उत्तर प्रदेश आपदाओं के लिए विशेष बचाव दल का गठन करेगा
स्रोत:hindustantimes ↗

क्यों मायने रखता है
यह बदलाव राज्य की आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं में संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है, जो राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण को स्थानीय स्तर के बचाव कार्यों के साथ एकीकृत करता है। UPPSC के अंतर्गत, नगरपालिकाओं की जिम्मेदारियां (जैसे 12वीं अनुसूची के तहत अग्निशमन सेवाएं) और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के वैधानिक प्रावधान मुख्य पाठ्यक्रम के विषय हैं।
सारांश
उत्तर प्रदेश सरकार जटिल आपदाओं से निपटने के लिए 240 प्रशिक्षित कर्मियों के साथ NDRF की तर्ज पर एक स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू ग्रुप (SRG) का गठन कर रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य प्रत्येक तहसील तक अग्निशमन सेवाओं का विस्तार कर रहा है, शहरी बहुमंजिला इमारतों के लिए हाई-रीच हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के साथ अपने अग्निशमन बेड़े का आधुनिकीकरण कर रहा है, और तेजी से शहरीकृत हो रहे जिलों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट को कड़ा कर रहा है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की तर्ज पर राज्य के अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के भीतर एक स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू ग्रुप (SRG) का गठन कर रही है।
- बाढ़, इमारत ढहने और रासायनिक दुर्घटनाओं जैसी जटिल आपदाओं के प्रबंधन के लिए 240 कर्मियों का एक दल NDRF, BSF, ITBP और CISF सहित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।
- SRG को अपनी तैनाती के पहले चरण में 10 जिलों में स्थापित किया जाएगा।
- राज्य का लक्ष्य सभी 350 तहसीलों को अग्निशमन सेवाओं के दायरे में लाना है। वर्तमान में, 296 तहसीलों में 326 स्थायी अग्निशमन केंद्र सक्रिय हैं, जिनमें से 26 उद्घाटन के लिए तैयार हैं, 25 निर्माणाधीन हैं और 47 अन्य के लिए DPR तैयार कर ली गई है।
- नोएडा और गाजियाबाद जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों में ऊंची इमारतों (high-rise) में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए, राज्य सरकार उन्नत हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म (102 मीटर तक की पहुंच वाले) और 100 मंजिला तक की इमारतों के लिए 14 उन्नत अग्निशमन वाहनों की खरीद कर रही है।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों, स्कूलों और बहुमंजिला इमारतों के नियमित फायर ऑडिट के निर्देश दिए और फायर NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) प्रक्रिया को सरल बनाने का अनुरोध किया।
महत्वपूर्ण शब्द
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
भारत में एक केंद्रीय कानून जो सक्रिय आपदा जोखिम न्यूनीकरण, शमन और प्रतिक्रिया के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है, और राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर प्राधिकरणों की स्थापना करता है।
UPSC context
GS पेपर III (आपदा प्रबंधन); यह विधायी ढांचों, कार्यकारी आपातकालीन शक्तियों और NDMA जैसे वैधानिक निकायों का परीक्षण करता है।
74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
एक ऐतिहासिक संविधान संशोधन जिसने शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, और शहरी शासन एवं नियोजन को विकेंद्रीकृत करने के लिए भाग IXA की शुरुआत की।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन); लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, शक्तियों के हस्तांतरण और स्थानीय स्वशासन संरचनाओं का परीक्षण करता है।
भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची
नगर निकायों को सौंपे गए 18 कार्यात्मक विषयों वाली एक अनुसूची, जिसमें शहरी नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और अग्निशमन सेवाएं जैसे नगरपालिका संबंधी मामले शामिल हैं।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था); नगर निकायों की शक्तियों, विषयों के संघीय वितरण और स्थानीय शासन के दायरे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित एक विशिष्ट, बहु-कुशल केंद्रीय बल, जो आपदाओं के दौरान त्वरित खोज, बचाव और शमन कार्यों के लिए समर्पित है।
UPSC context
GS पेपर III (आपदा प्रबंधन); प्रशासनिक आपातकालीन प्रतिक्रियाओं, कमांड संरचनाओं और राष्ट्रीय संकट प्रतिक्रिया एजेंसियों का परीक्षण करता है।
विशेषीकृत बचाव दल (SRG)
उत्तर प्रदेश के अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के अंतर्गत गठित एक राज्य-स्तरीय विशिष्ट आपदा प्रतिक्रिया इकाई, जिसे जटिल शहरी, बहुमंज़िला इमारतों और औद्योगिक आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (आपदा प्रबंधन); राज्य-स्तरीय पहलों, बचाव क्षमताओं के विकेंद्रीकरण और शहरी सुरक्षा अवसंरचना का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
जैसा कि बारहवीं अनुसूची द्वारा अधिदेशित है, अग्निशमन सेवाएं शहरी स्थानीय निकायों के अनन्य प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि संवैधानिक सूची में शामिल होने से प्रत्यक्ष स्थानीय नियंत्रण अनिवार्य हो जाता है, और वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि राज्य अग्निशमन विभागों पर अपना कार्यकारी नियंत्रण बनाए रखते हैं, जिससे वे 21 राज्यों में केंद्रीकृत बने हुए हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में वैधानिक आपदा प्रबंधन शासन पदानुक्रम क्या है?
- राष्ट्रीय स्तर (NDMA): प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में; आपदा प्रतिक्रिया के लिए शीर्ष नीति-निर्माण निकाय के रूप में कार्य करता है।
- राज्य स्तर (SDMA): संबंधित मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जो राज्य-स्तरीय शमन और तैयारी योजनाओं को निर्देशित करता है।
- जिला स्तर (DDMA): इसकी सह-अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
- शहरी स्तर (UDMA): महानगरीय शहरों के लिए 2025 के संशोधन द्वारा शुरू किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर आयुक्त द्वारा की जाती है।
भारत में अग्निशमन सेवाओं को संवैधानिक रूप से कैसे वर्गीकृत किया गया है?
- बारहवीं अनुसूची: बारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243W) की प्रविष्टि 7 के तहत एक नगरपालिका कार्य के रूप में सूचीबद्ध।
- राज्य का क्षेत्राधिकार: मुख्य रूप से राज्य के कानूनों द्वारा शासित, जो राज्य सूची के व्यापक सार्वजनिक सुरक्षा अधिदेश के अंतर्गत आता है।
- केंद्रीकरण अंतराल: 21 राज्यों में, अग्निशमन सेवाएं स्थानीय नगर निकायों को हस्तांतरित किए जाने के बजाय सीधे राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
शहरीकरण और सुरक्षा अवसंरचना
टियर-2 और टियर-3 शहरों में वर्टिकल विकास नगरपालिकाओं की क्षमता से आगे निकल रहा है, जिससे 2025 के DM संशोधन के शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (UDMAs) जैसे केंद्र-राज्य नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हो गए हैं।
आपदा वित्तपोषण में राजकोषीय संघवाद
राज्य आपदा शमन और प्रतिक्रिया केंद्रीय हिस्सेदारी (75% सामान्य, 90% विशेष श्रेणी) पर निर्भर हैं, जिससे स्थानीय लचीलापन वित्त आयोग के हस्तांतरण ढांचे पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है।
SDRFs और UDMAs के लिए 2025 के DM संशोधन का वैधानिक समर्थन, बारहवीं अनुसूची के हस्तांतरण अंतरालों (devolution gaps) के साथ मिलकर, 2026 के GS-2/GS-3 के मिश्रित प्रश्न के लिए एक आदर्श विषय है।
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