आईसीजे ने इज़राइल को गाजा में मानवीय सहायता का प्रवाह सुगम बनाने का निर्देश दिया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों (ICJ बनाम ICC) के जनादेश (mandate), क्षेत्राधिकार और प्रवर्तनीयता (enforceability) पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण समसामयिक संदर्भ प्रदान करता है। यह एक अधिभोगी शक्ति (occupying power) के कर्तव्यों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुप्रयोगों और संघर्ष क्षेत्रों में UN की विशेष एजेंसियों (जैसे UNRWA) के कामकाज पर भी प्रकाश डालता है।
सारांश
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने इज़राइल को गाज़ा में मानवीय सहायता के प्रवाह को तुरंत सुगम बनाने का आदेश दिया है, और यह व्यवस्था दी है कि एक 'कब्ज़ा करने वाली शक्ति' (occupying power) के रूप में, वह फिलिस्तीनी आबादी की "बुनियादी ज़रूरतों" को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। अदालत ने UNRWA (एक महत्वपूर्ण UN एजेंसी जिसे हाल ही में इज़राइली संसद द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था) के खिलाफ इज़राइल के निराधार दावों को खारिज कर दिया, और इज़राइल को UN की राहत योजनाओं को संचालित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया। यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय कानूनी तंत्रों और निकायों की भूमिका को रेखांकित करता है—जिसमें ICJ (जिसने पहले इस कब्जे को अवैध घोषित किया था) और ICC (जिसने प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है) शामिल हैं—जो वर्तमान इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष में गंभीर मानवीय संकटों के समाधान, अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने और युद्ध के तरीके के रूप में 'भुखमरी' का उपयोग करने के आरोपों पर मुकदमा चलाने में सहायक हैं।
मुख्य बिंदु
- ICJ ने एक आदेश जारी कर इज़राइल से गाज़ा में मानवीय सहायता का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने और एक 'occupying power' के रूप में फिलिस्तीनियों को बुनियादी ज़रूरतें प्रदान करने के अपने दायित्वों को पूरा करने का निर्देश दिया है।
- इस निर्णय ने मानवीय स्थिति की गंभीर गिरावट को रेखांकित किया और युद्ध के तरीके के रूप में भुखमरी के उपयोग के विरुद्ध स्पष्ट रूप से चेतावनी दी।
- ICJ ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNRWA पर इजरायल के प्रतिबंध को खारिज कर दिया, और कहा कि इजरायल उन आरोपों को सिद्ध करने में विफल रहा कि UNRWA के कर्मचारी 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल थे।
- यह निर्णय दक्षिण अफ्रीका द्वारा इज़राइल पर 1948 के नरसंहार सम्मेलन (Genocide Convention) के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले चल रहे मामले के संदर्भ में जारी किया गया।
- ICJ ने अपनी जुलाई 2024 की सलाहकार राय की पुनः पुष्टि की कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायल का कब्जा अवैध है।
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने इसके साथ ही कथित युद्ध अपराधों को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
महत्वपूर्ण शब्द
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)
संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग, जो द हेग (The Hague) में स्थित है, जो सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रश्नों पर सलाहकारी राय प्रदान करता है।
UPSC context
GS-II: महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान; वैश्विक न्यायिक तंत्रों और अंतरराष्ट्रीय कानूनी निकायों के साथ भारत के जुड़ाव की समझ का परीक्षण करता है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)
एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण जो अंतर्राष्ट्रीय चिंता के सबसे गंभीर अपराधों, जिनमें नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध शामिल हैं, के लिए व्यक्तियों (राज्यों को नहीं) की जांच करता है और उन पर मुकदमा चलाता है।
UPSC context
GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संस्थान; ICJ द्वारा निपटाए जाने वाले राज्य-स्तरीय विवादों से व्यक्तिगत आपराधिक उत्तरदायित्व के बीच अंतर करने के लिए महत्वपूर्ण।
UNRWA
1949 में स्थापित एक UN एजेंसी जो विशेष रूप से गाजा, वेस्ट बैंक और पड़ोसी देशों में फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आपातकालीन राहत सहित आवश्यक सेवाएँ प्रदान करती है।
UPSC context
GS-II: संघर्ष क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां और उनकी मानवीय भूमिका; क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सहायता ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
1948 नरसंहार अभिसमय
UN द्वारा अपनाया गया पहला मानवाधिकार समझौता (1948), जो नरसंहार (genocide) को किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को नष्ट करने के इरादे से किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित करता है।
UPSC context
GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और कानून; संघर्षों में राज्यों के दायित्वों के संबंध में वर्तमान ICJ कार्यवाहियों के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)
UN का मुख्य विचार-विमर्श और नीति-निर्धारण करने वाला अंग, जहाँ सभी 193 सदस्य देशों का समान प्रतिनिधित्व है और वे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित प्रस्तावों पर मतदान करते हैं।
UPSC context
GS-II: प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंचों की संरचना और जनादेश; भारत के मतदान पैटर्न और बहुपक्षीय कूटनीति पर केंद्रित।
प्रारंभिक ट्रैप
ICJ ने युद्ध अपराधों के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
ICJ देशों के बीच विवादों का निपटारा करता है। यह International Criminal Court (ICC) है, जो रोम संविधि (Rome Statute) द्वारा शासित एक स्वतंत्र निकाय है, जो व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है और गिरफ्तारी वारंट जारी करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
ICJ और ICC के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?
- क्षेत्राधिकार: ICJ देशों के बीच कानूनी विवादों का समाधान करता है, जबकि ICC अंतरराष्ट्रीय अपराधों (नरसंहार, युद्ध अपराध) के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है।
- उत्पत्ति और संबद्धता: ICJ, UN का मुख्य न्यायिक अंग है। ICC, 1998 के रोम स्टैच्यूट द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र संस्थान है।
- भारत की स्थिति: भारत UN का सदस्य है (और इस प्रकार ICJ के प्रावधानों के अधीन है) लेकिन इसने रोम स्टैच्यू पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिससे यह ICC का गैर-सदस्य है।
UNRWA को अन्य UN शरणार्थी एजेंसियों से क्या अलग बनाता है?
- विशिष्ट जनादेश: इसकी स्थापना 1949 में विशेष रूप से 1948 के अरब-इजरायल संघर्ष के फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए की गई थी। यह UNHCR से अलग है, जो अन्य सभी वैश्विक शरणार्थियों के मामलों को देखता है।
- वित्तपोषण तंत्र: कई UN निकायों के विपरीत, जो निर्धारित योगदान (assessed contributions) से वित्तपोषित होते हैं, UNRWA लगभग पूरी तरह से UN सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर है।
अंतर-विषय पैटर्न
ICJ में ग्लोबल साउथ का 'लॉफेयर'
दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजराइल के खिलाफ नरसंहार का मामला लाया जाना एक बढ़ते भू-राजनीतिक रुझान को दर्शाता है: ग्लोबल साउथ के देश पश्चिमी समर्थित शक्तियों के कार्यों को चुनौती देने के लिए तेजी से अंतरराष्ट्रीय कानूनी तंत्रों का उपयोग कर रहे हैं।
युद्ध के हथियार के रूप में भुखमरी और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून
भुखमरी पर ICJ/ICC का स्पष्ट ध्यान अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (जिनेवा कन्वेंशन) को सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा की राजनीति से जोड़ता है, जो मानवाधिकार सिद्धांतों और आधुनिक असममित युद्ध कौशल (asymmetric warfare tactics) के बीच एक सेतु का निर्माण करता है।
2026 Prelims में ICJ बनाम ICC के क्षेत्राधिकार (jurisdiction), रोम स्टैच्यूट (Rome Statute) और ICC में भारत की गैर-सदस्यता (non-membership) का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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