समसामयिकी

BNS और SIT जांच के तहत अयोध्या मंदिर गबन मुकदमा

स्रोत:newsindiatimes ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला UPPSC GS Paper 2 और General Awareness के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह हाल ही में लागू की गई भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत वास्तविक अभियोजन (prosecution), यूपी में कार्यपालिका द्वारा नियुक्त विशेष जांच दलों (SITs) की कार्यात्मक भूमिका और हाई-प्रोफाइल धार्मिक ट्रस्टों के प्रबंधन की प्रशासनिक चुनौतियों को प्रदर्शित करता है।

सारांश

उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से 7 से 7.5 करोड़ रुपये के दान के गबन के आरोपी 8 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध के बाद, इस घोटाले की जांच के लिए 14 जून, 2026 को एक तीन-सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था, और 25 जून, 2026 को नवनिर्मित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत एक FIR दर्ज की गई थी। आरोपियों को, स्थानीय बार एसोसिएशन के भीतर उनका प्रतिनिधित्व करने को लेकर चल रही तीखी राजनीतिक बहस और चर्चाओं के बीच, अयोध्या में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Corruption Act) मामलों की विशेष अदालत के समक्ष न्यायिक हिरासत की कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य बिंदु

  • अयोध्या राम मंदिर में 7–7.5 करोड़ रुपये के दान के गबन के आरोपी आठ व्यक्ति अयोध्या में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों की विशेष अदालत के समक्ष पेश होने वाले हैं।
  • FIR 25 जून, 2026 को नव-अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता (BNS) के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें धारा 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) शामिल हैं, जो औपनिवेशिक काल के IPC से एक सक्रिय बदलाव को प्रदर्शित करता है।
  • श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के एक औपचारिक अनुरोध के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष जांच करने के लिए 14 जून, 2026 को तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया।
  • कालिका प्रसाद मिश्रा (अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष) के नेतृत्व में स्थानीय कानूनी समुदाय ने फैजाबाद एडवोकेट्स एसोसिएशन के माध्यम से इस बात पर चर्चा की कि क्या आरोपियों को कानूनी बचाव प्रदान किया जाए, जो राम मंदिर से जुड़ी स्थानीय संवेदनशीलताओं को दर्शाता है।
  • यह मामला सार्वजनिक/धार्मिक ट्रस्टों और राज्य प्रशासन से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के निपटान में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष न्यायालयों (Special Courts) के कार्य को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय न्याय संहिता (BNS)

भारत का प्राथमिक संहिताबद्ध मूल आपराधिक कानून, जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी हुआ है। इसने औपनिवेशिक भारतीय दंड संहिता (IPC) को प्रतिस्थापित किया है, जिससे कानूनी ध्यान प्रतिशोध और सजा के सिद्धांत से हटकर न्याय और पीड़ित-केंद्रितता पर केंद्रित हो गया है।

UPSC context

GS Paper II (गवर्नेंस) और GS Paper IV (नीतिशास्त्र); आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों, पुनर्स्थापनात्मक न्याय और कानूनी अपडेट के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

एक प्रमुख भारतीय भ्रष्टाचार-विरोधी कानून जो लोक सेवकों द्वारा रिश्वतखोरी और कदाचार को अपराध घोषित करता है। UNCAC मानकों को शामिल करने, रिश्वत देने वालों को दंडित करने और विशेष भ्रष्टाचार-विरोधी अदालतों की स्थापना के लिए वर्ष 2018 में इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था।

UPSC context

GS पेपर II (शासन) और GS पेपर IV (नीतिशास्त्र); शासन में शुचिता, लोक सेवा जवाबदेही और भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र

2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, फरवरी 2020 में भारत सरकार द्वारा गठित एक 15-सदस्यीय ट्रस्ट। यह अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण, प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर I (संस्कृति) और GS पेपर II (शासन); सार्वजनिक मंदिर प्रबंधन, ट्रस्ट प्रशासन और ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
विशेष जांच दल (SIT)

भारत में कार्यकारी सरकारों या न्यायिक आदेशों द्वारा गठित एक तदर्थ (ad-hoc) जांच निकाय। इसका गठन हाई-प्रोफाइल या राजनीतिक रूप से संवेदनशील आपराधिक मामलों में केंद्रित, निष्पक्ष और विशिष्ट जांच सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन/कार्यपालिका); हाई-प्रोफाइल मामलों में प्रशासनिक तंत्र, स्वतंत्र जांच निकायों और न्यायिक निगरानी के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय दंड संहिता (IPC)

1860 में ब्रिटिश राज के दौरान अधिनियमित भारत की आधिकारिक मूल आपराधिक संहिता, जिसका मसौदा मैकाले के तहत तैयार किया गया था। यह 2024 में BNS द्वारा निरस्त और प्रतिस्थापित किए जाने तक भारत के प्राथमिक आपराधिक कानून के रूप में लागू रहा।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था/शासन) और GS Paper I (आधुनिक इतिहास); औपनिवेशिक विरासत, कानूनी संहिताकरण और प्रशासनिक सुधारों की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

बार एसोसिएशनों के पास उन मामलों में आरोपी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने से इनकार करने का प्रस्ताव पारित करने की स्वायत्तता है, जिनमें गंभीर सार्वजनिक या धार्मिक भावनाएं शामिल होती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 'ए.एस. मोहम्मद रफ़ी (2010)' मामले में यह निर्धारित किया कि ऐसे प्रस्ताव असंवैधानिक, शून्य और अमान्य हैं, क्योंकि ये अनुच्छेद 21 और 22(1) का उल्लंघन करते हैं। पेशेवर नैतिकता प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बनाती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Constitution

किसी आरोपी का बहिष्कार करने वाले बार एसोसिएशन के प्रस्तावों की कानूनी स्थिति क्या है?

  • संवैधानिक टकराव: अनुच्छेद 22(1) (अपनी पसंद के कानूनी वकील द्वारा बचाव किए जाने का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
  • सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: A.S. मोहम्मद रफी बनाम तमिलनाडु राज्य (2010) मामले में, SC ने सामूहिक बहिष्कार के प्रस्तावों को अमान्य, शून्य और पेशेवर कदाचार का एक रूप घोषित किया था।
  • बार काउंसिल के नियम: एक अधिवक्ता उन न्यायालयों में ब्रीफ स्वीकार करने के लिए बाध्य है जहाँ वह अभ्यास करने का प्रस्ताव रखता है, बशर्ते कि एक सुसंगत शुल्क की पेशकश की जाए।
Polity & Governance

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत विशेष न्यायालयों की स्थापना कैसे की जाती है?

  • नियुक्ति प्राधिकारी: इस अधिनियम की धारा 3 केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को निर्दिष्ट क्षेत्रों या मामलों के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार देती है।
  • पात्रता मानदंड: विशेष न्यायाधीश के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, किसी व्यक्ति को सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश होना चाहिए या रहा होना चाहिए।
  • न्यायिक शक्तियाँ: आपराधिक प्रक्रिया संहिताओं के तहत अपराधों की सुनवाई करते समय उनके पास सत्र न्यायालय (Court of Session) की शक्तियां होती हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अनुच्छेद 22(1) बनाम व्यावसायिक नैतिकता

    यह एक नागरिक के अनुच्छेद 22(1) के तहत कानूनी बचाव के अधिकार और स्थानीय बार के प्रस्तावों के बीच के टकराव का विश्लेषण करता है, जो पेशेवर नैतिकता और संवैधानिक अधिदेशों के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है।

  • मंदिर स्वायत्तता बनाम राज्य का पर्यवेक्षण

    स्वायत्त धार्मिक ट्रस्टों (जैसे राम मंदिर ट्रस्ट) की तुलना राज्य-नियंत्रित मंदिर बंदोबस्त (endowment) बोर्डों से करता है, और अनुच्छेद 25 और 26 के तहत राज्य की निगरानी सीमाओं का विश्लेषण करता है।

अनुच्छेद 22(1) के तहत बार एसोसिएशन के बहिष्कार की संवैधानिक अमान्यता के आगामी GS-II राजव्यवस्था के प्रश्नों में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

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  • 2018UPPSC_PRELIMSGS1

    Arrange the following temples in a chronological order and select the correct answer from the codes given below: i. Brhidishwar temple ii. Gangaikonda cholapuram temple iii. Shore temple of Mahabalipuram iv. Sapt pagoda