उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता नियमों में संशोधन को मंजूरी दी

क्यों मायने रखता है
उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य है जो समान नागरिक संहिता के लिए ठोस नियमों और विधูई रूपरेखा के साथ आगे बढ़ा है, जिससे प्रशासनिक और नीतिगत संशोधन नागरिक शासन और संवैधानिक अध्ययन के लिए प्रासंगिक हो गए हैं।
सारांश
उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में UCC के कार्यान्वयन के लिए परिचालन ढांचा को आगे बढ़ाते हुए, कई अन्य प्रशासनिक और नीतिगत प्रस्तावों के साथ-साथ समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दे दी है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन नियमों में महत्वपूर्ण संशोधनों और बदलावों को मंजूरी दे दी है।
- ये निर्णय एक कैबिनेट बैठक के दौरान अंतिम रूप दिए गए, जो राज्य के भीतर ऐतिहासिक विधायी ढांचे को लागू करने की दिशा में एक कदम है।
- यूसीसी नियमों के साथ-साथ, मंत्रिमंडल ने कई अन्य नीतिगत प्रस्तावों और प्रशासनिक मामलों को भी मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण शब्द
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) नियम
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए तैयार किए गए प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक दिशा-निर्देश, जो पर्सनल लॉ के तहत सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं।
UPSC context
UKPSC मेंस (पेपर II - राजव्यवस्था और शासन, राज्य-स्तरीय कानून और उत्तराखंड में अनुच्छेद 44 का कार्यान्वयन) के लिए प्रासंगिक।
उत्तराखंड कैबिनेट
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार का शीर्ष कार्यकारी निकाय, जो नीति निर्माण, प्रशासनिक निर्णयों और UCC कार्यान्वयन ढाँचे जैसे विधायी नियमों को मंजूरी देने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
UKPSC गवर्नेंस और उत्तराखंड राज्य प्रशासन की प्रशासनिक संरचना के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
केवल भारत की संसद के पास ही समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने का संवैधानिक अधिकार है क्योंकि यह राष्ट्रीय सिविल कानून से संबंधित है।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि UCC (यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड) पूरी तरह से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, और वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि 'वैयक्तिक कानून' (Personal Law) और 'विवाह' समवर्ती सूची (Concurrent List) में शामिल हैं, जो राज्यों को कानून बनाने का अधिकार देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- संवैधानिक आधार: भाग IV (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत) के तहत अनुच्छेद 44 के रूप में निहित, जो राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में एक UCC सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- विधायी सक्षमता: सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 5 में सूचीबद्ध, जो संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को कानून बनाने का अधिकार देती है।
- राज्य वरीयता: गोवा अपने स्वतंत्रता-पूर्व पुर्तगाली सिविल कोड के कारण अनूठा है, जबकि उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद एक व्यापक UCC ढांचा पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
UCC के नीति निर्देशक सिद्धांत बनाम मौलिक अधिकार
अनुच्छेद 44 भाग IV में एक गैर-न्यायोचित (non-justiciable) नीति निर्देशक तत्व के रूप में है, जो भाग III में दिए गए न्यायोचित मौलिक अधिकारों जैसे कि अनुच्छेद 25-28 (धर्म की स्वतंत्रता) के विपरीत है।
उत्तराखंड UCC नियम + अनुच्छेद 44 + समवर्ती सूची के तहत राज्य बनाम केंद्रीय विधायी क्षमता का दायरा प्रीलिम्स में शामिल होगा।
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