशों से जोड़ता है।
अनुच्छेद 324 बनाम सांविधिक निर्वाचन नियम
जबकि अनुच्छेद 324 ECI के अधीक्षण को संवैधानिक आधार प्रदान करता है, वहीं मतदाता विलोपन (Form-7) जैसी सूक्ष्म प्रक्रियाएं निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 जैसे वैधानिक साधनों से संचालित होती हैं।
Questions distinguishing RPA 1950 vs 1951 provisions, specifically regarding electoral roll preparation and Form-7, are highly probable.
संबद्ध PYQ · 2
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The Chief Election Commissioner of India is appointed by
- 2012UKPSC_PRELIMSGS1
What is the tenure of Chief Election Commissioner of India?