समसामयिकी

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के फर्जी प्रश्न पत्र पर प्राथमिकी दर्ज

स्रोत:thestatesman ↗

क्यों मायने रखता है

राज्य भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना शासन का एक प्रमुख विषय है। प्रशासनिक सुधारों, नकल/पेपर-लीक की रोकथाम (जैसे पब्लिक एक्जामिनेशंस एक्ट) और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा से संबंधित विषय UPPSC GS परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।

सारांश

उत्तर प्रदेश पुलिस ने आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एक फर्जी प्रश्न पत्र ₹8,000 में बेचने का प्रयास करने के लिए एक फर्जी टेलीग्राम चैनल के खिलाफ FIR दर्ज की है [1]। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा आयोजित इस परीक्षा का लक्ष्य 32,679 पदों को भरना है, जिसमें 1,100+ केंद्रों पर 28 लाख से अधिक उम्मीदवारों के शामिल होने का कार्यक्रम है [1]। यह घटना साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन भ्रामक सूचनाओं की बढ़ती चुनौती और लोक सेवा भर्ती परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए आवश्यक कड़े प्रशासनिक उपायों को रेखांकित करती है।

मुख्य बिंदु

  • लखनऊ के हुसैनगंज पुलिस स्टेशन में एक टेलीग्राम चैनल ('UPP Exam Paper') के खिलाफ ₹8,000 में यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का फर्जी पेपर बेचने के प्रयास के लिए एक FIR दर्ज की गई।
  • इस घोटाले में धोखाधड़ी से भुगतान प्राप्त करने के लिए एक QR कोड और 'प्रभात' के नाम से पंजीकृत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते का विवरण साझा करना शामिल था।
  • यह भर्ती अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा 32,679 कांस्टेबल पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है।
  • यह परीक्षा तीन दिनों (8 जून से 10 जून, 2026) तक 1,100+ केंद्रों पर आयोजित की जानी है, जिसमें प्रतिदिन दो पालियों में लगभग 28 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है।
  • राज्य प्रशासन ने साइबर सेल का उपयोग करते हुए और नकल, परीक्षा धोखाधड़ी तथा डिजिटल मध्यस्थों के शोषण के खिलाफ कानूनों को कड़ाई से लागू करके सतर्कता बढ़ा दी है।

महत्वपूर्ण शब्द

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024

सार्वजनिक परीक्षाओं और राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और संगठित कदाचार को रोकने के लिए अधिनियमित एक केंद्रीय भारतीय कानून।

UPSC context

GS Paper II: सार्वजनिक भर्ती प्रणालियों में सुधार और प्रशासनिक ईमानदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन और सरकारी नीतियां।

Source
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

ई-कॉमर्स, डिजिटल संचार और साइबर अपराधों को विनियमित करने वाला भारत का प्राथमिक कानून, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर III: साइबर सुरक्षा, डिजिटल कानून और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में सोशल नेटवर्क की भूमिका।

Source
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB)

उत्तर प्रदेश पुलिस में अराजपत्रित पदों के लिए पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्ती तथा पदोन्नति आयोजित करने के लिए 2008 में स्थापित एक राज्य-स्तरीय बोर्ड।

UPSC context

GS पेपर II: शासन व्यवस्था, विशेष रूप से राज्य प्रशासनिक और भर्ती बोर्डों का प्रदर्शन और भूमिका।

Source
उत्तर प्रदेश पुलिस

उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्य कानून प्रवर्तन एजेंसी, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी, और जिसे भारत के सबसे बड़े राज्य पुलिस बल के रूप में मान्यता प्राप्त है।

UPSC context

GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा, पुलिस सुधारों तथा व्यवस्था बनाए रखने में राज्य पुलिस बलों की भूमिका पर केंद्रित।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

केंद्रीय लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024) स्वतः ही राज्य स्तरीय लोक सेवा और पुलिस भर्ती बोर्डों को अपने दायरे में ले लेता है।

2024 का केंद्रीय अधिनियम केवल केंद्रीय प्राधिकरणों (UPSC, SSC, NTA, आदि) पर लागू होता है। राज्य-स्तरीय परीक्षा धोखाधड़ी को दंडित करने के लिए राज्यों को अपने स्वयं के कानून बनाने होंगे।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance / Cybersecurity

IT Act की धारा 79 के तहत सेफ हार्बर (Safe Harbour) क्या है?

  • परिभाषा: डिजिटल मध्यस्थों (digital intermediaries) को प्रदान की गई कानूनी सुरक्षा (legal immunity) जो उन्हें उनके प्लेटफॉर्म पर होस्ट की गई अनधिकृत तीसरे पक्ष की सामग्री (unauthorized third-party content) के दायित्व से बचाती है।
  • उचित तत्परता: इस कानूनी संरक्षण को बनाए रखने के लिए, मध्यस्थों को सरकार द्वारा अनिवार्य दिशानिर्देशों और स्व-नियमन प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा।
  • बहिष्करण ट्रिगर: यदि मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) वास्तविक सरकारी या न्यायिक अधिसूचना प्राप्त होने के बाद गैर-कानूनी सामग्री को हटाने में विफल रहता है, तो धारा 79(3)(b) के तहत संरक्षण वापस ले लिया जाता है।
Polity & Governance

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024) के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

  • दायरा: यह राज्य स्तरीय परीक्षाओं को छोड़कर, UPSC, SSC और NTA जैसे निर्दिष्ट केंद्रीय भर्ती और प्रवेश निकायों पर सख्ती से लागू होता है।
  • विधिक प्रकृति: इस कानून के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की अनुमति है।
  • दंड: संगठित पेपर-लीक सिंडिकेट को हतोत्साहित करने के लिए तीन से दस वर्ष के कारावास और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • डिजिटल सेफ हार्बर बनाम कानून प्रवर्तन

    एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्मों पर मध्यस्थ संरक्षण (intermediary protection) और ऑनलाइन परीक्षा धोखाधड़ी के मामलों में मुकदमा चलाने की राज्य की क्षमता के बीच कानूनी टकराव का विश्लेषण करता है।

  • प्रशासनिक नैतिकता और समान अवसर

    भर्ती की शुचिता को सीधे अनुच्छेद 16 से जोड़ता है, यह दर्शाता है कि कैसे लीक सिंडिकेट योग्यता (meritocracy) और राज्य तंत्र में सार्वजनिक विश्वास को नष्ट करते हैं।

Prelims 2026 में 2024 के केंद्रीय धोखाधड़ी-विरोधी कानून (anti-cheating law) की संरचनात्मक सीमाओं बनाम राज्यों की शक्तियों और IT Act की धारा 79 का परीक्षण किया जा सकता है।

संबद्ध PYQ · 1

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  • 2021UPPSC_PRELIMSGS1

    The functions of the State Public Service Commission of Uttar Pradesh can be extended by