UPSC शताब्दी और सिविल सेवा परीक्षा सुधार
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
GS पेपर II के अंतर्गत संवैधानिक निकायों और सिविल सेवा सुधारों से प्रासंगिक, जो लोक प्रशासन के लिए आवश्यक भर्ती की बदलती प्रकृति और संस्थागत गुणवत्ता को रेखांकित करता है।
सारांश
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अपनी शताब्दी मना रहा है, और यह समकालीन प्रशासनिक चुनौतियों का बेहतर सामना करने के लिए पारंपरिक रट्टा मारने की पद्धतियों से हटकर, उम्मीदवारों के सहज चिंतन (spontaneous thinking) और विश्लेषणात्मक तर्क (analytical reasoning) का मूल्यांकन करने हेतु व्यापक परीक्षा सुधारों पर सक्रिय रूप से जोर दे रहा है।
मुख्य बिंदु
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अपनी शताब्दी (100 वर्ष पूरे होने का जश्न) मना रहा है।
- आयोग रटने की विद्या के बजाय उम्मीदवारों की तार्किक क्षमताओं और सहज चिंतन का आकलन करने के उद्देश्य से बड़े परीक्षा सुधारों पर जोर दे रहा है।
- इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य चयन प्रक्रिया को आधुनिक प्रशासनिक माँगों के अनुरूप ढालना है, जिसमें विश्लेषणात्मक गहराई, नैतिक निर्णय-निर्माण और व्यावहारिक समस्या-समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है।
महत्वपूर्ण शब्द
संघ लोक सेवा आयोग
भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, जो अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएँ आयोजित करने के लिए ज़िम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था - संवैधानिक निकाय)। UPSC के संस्थागत ढांचे, कार्यों, स्वतंत्रता और संवैधानिक जनादेश की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित सांविधिक निकाय
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि UPSC संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाई गई एक सांविधिक निकाय है, जबकि यह वास्तव में अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
संबंधित अवधारणाएँ
भाग XIV के तहत संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 315-323: संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 UPSC के गठन, नियुक्ति, निष्कासन, शक्तियों और कार्यों से संबंधित हैं।
- कार्यकाल और नियुक्ति: सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक की जाती है।
- हटाने की प्रक्रिया: अध्यक्ष या सदस्य को केवल उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- वार्षिक रिपोर्ट: UPSC अपने प्रदर्शन पर एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
संवैधानिक निकाय + सिविल सेवा नैतिकता सुधार
UPSC परीक्षा पैटर्न में बदलाव अनुच्छेद 315-323 के संवैधानिक जनादेश के तहत प्रशासनिक तटस्थता, नीतिशास्त्र और सत्यनिष्ठा की व्यापक शासन मांगों को दर्शाते हैं।
अनुच्छेद 315-323 के प्रावधानों को आधुनिक UPSC तकनीकी/पारदर्शिता उपायों (फेस ऑथ, URN) के साथ मिलाने वाले कथन-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2020MainsGS2
Institutional quality is a crucial driver of economic performance". In this context suggest reforms in Civil Service for strengthening democracy.