राष्ट्रीय लोक मोर्चा का नेतृत्व चुनाव और प्रमुख नीतिगत मांगें
स्रोत:thehindu ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख संवैधानिक कानून (अनुच्छेद 164 के तहत मंत्री पद की पात्रता के नियम), प्रशासनिक कानून (बोधगया मंदिर अधिनियम), राज्य के इतिहास/संस्कृति (पाटलिपुत्र और महाबोधि मंदिर), और संघीय गतिशीलता (विशेष श्रेणी का दर्जा और परिसीमन) का एक उत्कृष्ट मिश्रण प्रदान करता है, जो BPSC Prelims और Mains में अत्यधिक पूछे जाने वाले विषय हैं।
सारांश
राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को पुनः पार्टी अध्यक्ष चुना गया है। राजनीतिक खींचतान के बीच, उन्होंने MLA या MLC न होने के बावजूद अपने बेटे दीपक प्रकाश के बिहार कैबिनेट मंत्री के पद का बचाव किया, जिससे अनुच्छेद 164(4) का छह महीने की विधायी सदस्यता का नियम चर्चा में आ गया है। पार्टी ने पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने, बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे (Special Category Status), 2026 की जनगणना पर आधारित परिसीमन, और बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 में संशोधन की मांग करने वाले प्रस्ताव भी पारित किए।
मुख्य बिंदु
- नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान उपेंद्र कुशवाहा को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) का राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है।
- यह राजनीतिक घटनाक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) को उजागर करता है: दीपक प्रकाश (कुशवाहा के पुत्र) बिहार के पंचायती राज मंत्री हैं, लेकिन वे विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। इस संवैधानिक अधिदेश के तहत, उन्हें अपने मंत्री पद पर बने रहने के लिए शपथ लेने की तिथि (7 मई, 2026) से लगातार छह महीने के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी।
- RLM ने बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 में संशोधन करने की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया, ताकि महाबोधि महाविहार मंदिर (बोधगया) का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को हस्तांतरित किया जा सके।
- पार्टी ने बिहार की राजधानी पटना का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर उसके ऐतिहासिक नाम 'पाटलिपुत्र' करने की मांग करने वाले प्रस्तावों को अपनाया।
- राजनीतिक प्रस्ताव में अन्य प्रमुख मांगों में बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) प्रदान करना और 2026 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके भविष्य के लोकसभा परिसीमन अभ्यासों को पूरी तरह से जनसंख्या अनुपात पर आधारित करना शामिल था।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत का संविधान (अनुच्छेद 164)
मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल, सामूहिक उत्तरदायित्व, आकार और शपथ का विस्तृत विवरण देने वाले संवैधानिक प्रावधान।
UPSC context
GS पेपर II: राजव्यवस्था एवं संविधान; कार्यपालिका-विधायिका संबंधों और मंत्रियों की योग्यता संबंधी नियमों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
बोध गया मंदिर अधिनियम, 1949
बिहार राज्य का एक कानून जिसने बोधगया में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण महाबोधि मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन के लिए एक संयुक्त हिंदू-बौद्ध समिति की स्थापना की।
UPSC context
GS पेपर I: भारतीय विरासत और संस्कृति; धार्मिक संरचनाओं के धर्मनिरपेक्ष शासन और प्राचीन स्मारकों के संरक्षण का परीक्षण करता है।
बिहार विधान परिषद (MLC)
बिहार के द्विसदनीय राज्य विधानमंडल का 75-सदस्यीय उच्च सदन, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं जो छह वर्ष के क्रमिक कार्यकाल के लिए सेवा देते हैं।
UPSC context
GS Paper II: राज्य विधानमंडल; द्विसदनीय व्यवस्था, विधान परिषद की संरचना और विधायी शक्तियां शामिल हैं।
बिहार विधानसभा
बिहार के द्विसदनीय विधानमंडल का 243-सदस्यीय प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निचला सदन (विधानसभा), जिसके पास प्राथमिक विधायी और वित्तीय अधिकार हैं।
UPSC context
जीएस पेपर II: संसद और राज्य विधानमंडल; निर्वाचन प्रक्रियाओं, विधानसभा संरचनाओं और विधायी कार्यों का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM)
वर्ष 2023 में उपेंद्र कुशवाहा द्वारा स्थापित बिहार का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
UPSC context
GS Paper II: राजनीतिक दल और दबाव समूह; क्षेत्रीय दलों की गतिशीलता और गठबंधन की राजनीति के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
कोई गैर-विधायक मंत्री जो छह महीने के भीतर निर्वाचित होने में विफल रहता है, उसे लगातार अगले छह महीनों के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।
S.R. Chaudhuri (2001) मामले में SC (सुप्रीम कोर्ट) ने व्यवस्था दी थी कि बिना किसी बीच के चुनाव के, किसी गैर-विधायक की लगातार दोबारा नियुक्ति असंवैधानिक है और यह लोकतंत्र का हनन है।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्यों के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे (SCS) के मानदंड और वित्तीय लाभ क्या हैं?
- पाँच-बिंदु मानदंड: पांचवें वित्त आयोग के मानदंडों के आधार पर 1969 में शुरू किया गया, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र, रणनीतिक सीमाएं, आर्थिक पिछड़ापन और गैर-व्यवहार्य राज्य वित्त शामिल थे।
- वित्तपोषण अनुपात: SCS राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं का 90% अनुदान के रूप में प्राप्त होता है (सामान्य राज्यों के लिए 60% की तुलना में), जबकि शेष 10% ब्याज मुक्त ऋण के रूप में मिलता है।
- गैर-व्यपगत निधि: सामान्य श्रेणी के राज्यों के विपरीत, SCS राज्यों को आवंटित अप्रयुक्त केंद्रीय निधि व्यपगत (lapse) नहीं होती है और इसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है।
बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 के तहत महाबोधि मंदिर का प्रशासन किस प्रकार संरचित है?
- संतुलित प्रतिनिधित्व: प्रशासन की देखरेख के लिए एक आठ-सदस्यीय बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति का प्रावधान करता है, जिसमें चार हिंदू और चार बौद्ध प्रतिनिधि शामिल हैं।
- पदेन अध्यक्ष: गया के जिलाधिकारी पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं; 2013 के एक संशोधन द्वारा गैर-हिंदू जिलाधिकारियों को भी इस पद को धारण करने की अनुमति दी गई थी।
अंतर-विषय पैटर्न
संघीय वित्तपोषण बनाम राजकोषीय हस्तांतरण
14वें और 15वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण को बढ़ाकर 41% करके 'विशेष श्रेणी दर्जा' (SCS) वर्गीकरण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया, जिससे SCS की मांगें सहकारी संघवाद में टकराव का एक प्रमुख बिंदु बनी हुई हैं।
प्राचीन नगरीकरण और राजवंशीय रणनीतिक बदलाव
उदयन द्वारा मगध की राजधानी का गिरिव्रज (राजगीर) से पाटलिपुत्र स्थानांतरण, रक्षात्मक पहाड़ी बाधाओं से नदी-आधारित वाणिज्य और संचार की ओर एक रणनीतिक भू-राजनीतिक बदलाव को दर्शाता है।
अनुच्छेद 164(4) की संवैधानिक सीमाएं और बिना विधायक रहे लगातार मंत्री पद के कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध संभवतः 2026 में चर्चा में रहेगा।
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