उत्तर प्रदेश स्कूल हीट एक्शन प्लान और आपदा प्रबंधन
स्रोत:freepressjournal ↗

क्यों मायने रखता है
बढ़ते ग्रीष्मकालीन तापमान और जलवायु परिवर्तन के साथ, उत्तर भारत में हीटवेव एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में उभरी है। यह प्रशासनिक कदम संवेदनशील बाल आबादी की सुरक्षा को लक्षित करने वाली राज्य-स्तरीय आपदा शमन और अनुकूलन नीतियों को रेखांकित करता है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) के ढांचे के अनुरूप है।
सारांश
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को 'स्कूल हीट एक्शन प्लान' तैयार करने और 'गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षक दिशानिर्देश-2026' को लागू करने का निर्देश दिया है। बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पार्थ सारथी सेन शर्मा के निर्देशन में तैयार किए गए इन दिशानिर्देशों के तहत स्कूलों में 'हेल्थ नोडल शिक्षक' नामित किए जाएंगे, प्राथमिक चिकित्सा और ORS की उपलब्धता को अनिवार्य किया जाएगा, तथा बाहरी गतिविधियों को सीमित किया जाएगा। महत्वपूर्ण रूप से, जमीनी स्तर पर जलवायु लचीलेपन और छात्र स्वास्थ्य पर जोर देते हुए, IMD द्वारा जारी ऑरेंज या रेड हीटवेव अलर्ट के दौरान सभी कठिन और बाहरी गतिविधियों को निलंबित किया जाना अनिवार्य है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों में अत्यधिक गर्मी की चुनौतियों से निपटने के लिए 'गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षक दिशानिर्देश-2026' जारी किया है।
- राज्य के सभी स्कूलों को एक स्थानीय 'स्कूल हीट एक्शन प्लान' तैयार करने और संबंधित सुरक्षा उपायों व आपातकालीन तैयारियों के समन्वय के लिए 'स्वास्थ्य नोडल शिक्षक' नामित करने का निर्देश दिया गया है।
- दिशा-निर्देशों में यह अनिवार्य किया गया है कि सुबह की सभा (मॉर्निंग असेंबली), शारीरिक शिक्षा और बाहरी खेल गतिविधियों को सुबह 10 बजे से पहले पूरा किया जाना चाहिए।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा ऑरेंज या रेड हीटवेव अलर्ट जारी किए जाने के दौरान स्कूलों में भारी शारीरिक और बाहरी (आउटडोर) गतिविधियों को पूरी तरह से निलंबित रखा जाता है।
- स्कूलों के लिए चालू पंखे, उचित वेंटिलेशन, ठंडी छतें/परावर्तक पेंट, छायादार क्षेत्र बनाए रखना और हर 20 से 30 मिनट में वाटर ब्रेक के साथ पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- अस्थमा, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा और दिव्यांगता जैसी बीमारियों से पीड़ित संवेदनशील बच्चों की विशेष निगरानी अनिवार्य की गई है।
महत्वपूर्ण शब्द
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
एक ऐतिहासिक भारतीय कानून जिसे राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा तैयारी, जोखिम न्यूनीकरण और समन्वित प्रतिक्रिया के लिए एक मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।
UPSC context
GS Paper III (आपदा प्रबंधन); वैधानिक ढांचे, संस्थागत आपदा प्रतिक्रिया और प्रतिक्रियाशील राहत से सक्रिय शमन की ओर बदलाव का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
भारत में आपदा प्रबंधन के लिए वैधानिक शीर्ष निकाय, जिसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया है, और आपदा नीतियों व प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
UPSC context
GS Paper III (आपदा प्रबंधन); संस्थागत सुरक्षा ढांचे, राष्ट्रीय जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों और कार्यकारी नीति कार्यान्वयन को समझने के लिए आवश्यक।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत प्रमुख सरकारी एजेंसी, जो मौसम पूर्वानुमान, मौसम संबंधी अवलोकनों और लू (heatwaves) जैसी चरम जलवायु घटनाओं के लिए पूर्व चेतावनी जारी करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS Paper I (भूगोल) और Paper III (आपदा प्रबंधन); यह शुरुआती चेतावनी प्रणालियों (early warning mechanisms), मौसम प्रणालियों और चरम मौसम अनुकूलन (extreme weather adaptation) का परीक्षण करता है।
स्कूल हीट एक्शन प्लान
स्कूलों के लिए तैयार की गई एक स्थानीयकृत सूक्ष्म-स्तरीय (माइक्रो-लेवल) सुरक्षा रणनीति, जिसे नामित स्वास्थ्य समन्वयकों, हाइड्रेशन और संशोधित समय-सारणी के माध्यम से छात्रों को अत्यधिक हीटवेव (लू) से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS Paper III (आपदा प्रबंधन/जलवायु अनुकूलन); यह जमीनी स्तर पर जलवायु लचीलेपन (climate resilience), सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय सुरक्षा प्रोटोकॉल का परीक्षण करता है।
गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षक दिशानिर्देश-2026
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल शिक्षकों को गर्मी से होने वाली बीमारियों के लक्षणों की पहचान करने, प्राथमिक उपचार प्रदान करने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौशल से लैस करने हेतु जारी किया गया एक राज्य-स्तरीय नीतिगत निर्देश।
UPSC context
GS पेपर II (शिक्षा/सामाजिक न्याय) और GS पेपर III (आपदा प्रबंधन); स्थानीयकृत जलवायु अनुकूलन, संवेदनशील आबादी और राज्य की पहलों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
लू (Heatwaves) को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित आपदाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे वे NDRF से तत्काल फंडिंग के लिए पात्र बन जाते हैं।
हीटवेव 12 अधिसूचित आपदाओं की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है। राज्यों को हीटवेव राहत के वित्तपोषण के लिए अपने 10% स्थानीय SDRF आवंटन का उपयोग करना होगा।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) हीटवेव (लू) को किस प्रकार परिभाषित और घोषित करता है?
- भू-आकृतिक सीमाएँ: इसकी घोषणा तब की जाती है जब मैदानी इलाकों का तापमान कम से कम 40°C, तटीय क्षेत्रों का 37°C और पहाड़ी क्षेत्रों का 30°C तक पहुंच जाता है।
- सामान्य विचलन: सामान्य से 4.5°C से 6.4°C का विचलन 'हीट वेव' है; >6.4°C का विचलन 'गंभीर हीट वेव' है।
- परम अधिकतम: मैदानी इलाकों में बिना किसी शर्त के घोषित किया जाता है यदि वास्तविक अधिकतम तापमान 45°C या उससे अधिक (और गंभीर स्थिति के लिए 47°C) पहुँच जाता है।
भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे के तहत लू (हीटवेव) जैसी गैर-अधिसूचित स्थानीय आपदाओं का वित्तपोषण कैसे किया जाता है?
- वैधानिक ढांचा: राष्ट्रीय/राज्य आपदा मोचन कोष (NDRF/SDRF) प्राथमिक वैधानिक वित्तपोषण चैनल हैं।
- SDRF में लचीलापन: 15वें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के तहत, राज्य राज्य-विशिष्ट स्थानीय आपदाओं के लिए SDRF का 10% तक उपयोग कर सकते हैं।
- राज्य अधिसूचना: इस 10% पूल से राशि निकालने के लिए राज्यों को स्थानीय आपदा (जैसे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा) को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित करना होगा।
अंतर-विषय पैटर्न
जलवायु परिवर्तन + शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)
वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि सुरक्षित शिक्षण परिवेश के लिए सीधा खतरा पैदा करती है। स्थानीयकृत स्कूल हीट एक्शन प्लान (School Heat Action Plans) अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए एक प्रशासनिक जलवायु अनुकूलन (climate adaptation) का प्रतिनिधित्व करते हैं।
राजकोषीय संघवाद + आपदा वित्तपोषण
15वें वित्त आयोग का 10% SDRF फ्लेक्सी-फंड आवंटन सहकारी राजकोषीय संघवाद (cooperative fiscal federalism) को रेखांकित करता है, जो उप-राष्ट्रीय सरकारों को लू (heatwaves) जैसी क्षेत्रीय जलवायु आपातस्थितियों के लिए स्वतंत्र रूप से वित्तपोषण करने में सक्षम बनाता है।
IMD के हीटवेव (लू) के मानदंडों और SDRF के 10% स्थानीय आपदा फंडिंग लचीलेपन (flexibility) के संयोजन को 2026 के एक बहु-कथनी (multi-statement) प्रश्न में शामिल किए जाने की संभावना है।
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