समसामयिकी

उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल योजनाएं रखरखाव वारंटी नीति

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर इसकी दीर्घकालिक कार्यक्षमता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को प्रदर्शित करता है। यह विकेंद्रीकृत शासन के लिए एक सशक्त केस स्टडी के रूप में कार्य करता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे पानी समितियों जैसे स्थानीय संस्थानों को सशक्त बनाने से सेवा वितरण और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी में सुधार किया जा सकता है।

सारांश

उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत निर्मित ग्रामीण जल योजनाओं के लिए 10-वर्षीय संचालन और रखरखाव (O&M) वारंटी अनिवार्य कर दी है। निर्माण-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए, यह नीति ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की दीर्घकालिक स्थिरता और गुणवत्ता को प्राथमिकता देती है। ‘जल अर्पण’ पहल के तहत, स्थानीय ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (VWSCs) या 'पानी समितियों' को यूपी जल निगम और O&M एजेंसियों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से औपचारिक रूप से प्रबंधन संरचना में एकीकृत किया गया है। यह मॉडल सामुदायिक भागीदारी और विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत करता है, जो जमीनी स्तर पर प्रभावी शिकायत निवारण और महत्वपूर्ण जल बुनियादी ढांचे के निरंतर रखरखाव को सुनिश्चित करता है।

मुख्य बिंदु

  • यूपी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों के लिए अनिवार्य 10-वर्षीय संचालन और रखरखाव (O&M) वारंटी शुरू की है।
  • यह नीति ग्रामीण जल योजनाओं के केंद्र बिंदु को केवल निर्माण से हटाकर दीर्घकालिक स्थिरता और सेवा वितरण की ओर स्थानांतरित करती है।
  • यूपी जल निगम, ओएंडएम (O&M) एजेंसियों और ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (VWSCs) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता रखरखाव की स्पष्ट जिम्मेदारियां निर्धारित करता है।
  • 'जल अर्पण' पहल स्थानीय समुदायों और पानी समितियों को स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करने और जल अवसंरचना का प्रबंधन करने के लिए सक्रिय रूप से सशक्त बनाती है।
  • यह विकेंद्रीकृत मॉडल पेयजल के लिए सर्विस लेवल बेंचमार्क (Service Level Benchmarks) प्राप्त करने में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका को सुदृढ़ करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

जल जीवन मिशन

2019 में शुरू की गई केंद्र की एक प्रमुख योजना, जिसका लक्ष्य समुदाय के नेतृत्व वाले विकेंद्रीकृत प्रबंधन और स्रोत स्थिरता के माध्यम से 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करना है।

UPSC context

GS पेपर 2 (सरकारी नीतियाँ); सामाजिक क्षेत्र के हस्तक्षेपों और सतत विकास लक्ष्यों (SDG 6) की समझ का परीक्षण करता है।

Source
जल अर्पण पहल

उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल जिसके तहत ग्रामीण जल योजनाओं के लिए 10 वर्षीय संचालन और रखरखाव (O&M) वारंटी अनिवार्य की गई है, जो सेवा वितरण को निर्माण-केंद्रित से स्थिरता-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर ले जाती है।

UPSC context

GS पेपर 2 (गवर्नेंस); ग्रामीण विकास में राज्य-स्तरीय नीतिगत नवाचारों और दीर्घकालिक परिसंपत्ति प्रबंधन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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ग्राम जल और स्वच्छता समितियां (VWSCs)

ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियां जो ग्रामीण जल आपूर्ति के नियोजन, कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं। इसकी सदस्यता में कम से कम 50% महिलाएं और 25% कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए।

UPSC context

GS पेपर 2 (शक्तियों का हस्तांतरण); जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों और समुदाय के नेतृत्व वाले शासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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पानी समितियाँ

स्थानीय स्तर के निकाय (VWSCs के समानार्थी) जिन्हें जल जीवन मिशन के तहत जल प्रणालियों के दैनिक संचालन और रखरखाव का प्रबंधन करने तथा 'जन भागीदारी' (people's participation) सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाया गया है।

UPSC context

GS पेपर 2 (पंचायती राज); विकेंद्रीकृत सार्वजनिक सेवा वितरण में विशिष्ट स्थानीय निकायों पर केंद्रित है।

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उत्तर प्रदेश जल निगम (UP जल निगम)

उत्तर प्रदेश में पाइप से जलापूर्ति परियोजनाओं के तकनीकी कार्यान्वयन और ठेकेदारों एवं स्थानीय ग्राम निकायों के बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार सांविधिक कार्यान्वयन एजेंसी।

UPSC context

GS पेपर 2 (साविधिक निकाय); केंद्रीय योजनाओं के संघीय कार्यान्वयन में राज्य-स्तरीय एजेंसियों की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source
त्रिपक्षीय समझौता

यूपी की जल योजनाओं में उपयोग किया जाने वाला एक संविदात्मक ढांचा, जिसमें जवाबदेही और दीर्घकालिक सेवा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए यूपी जल निगम, निजी O&M एजेंसियां और पानी समितियां शामिल हैं।

UPSC context

GS पेपर 2 (शासन); ग्रामीण बुनियादी ढांचे की स्थिरता (sustainability) में सुधार लाने में सार्वजनिक-निजी-सामुदायिक भागीदारी (PPCP) की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

VWSCs (पानी समितियां) केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से स्थापित स्वतंत्र निकाय हैं।

VWSCs स्वतंत्र केंद्रीय संस्थाएं नहीं हैं। ये स्थानीय ग्राम पंचायतों की स्थायी वैधानिक उप-समितियां हैं, जो विकेंद्रीकृत पंचायती राज ढांचे के भीतर अंतर्निहित हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance - Panchayati Raj

ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का संस्थागत ढांचा

  • सांविधिक दर्जा: VWSCs या पानी समितियां ग्राम पंचायत की स्थायी उप-समितियों के रूप में कार्य करती हैं, न कि स्वतंत्र NGOs के रूप में।
  • संरचना: आमतौर पर इसमें 10-15 सदस्य होते हैं, जिसमें कम से कम 50% महिला प्रतिनिधित्व और 25% हाशिए पर रहने वाले समुदायों (SC/ST) का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।
  • मुख्य अधिदेश: गांव के भीतर जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के नियोजन, डिजाइन, संचालन और रखरखाव तथा उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने के लिए उत्तरदायी।
Polity - Local Self Government

जल प्रबंधन में पंचायतों के लिए संवैधानिक अधिदेश

  • अनुच्छेद 243G: राज्य विधानमंडलों को पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं को लागू करने की शक्तियाँ प्रदान करने हेतु सशक्त बनाता है।
  • 11वीं अनुसूची: स्पष्ट रूप से 'पेयजल' (प्रविष्टि 11) और 'लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलसंभर विकास' (प्रविष्टि 3) को कार्यात्मक उत्तरदायित्वों के रूप में सूचीबद्ध करता है।
  • कार्मिकों का हस्तांतरण: त्रिपक्षीय समझौते तकनीकी और प्रशासनिक सेवा-वितरण उत्तरदायित्वों को औपचारिक रूप से स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करके इस अधिदेश को कार्यान्वित करते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • परिसंपत्ति निर्माण बनाम दीर्घकालिक संधारणीयता

    JJM का 10-वर्षीय O&M वारंटी की ओर बदलाव स्वच्छ भारत के ODF+ स्थिरता की ओर संक्रमण को दर्शाता है, जो भारत की ग्रामीण कल्याण योजनाओं में एक व्यापक नीतिगत परिपक्वता को रेखांकित करता है।

  • कार्यात्मक ग्रामीण उपयोगिताओं के रूप में PRIs

    ठेकेदारों के साथ त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करके, ग्राम पंचायतें बुनियादी प्रशासनिक इकाइयों से सक्रिय सार्वजनिक उपयोगिता प्रबंधकों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे निजी एजेंसियों पर सेवा जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

2026 की Mains GS2 में JJM के तहत जल जैसी जटिल उपयोगिताओं के प्रबंधन के लिए पंचायती राज संस्थानों की क्षमता का मूल्यांकन किए जाने की संभावना है।

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