समसामयिकी

उत्तराखंड अग्निवीरों के लिए पहला पुनर्ववास सेल स्थापित करने वाला राज्य बना

स्रोत:uniindia ↗

क्यों मायने रखता है

भारतीय रक्षा बलों में उत्तराखंड के विशाल योगदान को देखते हुए, पूर्व सैनिकों, सैन्य कल्याणकारी लाभों, क्षैतिज आरक्षण और सैनिक धाम जैसे स्थानीय बुनियादी ढांचे से संबंधित राज्य-विशिष्ट नीतियां, UKPSC राज्य-विशिष्ट राजव्यवस्था और समसामयिकी के लिए उच्च प्राथमिकता वाले विषय हैं।

सारांश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार में सहायता के लिए देश का पहला समर्पित पुनर्वास सेल स्थापित किया है। पूर्व सैनिकों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए, राज्य ने सरकारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज (horizontal) आरक्षण लागू किया है। इसके अलावा, सरकार ने शहीदों और परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि (ex-gratia) में काफी वृद्धि की है, शहीदों के पैतृक गांवों में उनकी मूर्तियां स्थापित करने का निर्णय लिया है, और देहरादून में 'सैन्य धाम' स्मारक का उद्घाटन करने की तैयारी कर रही है, जिसे राज्य भर के शहीदों के घरों की मिट्टी से बनाया गया है।

मुख्य बिंदु

  • उत्तराखंड सशस्त्र बलों में अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए एक समर्पित पुनर्वास/रोजगार सेल स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
  • राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य सरकारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी ताकि नागरिक रोजगार में उनके बदलाव को आसान बनाया जा सके।
  • परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के परिवारों के लिए अनुग्रह मुआवजे को ₹1.5 करोड़ से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दिया गया है।
  • राज्य के अन्य शहीद सैनिकों के लिए, अनुग्रह राशि को ₹10 लाख से पांच गुना बढ़ाकर ₹50 लाख कर दिया गया।
  • शहीद सैनिकों के बलिदान के सम्मान में उनके संबंधित पैतृक गांवों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी।
  • देहरादून में एक भव्य सैन्य स्मारक, सैन्य धाम, पूरा होने के करीब है। इसका निर्माण उत्तराखंड के सभी जिलों के शहीदों के घरों के आंगनों से एकत्र की गई मिट्टी का उपयोग करके किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द

अग्निपथ योजना

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सैन्य भर्ती पहल जिसके तहत युवा (अग्निवीर) चार वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करते हैं।

UPSC context

GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा) और GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएँ)।

Source
क्षैतिज आरक्षण

सकारात्मक कार्रवाई का एक ऐसा तंत्र जो ऊर्ध्वाधर (जाति-आधारित) आरक्षण श्रेणियों को काटते हुए, महिलाओं या पूर्व सैनिकों जैसी विशिष्ट श्रेणियों को आरक्षण प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था), संवैधानिक आरक्षण प्रावधानों और न्यायिक अधिदेशों पर केंद्रित।

Source
अग्निवीर रोजगार सेल

वापस लौटने वाले अग्निवीरों को सेवा-पश्चात नागरिक नौकरियों और प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए उत्तराखंड द्वारा स्थापित एक समर्पित रोजगार और पुनर्वास मंच।

UPSC context

UKPSC मुख्य परीक्षा (सामाजिक न्याय और उत्तराखंड-विशिष्ट कल्याणकारी योजनाएं)।

Source
सैन्य धाम

देहरादून, उत्तराखंड में निर्मित एक सैन्य स्मारक, जो राज्य के शहीदों के सम्मान में उनके अपने-अपने पैतृक घरों से एकत्र की गई मिट्टी का उपयोग करके बनाया गया है।

UPSC context

UKPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (राज्य सामान्य ज्ञान, सैन्य विरासत और सैनिक कल्याण)।

Source
समूह 'ग' सेवाएं

अराजपत्रित राज्य सरकार के पद जिनमें उत्तराखंड के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को राज्य के 2025 के नियमों के तहत 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है।

UPSC context

UKPSC मुख्य परीक्षा पेपर II (शासन और राज्य प्रशासन भर्ती नीतियां)।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण एक लंबवत कोटा (vertical quota) है जो राज्य सरकार की सभी ग्रुप A, B और C सेवाओं पर लागू होता है।

यह एक क्षैतिज आरक्षण (horizontal reservation) है (जो मौजूदा SC/ST/OBC/सामान्य कोटा के भीतर समायोजित है) और यह ग्रुप 'सी' (Group 'C') की वर्दीधारी सेवाओं तक सीमित है, न कि सभी राज्य की नौकरियों के लिए एक सामान्य ऊर्ध्वाधर (vertical) कोटा।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance

भारतीय राजव्यवस्था के तहत, विशेष रूप से उत्तराखंड में, क्षैतिज आरक्षण कैसे कार्य करता है?

  • परिभाषा: यह अनुच्छेद 16(1) के तहत विशेष श्रेणियों (महिलाओं, दिव्यांगों (PwDs), अग्निवीरों) के लिए आरक्षण को संदर्भित करता है जो ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण (SC/ST/OBC/EWS) को काटता है।
  • इंदिरा साहनी नियम: सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी (1992) मामले में व्यवस्था दी थी कि क्षैतिज कोटे को संबंधित लंबवत श्रेणियों के भीतर ही समायोजित किया जाना चाहिए, न कि अतिरिक्त सीटों के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।
  • उत्तराखंड संदर्भ: उत्तराखंड इस व्यवस्था का व्यापक रूप से उपयोग करता है, जिसने 2023 में स्थानीय महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण और राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% आरक्षण लागू किया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संघवाद + रक्षा सुधार एकीकरण

    संघ-स्तरीय सैन्य सुधारों (अग्निपथ) के प्रभाव को कम करने के लिए राज्यों द्वारा स्थानीयकृत कल्याणकारी और आरक्षण नीतियां तैयार करना, जो केंद्रीय रक्षा और राज्य के रोजगार के बीच कार्यात्मक नीतिगत संरेखण को दर्शाता है।

  • राज्य जनसांख्यिकी + पूर्व सैनिक कल्याण

    सैन्य धाम का निर्माण और अनुग्रह राशि में की गई भारी वृद्धि, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति उच्च सैन्य भर्ती को दर्शाती है, जो जनसांख्यिकीय वास्तविकता को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य-वित्तपोषित कल्याण में परिवर्तित करती है।

UKPSC द्वारा राज्य के अनूठे क्षैतिज आरक्षण कानूनों के साथ-साथ अग्निवीर कोटे की विशिष्ट कार्यप्रणाली का परीक्षण किए जाने की अत्यधिक संभावना है।

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