मेघालय यूरेनियम खनन विरोध और रणनीतिक खनिज EIA छूट
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख रणनीतिक संसाधन निष्कर्षण (यूरेनियम), पर्यावरण शासन (EIA प्रक्रियाएं) और जनजातीय समुदायों के लिए संवैधानिक संरक्षण (छठी अनुसूची, FRA) के अंतर्संबंधों को जोड़ता है। यह बहुआयामी मुद्दा GS2 (शासन/संविधान) और GS3 (पर्यावरण/ऊर्जा) की तैयारी कर रहे UPSC उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) प्रक्रिया के दौरान रणनीतिक और परमाणु खनिजों को सार्वजनिक परामर्श से छूट देने के निर्णय के बाद मेघालय में प्रस्तावित यूरेनियम खनन पर बढ़ते असंतोष का विश्लेषण करता है। खासी संगठन गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए डोमियासियाट और वाहकाजी जैसे क्षेत्रों में अन्वेषण का विरोध कर रहे हैं। यह विवाद भारत की रणनीतिक ऊर्जा आवश्यकताओं और स्वदेशी लोगों के संवैधानिक अधिकारों के बीच संघर्ष को उजागर करता है। छठी अनुसूची (Sixth Schedule) वाले क्षेत्रों में स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (free, prior, and informed consent) की अनदेखी करना लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों और नियमगिरि निर्णय जैसे ऐतिहासिक कानूनी मिसालों का खंडन करता है, जिससे संभावित रूप से लंबे समय तक संघर्ष और जनजातीय समुदायों में अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है।
मुख्य बिंदु
- मेघालय के खासी समूह पर्यावरणीय क्षरण और विकिरण के खतरों की आशंका के कारण दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स में यूरेनियम खनन का कड़ा विरोध कर रहे हैं, और वे इस मुद्दे में झारखंड की समस्याओं के साथ समानताएं दर्शा रहे हैं।
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसमें परमाणु, क्रिटिकल और रणनीतिक खनिजों के खनन को जन सुनवाई (public consultation) की आवश्यकताओं से छूट दी गई है।
- यह छूट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार करती है, जिससे उन स्थानीय समुदायों में आक्रोश है जो छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के तहत अपनी भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व का दावा करते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के 2013 के नियमगिरि निर्णय ने पुष्टि की कि जनजातीय क्षेत्रों में खनन परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति अनिवार्य है, यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे नई छूट से खतरा है।
- जहाँ एक ओर भारत को अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए यूरेनियम की आवश्यकता है, वहीं संवैधानिक सुरक्षा उपायों और स्थानीय स्वायत्तता की अनदेखी करना उत्तर-पूर्व में अलगाव और संघर्ष को और गहरा करने का जोखिम पैदा करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
छठी अनुसूची
एक संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)) जो स्वदेशी संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के माध्यम से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करता है।
UPSC context
GS II: भारतीय राजव्यवस्था। असममित संघवाद, जनजातीय स्वायत्तता और पूर्वोत्तर भारत के लिए विशेष संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समझ का परीक्षण करता है।
पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना 2006
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक नियामक ढांचा, जो किसी परियोजना को मंजूरी देने से पहले उसके संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के आकलन को अनिवार्य बनाता है; हालिया संशोधन रणनीतिक खनिजों को जन सुनवाई से छूट देते हैं।
UPSC context
GS III: पर्यावरण। यह पर्यावरणीय शासन, लोकतांत्रिक भागीदारी और विकास एवं संरक्षण के बीच संतुलन का मूल्यांकन करता है।
यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL)
परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, जिसे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए यूरेनियम अयस्क के व्यावसायिक खनन और प्रसंस्करण का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS III: ऊर्जा/अवसंरचना। परमाणु ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में सरकारी संस्थाओं की भूमिका के लिए प्रासंगिक।
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम
भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान, जो पट्टों (leases) के आवंटन, खनिजों के संरक्षण और खनन कार्यों के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा को विनियमित करता है।
UPSC context
GS III: अर्थव्यवस्था/संसाधन। संसाधन प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचे और महत्वपूर्ण तथा रणनीतिक खनिजों को प्रभावित करने वाले हालिया संशोधनों पर केंद्रित।
परमाणु खनिज निदेशालय (AMD)
परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) की एक घटक इकाई, जो यूरेनियम और थोरियम जैसे परमाणु खनिज संसाधनों के अन्वेषण, पहचान और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। स्वदेशी ईंधन अन्वेषण और परमाणु आत्मनिर्भरता से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU)
मेघालय का एक शक्तिशाली छात्र-नेतृत्व वाला क्षेत्रीय दबाव समूह जो स्वदेशी खासी समुदाय के अधिकारों की वकालत करता है, विशेष रूप से उन परियोजनाओं का विरोध करता है जिन्हें उनकी भूमि और स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाता है।
UPSC context
GS II/III: शासन/आंतरिक सुरक्षा। नागरिक समाज, क्षेत्रवाद और पूर्वोत्तर में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
रणनीतिक और परमाणु खनिजों को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) मंजूरी प्रक्रिया से पूरी तरह छूट दी गई है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के हालिया ज्ञापन में इन परियोजनाओं को केवल जन सुनवाई (पब्लिक कंसल्टेशन) चरण से छूट दी गई है, न कि समग्र EIA मूल्यांकन और मंजूरी की अनिवार्यता से।
संबंधित अवधारणाएँ
छठी अनुसूची के तहत संसाधन शासन कैसे कार्य करता है?
- स्वायत्त परिषदें: स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत भूमि, वन और जल प्रबंधन पर विधायी और प्रशासनिक शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- रूढ़िगत अधिकार: भूमि मुख्य रूप से प्रथागत कानूनों के अनुसार समुदाय, कुलों या व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जो राज्य द्वारा मनमाने भूमि अधिग्रहण को काफी हद तक प्रतिबंधित करता है।
- खनिज निष्कर्षण: खनन के लिए राज्य सरकार के लाइसेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन संचालन मौलिक रूप से ADCs की सहमति और रॉयल्टी साझाकरण समझौतों पर निर्भर करता है।
2013 के नियमगिरि फैसले का मुख्य आधार क्या है?
- ग्राम सभा की सहमति: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत ग्राम सभाओं के पास सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने की वैधानिक शक्ति है।
- वीटो पावर: अनुसूचित क्षेत्रों में खनन परियोजनाएं प्रभावित ग्राम सभाओं की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC) के बिना आगे नहीं बढ़ सकती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
परमाणु सुरक्षा बनाम छठी अनुसूची
आयात निर्भरता कम करने के उद्देश्य से घरेलू यूरेनियम सुरक्षित करने का भारत का प्रयास सीधे तौर पर पूर्वोत्तर की जनजातीय परिषदों की संवैधानिक स्वायत्तता से टकराता है, जो संघवाद की सीमाओं का परीक्षण कर रहा है।
MMDR संशोधन और महत्वपूर्ण खनिज
परमाणु खनिजों के लिए EIA जन सुनवाई को बायपास करना हालिया MMDR अधिनियम संशोधनों के समान है, जिसने स्थानीय पारिस्थितिकी की तुलना में आपूर्ति श्रृंखला (supply chains) को प्राथमिकता देते हुए गहराई में स्थित महत्वपूर्ण खनिजों को निजी अन्वेषण के लिए खोल दिया है।
2026 की Prelims में खनिज निष्कर्षण पर छठी अनुसूची (Sixth Schedule) की ADC शक्तियों और EIA छूट (exemptions) को जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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