अमेरिकी परमाणु कंपनियां शांति अधिनियम के तहत निवेश क्षमता का मूल्यांकन कर रही हैं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
SHANTI अधिनियम, 2025 भारत की ऊर्जा नीति में एक आमूल-चूल बदलाव (paradigm shift) का प्रतीक है, जो परमाणु क्षेत्र के कानूनी और आर्थिक ढांचे को मौलिक रूप से बदलते हुए निजी और विदेशी भागीदारी की अनुमति देता है। यह भारत की भविष्य की स्वच्छ बेसलोड ऊर्जा (clean baseload energy) मांगों को पूरा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
ऊर्जा सचिव Jennifer Granholm के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल परमाणु क्षेत्र में निवेश के अवसरों की तलाश के लिए भारत का दौरा कर रहा है, जो हाल ही में पारित SHANTI Act, 2025 से प्रेरित है। यह ऐतिहासिक कानून परमाणु ऊर्जा पर सरकारी एकाधिकार को समाप्त करता है, जिससे निजी क्षेत्र के प्रवेश, विदेशी निवेश और आयातित Light Water Reactors (LWRs) एवं Small Modular Reactors (SMRs) को अपनाने का मार्ग प्रशस्त होता है। अमेरिकी कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए प्रदान किए गए विशिष्ट प्राधिकरणों के साथ, भारत कोयले के एक स्वच्छ और विश्वसनीय 'बेस लोड' विकल्प के रूप में परमाणु ऊर्जा को स्थापित करना चाहता है। हालांकि, नए कानून ने नागरिक दायित्व व्यवस्था (civil liability regime) के पुनर्गठन, विशेष रूप से उपकरण आपूर्तिकर्ता की जवाबदेही को लेकर राजनीतिक बहस छेड़ दी है।
मुख्य बिंदु
- ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रैनहोम के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल SHANTI Act, 2025 के पारित होने के बाद भारत के परमाणु क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं का मूल्यांकन कर रहा है।
- SHANTI अधिनियम, 2025 पुराने प्रतिबंधात्मक कानूनों को प्रतिस्थापित करते हुए भारतीय परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी, विदेशी फंडिंग और आयातित लाइट वाटर रिएक्टर (LWR) तकनीक के लिए खोलता है।
- कई अमेरिकी परमाणु कंपनियों ने भारतीय संस्थाओं को तकनीक स्थानांतरित करने के लिए अमेरिकी विनियमन 10CFR810 के तहत प्राधिकरण प्राप्त किया है, जिससे आपसी सहयोग को सुगम बनाया जा सके।
- भारत कोयले के एक सतत बेस लोड विकल्प के रूप में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने का लक्ष्य रखता है, जिसके तहत स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स (PHWRs) से आधुनिक LWRs और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) की ओर संक्रमण किया जा रहा है।
- विपक्षी दलों ने SHANTI अधिनियम के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं, विशेष रूप से पिछले 2010 के अधिनियम की तुलना में परमाणु उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के लिए नागरिक दायित्व (civil liability) को कथित तौर पर कम किए जाने को लेकर।
महत्वपूर्ण शब्द
SHANTI अधिनियम, 2025
एक ऐतिहासिक कानून जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और CLND Act, 2010 को प्रतिस्थापित करता है, परमाणु ऊर्जा पर भारत के सरकारी एकाधिकार को समाप्त करता है और निजी व विदेशी निवेश (49% तक) को सक्षम बनाता है।
UPSC context
GS पेपर III: ऊर्जा/सुरक्षा; उदारीकृत परमाणु ऊर्जा बाजार की ओर संक्रमण और विदेश नीति संरेखण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962
पूर्ववर्ती कानून जिसने परमाणु ऊर्जा उत्पादन और ईंधन प्रबंधन को विशेष रूप से NPCIL जैसी सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं तक ही सीमित रखा था; SHANTI Act द्वारा इसके निरसन (repeal) ने निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति दी है।
UPSC context
GS पेपर III: बुनियादी ढांचा/ऊर्जा; ऐतिहासिक राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल बनाम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वर्तमान निजीकरण आधारित बदलाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010
SHANTI Act द्वारा निरस्त, इस 2010 के कानून की 'धारा 17(b)' के लिए आलोचना की गई थी, जिसने उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को संभावित रूप से असीमित देयता के दायरे में ला दिया था, जिससे एक दशक से अधिक समय तक विदेशी रिएक्टर विक्रेता हतोत्साहित रहे।
UPSC context
GS Paper II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत-यूएस); GS III: ऊर्जा। यह तकनीक हस्तांतरण (technology transfer) की कानूनी बाधाओं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों (conventions) की समझ का परीक्षण करता है।
परमाणु ऊर्जा मिशन
2047 तक भारत की परमाणु क्षमता को 100 GW तक बढ़ाने के उद्देश्य से एक सरकारी पहल, जिसमें ऊर्जा संक्रमण (energy transition) के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) और सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर विशेष बल दिया गया है।
UPSC context
GS पेपर III: ऊर्जा/जलवायु परिवर्तन। भारत के 'नेट जीरो' लक्ष्यों (2070) और ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs)
आमतौर पर 300 MW तक की क्षमता वाले उन्नत परमाणु रिएक्टर, जो मॉड्यूलर निर्माण, कम पूंजीगत लागत और औद्योगिक कैप्टिव पावर या कोयला संयंत्रों को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्तता द्वारा पहचाने जाते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नागरिक परमाणु क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों और विकेंद्रीकृत ऊर्जा समाधानों के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला विषय।
भारत-अमेरिका TRUST पहल
फरवरी 2025 में PM मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लॉन्च किया गया एक द्विपक्षीय टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, जिसने परमाणु ऊर्जा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को गहरा करने के लिए iCET का स्थान लिया।
UPSC context
सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी के वर्तमान विकास को दर्शाता है।
अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड
अडानी पावर (Adani Power) की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी, जिसकी स्थापना 2026 की शुरुआत में हुई थी, जो SHANTI Act के लागू होने के बाद परमाणु उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के पहले बड़े कदम को चिह्नित करती है।
UPSC context
GS पेपर III: अर्थव्यवस्था/बुनियादी ढांचा। यह नीतिगत परिवर्तनों के व्यावहारिक कार्यान्वयन और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी समूहों के प्रवेश को दर्शाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में परमाणु दुर्घटना की स्थिति में विदेशी परमाणु उपकरण आपूर्तिकर्ता प्राथमिक और पूर्ण दायित्व वहन करते हैं।
प्राथमिक पूर्ण उत्तरदायित्व ऑपरेटर (ऐतिहासिक रूप से NPCIL) पर होता है। विवाद CLNDA 2010 की धारा 17 के तहत सप्लायर पर मुकदमा करने के ऑपरेटर के 'right of recourse' (राइट ऑफ रिकोर्स) को लेकर है।
संबंधित अवधारणाएँ
प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स (PHWR), लाइट वाटर रिएक्टर्स (LWR) से किस प्रकार भिन्न हैं?
- ईंधन की आवश्यकताएं: PHWRs ईंधन के रूप में असंवर्धित प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हैं, जबकि लाइट वॉटर रिएक्टर्स (LWRs) को परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया (nuclear chain reaction) को बनाए रखने के लिए निम्न-संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता होती है।
- मंदक और शीतलक: PHWRs भारी जल (ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O) का उपयोग शीतलक (coolant) और न्यूट्रॉन मॉडरेटर (neutron moderator) दोनों के रूप में करते हैं। LWRs साधारण (हल्के) जल का उपयोग करते हैं।
भारत-विशिष्ट IAEA सेफगार्ड्स समझौता क्या है?
- पृथक्करण योजना: 2008 के भारत-अमेरिका समझौते के तहत, भारत अपनी नागरिक परमाणु सुविधाओं को अपने रणनीतिक (सैन्य) कार्यक्रमों से औपचारिक रूप से अलग करने पर सहमत हुआ।
- स्थायी सुरक्षा उपाय: सभी निर्दिष्ट नागरिक रिएक्टरों और आयातित विदेशी परमाणु प्रौद्योगिकियों को हथियारों के लिए परमाणु सामग्री के गैर-डायवर्जन को सुनिश्चित करने हेतु स्थायी IAEA सुरक्षा उपायों के तहत रखा जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
SMRs और नवीकरणीय ग्रिड स्थिरता
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) डिस्पैचेबल बेस-लोड बिजली प्रदान करते हैं। जैसे-जैसे भारत सौर और पवन जैसी असतत नवीकरणीय ऊर्जा का तेजी से विस्तार कर रहा है, कोयले पर निर्भर हुए बिना ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के लिए SMRs अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
रणनीतिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
परमाणु ऊर्जा में सरकारी एकाधिकार को समाप्त करना अंतरिक्ष क्षेत्र (IN-SPACe) और रक्षा विनिर्माण में हालिया चरणबद्ध उदारीकरण को दर्शाता है, जो रणनीतिक तकनीक में निजी पूंजी की ओर एक व्यापक शासन परिवर्तन को रेखांकित करता है।
2026 Prelims में SMRs बनाम पारंपरिक रिएक्टरों (traditional reactors) के बीच तुलना और भारत के परमाणु नागरिक उत्तरदायित्व नियमों (nuclear civil liability rules) से संबंधित एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2011MainsGS2
Subsequent to the Nuclear Suppliers' Group (NSG) waiver in 2008, what are the agreements on nuclear energy that India has signed with different countries?
- 2020PrelimsGS1
In India, why are some nuclear reactors kept under "IAEA Safeguards" while others are not?